[2024] उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें l Add New Member in Ration Card

राशन कार्ड एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है। एपीएल, बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों के सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़ा होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के जिन भी नागरिकों का नाम राशन कार्ड में जुड़ा नहीं है वो नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं।

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नागरिकों नवजात शिशु या नवविवाहित महिला का यूपी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ को राशन कार्ड नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न होगा।

अतः आज के इस लेख में बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें ? साथ ही यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ किन आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना है। इसलिए पोस्ट में दिए सभी डिटेल को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें उत्तर प्रदेश – सम्पूर्ण जानकारी

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा जोड़ा जा सकता है। नागरिक अपने सुरक्षा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाकर नवजात शिशु या नवविवाहित महिला का नाम आसानी से बीपीएल या APL Ration Card में जुड़वा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर कर नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को भी अपलोड करना होगा।

यदि उत्तर प्रदेश के राज्य के किसी भी नागरिक को ऑनलाइन Ration Card me Naam Jodne में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना नए सदस्य का नाम यूपी राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं।

राशन कार्ड से नाम कैसे हटाये एप्लीकेशनयूपी राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड 2023 में नाम के लिए आवश्यक दस्तावेज / डाक्यूमेंट्स

यूपी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने (Add) करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। शिशु और नवविवाहित दोनों के लिए राशन कार्ड में नाम लिंक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची को साझा किया है।

शिशु का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे के माता पिता का आईडी कार्ड
  • बच्चे या शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड ओरिजनल

नवविवाहित महिला का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • नाविवाहित महिला का विवाह प्रमाण पत्र
  • महिला का पहचान पत्र
  • मायके से नाम छूट प्रमाण पत्र
  • मुखिया का मूल राशन कार्ड
  • महिला के माता-पिता का पहचान पत्र (जरुरत पड़ने पर)

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन – Process

UP राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े, इसके लिए सरकार द्वारा जारी किये गए edistrict.up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा । उसके बाद उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरकर apply कर सकते हैं। पूर्ण प्रक्रिया को नीचे देखें।

स्टेप 1:- उत्तर प्रदेश राशन कार्ड नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए edistrict.up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2:- पोर्टल पर जाने के बाद ई-डिस्ट्रिक्ट लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें। नीचे दिए गए चित्र में देखें।

स्टेप 3:- इसके बाद नए पेज पर Csc/eDistrict User का आप्शन चुनना होगा। इसके बाद User Name और Password को डालकर कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद Submit विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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स्टेप 4:- लॉग इन करने के बाद नए पेज पर विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एस. एस. डी. जी निस्तारित आवेदन आप्शन में जाकर “विभागीय एकीकरण सेवावों हेतु आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5:- अब नए पेज पर यूपी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए नए पेज “Apply For Integrated Service” विकल्प को चुनना होगा।

स्टेप 6:- अब नागरिकों को Uttar Pradesh Ration Card me New Name Jodne के लिए नए पेज पर Food & Civil Supply Ration Card विकल्प को चुनना होगा।

स्टेप 7:- अब नागरिक को नए पेज जाकर NFSA विकल्प चुनना है। उसके बाद राशन कार्ड संशोधन विकल्प में में जाकर राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है।

स्टेप 8:- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे कि अपना जिला और राशन कार्ड क्रमांक भरकर Search आप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।

स्टेप 9:- नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए Family Detail में जायें उसके बाद “नया परिवार का सदस्य जोडें” आप्शन पर क्लिक करें ।

स्टेप 10:- अब आपको नए सदस्य को राशन कार्ड में जोड़ने हेतु सभी डिटेल को भरें एवं सबमिट कर दें।

स्टेप 11:- अब आपको यहाँ से राशन कार्ड पावती आप्शन में जाकर रसीद को डाउनलोड करना होगा।

इसके बाद डाउनलोड पावती रसीद को फ़ूड इंस्पेक्टर के पास जमा कर देना होगा।

इस प्रकार आप घर बैठे अपने मोबाइल से उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। यदि ऑनलाइन राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में नया नाम जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो दिए गए विडियो को देखें।

ऑफलाइन यूपी राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ?

