Contents
- 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana PMSY 2020 List, Check Status News Updates
- 2 Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है?
- 3 Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
- 4 [पंजीकरण]प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana PMSY 2020 List, Check Status News Updates
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योजना का नाम – PM Shram Yogi Mandhan Yojana
विभाग – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
उद्देश्य – असंगठित क्षेत्र के लोगो के लिए पेंशन योजना
सरकार – केंद्र सरकार
लक्ष्य – ग़रीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना
वेबसाइट – https://maandhan.in/
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है?
देश में करीब 42 करोड़ से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्रो में काम करते है. असंगठित क्षेत्रो में काम कर रहे मजदूरों को 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है. अतः केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए Pradhan Mantri shram yogi mandhan yojana शुरुआत की है. पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच कार्यरत मजदुर Pmsym योजना का लाभ ले सकते है.
Pmsym scheme के अंतर्गत श्रमिक मजदूरों को 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का (उम्र के अनुसार) प्रतिमाह प्रीमियम भरना होगा. उसके बाद आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वह Pmsym पेंशन राशि का दावा कर सकता है। इस तरह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रतिमाह 3000 रूपये की pmsym pension धनराशी ले सकते है.
Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को Corona-19 महामारी का काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है. देश में कार्यरत ज़्यादातर निजी कंपनियां मजदूरों के सेवानिवृत के बाद किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं देती है. ऐसे बुढ़ापे की संकट घड़ी में परिवार का पालन पोषण करना अत्यधिक संघर्षपूर्ण होता है.
अतः ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गयी है. Pmsym योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3000 रूपये की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में की जाएगी. ये योजना केवल उन्ही लोगों के लिए है जिनकी प्रतिमाह आमदनी 15000 रूपये कम है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
PM shram yogi mandhan pension yojana का कुछ चुनिन्दा लोगों के लिए है. अगर कोई भी सरकार द्वारा चलाई गयी किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस Pmsym योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत जैसे दर्जी, रिक्शा चालक, मोची, धोबी, खेतिहर, नाई, प्लम्बर, प्रवासी मजदूर, बंधुआ मजदूर आदि.
- ऐसे व्यक्ति जिनकी मासिक आय 15000 से कम हो.
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- भारतीय नागरिक हो .
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Pmsym Scheme पेंशन योजना के लिए कौन पात्र नहीं है
- जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहे है वो योग्य नहीं है.
- नेता, अभिनेता, डॉक्टर, अध्यापक, पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी
- ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत हों वो Pmsym योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- जो टैक्स देता की सूचि में न हो।
[पंजीकरण]प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana online registration
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन आप दो प्रकार से कर सकते है. इस योजना में लाभार्थी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण करा सकते है.
1. श्रम योगी मानधन योजना online registration
➢ चरण 1:- सर्वप्रथम आपको Pmsym scheme के आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाना होगा. इसके अलावा आप दुसरे आधिकारिक वेबसाइट labour.gov.in/pm-sym पर जाकर मेन मेनू में लिखे scheme में जाकर PM Shram Yogi Mandhan पर क्लिक करे.
➣ चरण 2:- उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जिसमे की दांयी ओर लिखे click here to apply now पर क्लिक करना होगा. जैसे की इमेज में दिखाया गया है.
➢ चरण 3:- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे की दो ऑप्शन होंगे. इसमे से आपको Self Enrollement पर क्लिक करना होगा.
➣ चरण 4:- अब एक नया ऑप्शन खुल कर आएगा जिसमे की आपको अपना मोबाइल नंबर तथा Captcha को भरना होगा. मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपके फ़ोन पर OTP आएगा जिसे की दर्ज कर सबमिट करना होगा.
➢ चरण 5:- फिर आपके सामने श्रम मानधन योजना का डैशबोर्ड खुलकर आएगा. अब इसमे Enrollement सेक्शन में जाकर Pradhan Mantri shram yogi mandhan योजना को सेलेक्ट करना होगा.
➣ चरण 6:- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसे बहुत सावधानी पूर्वक भरकर सबमिट करना होगा.
इसप्रकार आप स्वयं से भी अपना pmsym-yojana online registration फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है.
2. श्रम योगी मानधन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
Pmsym yojna में offline आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) ढूँढना होगा. अगर आपको अपना जन सेवा केंद्र (CSC) के बारे में पता नही तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते है.
➢ Pmsym scheme का लाभ लेने के लिए आपको अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जाना होगा.
➢ जरुरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बचत खाता / जन धन बैंक खाता विवरण (IFSC कोड के साथ) की फोटोकॉपी लेना होगा.
➣ इसके बाद CSC केंद्र में कार्यरत आधिकारी आपके सभी दस्तावेजो को pmsym form के साथ संलग्न कर के जमा कर लेंगे.
