बिहार राज्य सरकार ने राज्य के निराश्रित (विधवा) महिलावों के आर्थिक सुधार हेतु पेंशन योजना का शुभारम्भ किया है। Bihar vidhwa pension yojana के तहत जरूरतमंद महिलावों को 500/- रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सामाजिक पेंशन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत इस योजना को संचालित की जा रही है।
दोस्तों, आज के इस लेख के माध्यम से यही साझा करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बिहार विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें? जैसे ऑफलाइन व ऑनलाइन Bihar Vidhwa Pension Form भरकर कैसे अप्लाई करें?
साथ ही यह भी साझा किया गया है विधवा पेंशन योजना बिहार के लिए आवश्यक दस्तावेज व पात्रता क्या है? अतः पोस्ट में दी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Contents
- 1 हाइलाइट्स: बिहार विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- 2 Bihar Vidhwa Pension Yojana online apply
- 3 विधवा पेंशन फार्म बिहार के लिए आवश्यक दस्तावेज / डाक्यूमेंट्स
- 4 बिहार विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता / मापदंड
- 5 बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 6 2. ऑफलाइन बिहार विधवा पेंशन फॉर्म हेतु आवेदन कैसे करें?
- 7 सारांश – बिहार निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन
हाइलाइट्स: बिहार विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आर्टिकल का नाम | बिहार विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म |
विभाग | सामाजिक पेंशन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के निराश्रित विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | 500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता |
आधिकारिक पोर्टल | RTPS पोर्टल |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम |
Bihar Vidhwa Pension Yojana online apply
बिहार निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु आवेदन :- बिहार राज्य सरकार, राज्य की जो महिलाएं विधवा हो गयी हैं उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से विधवा महिलावों का कुछ हद तक सहायता मिल सकेगा। राज्य सरकार बिहार विधवा पेंशन हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों को जारी कर दिया है।
जिन आवेदकों को ऑनलाइन ही vidhwa pension application form को भरकर अप्लाई करना है, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
यदि आवेदक ऑनलाइन फॉर्म को भरने में असहज है तो वें ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को बिहार विधवा पेंशन योजना का फार्म प्राप्त कर भरना होगा।
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विधवा पेंशन फार्म बिहार के लिए आवश्यक दस्तावेज / डाक्यूमेंट्स
Required Documents for Bihar Widow Pension Application form:- राज्य की जो भी महिलाएं विधवा पेंशन योजना फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
1. विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म | 2. महिला का आधार कार्ड |
3. अन्य दस्तावेज – पैन कार्ड, वोटर कार्ड | 4. महिला का निवास प्रमाण पत्र |
5. आय प्रमाण पत्र (नौकरी होने पर) | 6. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र |
7. बैंक खाते का डिटेल | 8. पासपोर्ट साइज़ फोटो |
9. वैध मोबाइल नंबर | 10. बिजली बिल, पानी का बिल |
बिहार विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता / मापदंड
Bihar Vidhwa Pension Application Form को भरने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना जरुरी है।
- विधवा महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हो।
- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- आवेदन करने पर आय का स्त्रोत का विवरण देना जरुरी है।
बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
जैसा कि हमने बताया कि विधवा पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों द्वारा कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया को क्रमशः बताया गया है। महिलाएं अपने इच्छानुसार फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1. ऑनलाइन बिहार विधवा पेंशन फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन माध्यम द्वारा Bihar Vidhwa Pension Yojana Form को भरकर अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सर्वप्रथम आवेदक को विधवा फॉर्म को भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन दें के विकल्प पर जाना होगा।
- अब आवेदक को समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएँ के आप्शन में जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब इसके बाद आवेदक को ऑनलाइन विधवा पेंशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा, जिसको भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- इस प्रकार कोई भी बिहार निवासी विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन भरकर अप्लाई कर सकते हैं।
नोट:- फिलहाल बिहार RTPS पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन विधवा पेंशन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया आरम्भ होगी, इस वेबसाइट के जरिये सूचित कर दिया जायेगा।
2. ऑफलाइन बिहार विधवा पेंशन फॉर्म हेतु आवेदन कैसे करें?
महिलावों को ऑफलाइन विधवा पेंशन योजना फॉर्म को भरने के लिए आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदक नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद पेंशन योजना के लिए apply करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
Vidhva Pension Yojana हेतु आवेदन प्रक्रिया:-
- Bihar Vidhwa Pension Yojana apply हेतु महिलावों को सबसे पहले विधवा पेंशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गयी सभी डिटेल को पेंशन आवेदन फॉर्म में भरना होगा।
- अब आवेदक को विधवा पेंशन फॉर्म के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के छायाप्रति को जोड़ना होगा।
- इसके बाद फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में ले जाकर जमा कर दें। कार्यालय के आधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का निरीक्षण किया जायेगा।
- सभी डिटेल सही होने पर आपके आवेदन फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाएगी।
नोट :- यदि किसी महिला को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को भरकर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर अपने फॉर्म को भरवा सकती हैं।
सारांश – बिहार निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन
ऊपर के पोस्ट में Bihar Vidhwa Pension Form Download करने एवं आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया को बताया गया है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किन आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना है इसकी भी सूची को साझा किया गया है। यदि किसी नागरिक को Bihar Vidhawa Pension Application Form से सम्बंधित कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।