ऑनलाइन छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें 2023 edistrict.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ राज्य के जिन भी नागरिकों ने निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए हैं वह घर बैठे हैं अपने मोबाइल फोन से छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया निशुल्क है।

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यदि किसी नागरिक को CG Niwas Praman Patra Download करने में समस्या आ रही है तो वह ऑफलाइन माध्यम द्वारा अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या ब्लॉक से निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए नागरिक के पास निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या का होना आवश्यक है।

तो दोस्तों आज के इस लेख में हम यही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के निवासी Chhattisgarh e district portal के माध्यम से ऑनलाइन अपना निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें ? ध्यान रहे नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने से पहले निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक करना होगा।

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ईपीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे जोड़े घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड से लोन कैसे लें 

Chhatisgarh Niwas Praman Patra Download

निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड CG:- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अपना मूल या स्थाई निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए नागरिक के पास रजिस्ट्रेशन नंबर का होना आवश्यक है।

जब कोई नागरिक सीजी निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद एक आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होता है। इस रजिस्ट्रेशन संख्या की सहायता से नागरिक यह चेक कर सकते हैं कि उनका निवास प्रमाण पत्र बना है या नहीं।

यदि छत्तीसगढ़ के नागरिक का निवास या अधिवास प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के बाद निवास प्रमाण पत्र खुलकर आ जाता है तो नागरिक बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्टेटस चेक करने एवं डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे बताया गया है।

ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र सीजी स्टेटस चेक कैसे करें?

छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ दिन बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिन भी नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इसकी प्रक्रिया नहीं पता है दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 1:– छत्तीसगढ़ के निवासियों को निवास प्रमाण पत्र स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने के लिए छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल पर जाना होगा। ई डिस्टिक पोर्टल (edistrict.cgstate.gov.in) पर जाने के लिए दिए गए लिंक को क्लिक करें।

स्टेप 2:– CG Mool Niwas Praman Patra का स्टेटस चेक करने के लिए छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल के होम पेज पर लिखें आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3:– आवेदन की स्थिति (Track STATUS) कैप्शन पर क्लिक करते ही नागरिक के सामने एक नया पेज खोलकर आ जाएगा।

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स्टेप 4:– नए पेज पर नागरिकों को अपने मूल निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस को देखने के लिए दो ऑप्शन का विकल्प मिलेगा। eDistrict & CHOICE

यदि नागरिक को अपने नाम, जिला,सेवा का नाम आदि से स्टेटस देखना है तो CHOICE के विकल्प को चुनना होगा अन्यथा edistrict का विकल्प ही रहने दे।

स्टेप 5:– इसी पेज पर नागरिक को अपने स्थाई मूल निवास प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन या आवेदन संख्या को भरना होगा। आवेदन संख्या भरने के बाद सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6:– सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते ही नागरिक के सामने छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहां से नागरिक देख सकते हैं कि उनका निवास प्रमाण पत्र बन चुका है अथवा नहीं।

ऑनलाइन छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?

सीजी मूल निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के बाद नागरिक अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अधिवास निवासी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को देखें।

1. अपना मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नागरिक को सबसे पहले छत्तीसगढ़ डिस्टिक पोर्टल पर जाना होगा।

2. ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से Online CG Domicile Certificate Download करने हेतु आवेदन की स्थिति विकल्प पर जाएं और क्लिक करें।

3. आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करने के बाद नागरिक के सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर नागरिक को अपने स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र download हेतु आवेदन संख्या भरकर खोजे विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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4. अगर प्रशासन द्वारा नागरिकता निवास प्रमाण पत्र बन चुका है तो स्टेटस खुल कर आ जाएगा। अब यहां से नागरिक अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के डिजिटल प्रारूप को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के निवासी इस डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र को किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

सारांश –

छत्तीसगढ़ के निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल पर जाना होगा। E-district पोर्टल के होम पेज पर लिखे आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नागरिक अपने आवेदन संख्या को भरकर ऑनलाइन स्टेटस चेक कर निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वह नजदीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र में जाकर अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करवा सकते हैं।

इसके अलावा नागरिक संबंधित कार्यालय ब्लॉक या तहसील में जाकर भी अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे ऑफलाइन माध्यम द्वारा निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

FAQ:-

१. छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

छत्तीसगढ़ ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल – edistrict.cgstate.gov.in

२. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे निकाले?

निवास प्रमाण पत्र निकालने के लिए नागरिक को edistrict.cgstate.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद आवेदन की स्थिति विकल्प पर करना होगा। अपना निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या को भरकर निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

३. छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसन है। निवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नागरिक को सीजी निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए – क्लिक करें

४. छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या लगता है?

आवेदक का आधार कार्ड की फोटोकॉपी , आवेदक का पहचान पत्र ( मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस), पासपोर्ट साइज़ फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र ( स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, कक्षा 10 या 12 का सर्टिफिकेट ), घर या भूमि का दस्तावेज , राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र 

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