➣ पूरी प्रक्रिया के हो जाने के बाद एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (एसपीएएन) उत्पन्न की जाएगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
➢ सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद सत्यापित फॉर्म का प्रिंटआउट जरुर ले लें.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लगने वाले दस्तावेज
Pmsym pension scheme में आवेदन हेतु इन निचे दिए गए सभी दस्तावेजो को साथ रखे.
➢ आधार कार्ड
➣ बचत खाता / जन धन बैंक खाता विवरण (IFSC कोड के साथ)
➢ वैध मोबाइल नंबर
➣ आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
➢ आय प्रमाण पत्र ( ऐसे लाभार्थी जिनका मासिक आय 15000 से कम हो)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ट
अपने उम्र के अनुरूप pmsym scheme में जो भी प्लान चयन करने लिए इच्छुक हैं कर सकते हैं. pmsym contribution list में 18 से 40 उम्र के सभी लाभार्थी के लिए मासिक शुल्क दिया गया है.
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प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ (Benefits of PM-SYM)
चूँकि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक प्रीमियम भरना एक बहुत बड़ा अन्तराल है. और इसी अन्तराल को लेकर लोगो के बीच कुछ संदेहात्मक प्रश्न भी होते है की अगर भुगतान करने वाले किसान, PM-SYM योजना को बंद करना चाहते है तो क्या करे? अगर लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? बीच में योजना बंद करने पर कितना लाभ मिलेगा?
अतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम विस्तार से जानते है —
➢ जो भी आवेदक PM-SYM pension निधि में अपना प्रीमियम भर रहे हैं और किसी वजह से इस योजना को बीच में बंद करना चाहते है तो उनके द्वारा जमा की गयी अंशदान ब्याज़ सही वापस कर दिया जायेगा.
➣ सेवानिवृत (60 साल) से पूर्व अगर प्रार्थी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति/पत्नी के शेष आयु तक प्रीमियम भर कर pmkmy pension निधि को जारी रख सकता है.
➢ सेवानिवृत (60 साल) के बाद अगर प्रार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि पति/पत्नी इस shram yogi mandhan yojana का लाभ नहीं लेना चाहते तो जमा की हुई कुल अंशदान ब्याज़ सहित आश्रित पति/पत्नी को दे दिया जायेगा.
➣ सेवानिवृत (60 साल) के बाद अगर प्रार्थी की मृत्यु होती है तो प्रतिमाह पेंशन (3000) का 50% पति/पत्नी अर्थात 1500 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है.
➢ सेवानिवृत (60 साल) से पहले यदि प्रार्थी की कोई पत्नी नहीं है तो अंशदान की सारा रकम ब्याज़ सहित उसके द्वारा नामित (नॉमिनी) व्यक्ति को दे दिया जायेगा.
असंगठित क्षेत्र में आने वाले लोग जो की PM-SYM pension के योग्य है-
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इसके लिए आवेदन कर सकते है.
असंगठित श्रमिक ज्यादातर गृह आधारित श्रमिक,दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर,सफाईकर्मी, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक,लोहार, भूमिहीन श्रमिक, स्वयं खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, ऑडियो-विज़ुअल श्रमिकों, धोबी, कुम्हार और इसी तरह के अन्य व्यवसाय जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं।
FAQ
अपने नजदीकी CSC जन सेवा केंद्र को पता लगाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर जाकर पता लगा लगा सकते है. इसके अलावा आप अपने राज्य के edistrict portal के माध्यम से भी CSC सेंटर का पता लगा सकते है.
अगर आप pmsym योजना का लाभ नहीं लेना चाहते है और बंद करना चाहते है तो उसके लिए आपको LIC ऑफिस जाकर अकाउंट निष्क्रिय हेतु एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरने के बाद उसे सही डिटेल के साथ जमा करना होगा जिसके बाद आपके pmsym account को बंद कर दिया जायेगा.
सर्वप्रथम आपको mandhan.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. click here to apply now पर क्लिक करना होगा. उसके बाद CSC VLE या self enrollmentके आप्शन पर क्लिक करना होगा.
उसके बाद user id और पासवर्ड डालकर login करना होगा. फिर mandhan योजना का डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जायेगा जिसमे की ऊपर दिए दिए गए Subscriber आप्शन में जाना होगा. अब वहा से अपने अकाउंट की स्थिति जान सकते हैं. इसके अलावा ये विडियो के माध्यम से भी आप जान सकते है.
लांच डेट – 1 फ़रवरी 2019
योजना की शुभारम्भ तिथि- 15 फ़रवरी 2019
Pmsym Helpline Number-1800 267 6888
Email: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in