ऑफलाइन माध्यम द्वारा घर के नए मेंबर का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से थोड़ा जटिल हो सकता है। इस प्रक्रिया में नागरिकों को राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।

उत्तर प्रदेश के नागरिकों को राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय से मिल जाएगा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए फूड पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रक्रिया को देखें।

यूपी राशन कार्ड आवेदन पत्र / फॉर्म कैसे डाउनलोड करें

>> राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आधिकारिक पोर्टल पर जायें। आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए क्लिक करें

>> आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद नागरिक को डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

>> अब इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे कि Ration Card me name Jodne के लिए “राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

>> क्लिक करने के यूपी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा जिसको कि आपको डाउनलोड कर लेना है।

>> Ration Card me Name Add करने के लिए Application Form का प्रिंट आउट निकलवा लें।

Process

प्रक्रिया 1:- सर्वप्रथम नागरिकों को उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए यूनिट / सदस्य का नाम जोड़ने हेतु राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा।

प्रक्रिया 2:- नवविवाहित महिला या बच्चों का नाम राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स को भरना होगा। जैसे कि राशन कार्ड क्रमांक, नए यूनिट का नाम, राशन कार्ड धारक का नाम, मोबाइल नंबर, विक्रेता का नाम इत्यादि

प्रक्रिया 3:- अब राशन कार्ड नाम जोड़ने वाले आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।

प्रक्रिया 4:- सभी दस्तावेजों को जोड़ने के बाद नागरिकों को सम्बंधित कार्यालय में ले जाकर जमा करना होगा।

प्रक्रिया 5:- आवेदन पत्र को जमा करने के कुछ दिनों बाद नागरिक समय- समय पर राशन कार्ड का स्टेटस चेक करते रहे कि नए यूनिट का नाम राशन कार्ड में जुड़ा है कि नहीं।

सारांश –

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम को अपना सकते हैं। ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड करने के लिए नागरिक को उत्तर प्रदेश फूड पोर्टल पर जाकर नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म भर उसके पावती रसीद को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद रसीद अपने फूड इंस्पेक्टर के पास जमा करना होगा।

जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एपीएल बीपीएल राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ने के लिए राशन कार्ड नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा या आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करना है। आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाने के बारे में पूछे गए सभी जानकारी को भरकर खाद्य विभाग में जमा करना होगा।

नागरिक अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर यूपी राशन कार्ड में नवजात शिशु या ना विवाहित महिला का नाम जोड़ सकते हैं। ऊपर के पोस्ट में डिटेल में बताया गया है कि नए सदस्य को UP Ration card me Name Kaise Jode? यदि किसी नागरिक को राशन कार्ड में नाम जोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।

FAQ –

1. यूपी राशन कार्ड की वेबसाइट क्या है?

यूपी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट –

2. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

यदि बच्चे का नाम जोड़ना है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के माता-पिता का पहचान पत्र एवं मूल राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यदि नवविवाहित महिला का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो महिला का पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मायके से छूट प्रमाण पत्र एवं मूल राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

3. राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा ?

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए नागरिक आवेदन फॉर्म अपने खाद्य विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर डाउनलोड फॉर्म के विकल्प में जाकर राशन कार्ड में नए यूनिट को जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

4. राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए नागरिक के पास CSC/ eDistrict का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना जरूरी है। इसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर राशन कार्ड संशोधन विकल्प में जाकर नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें।

5. बच्चों का नाम राशन कार्ड में कैसे जोड़े?

बच्चों का नाम यूपी राशन कार्ड नाम जोड़ने के लिए नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में यूपी edistrict पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में नागरिक को नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

6. क्या उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं?

जी हां, उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया को पोर्टल पर सजा कर दिया गया है।

7. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में यूनिट कैसे जोड़े?

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नए यूनिट राशन कार्ड में को जोड़ने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम को अपना सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म को भरना होगा उसके बाद आवेदन फॉर्म को ले जाकर अपने खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।

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