छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऑनलाइन आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीजी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लांच किया है. अब राज्य का प्रत्येक नागरिक ज़रूरी डाक्यूमेंट्स (आय, मूल निवास, जाति, मृत्यु प्रमाण पत्र ) बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय या तहसील में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते है। साथ ही जिन भी नागरिकों को ऑफलाइन माध्यम द्वारा जाति, आय तथा CG Mool Niwas Praman Patra फॉर्म प्राप्त कर आवेदन करना चाहते है तो वो भी कर सकते है।
दोस्तों, आज के इस लेख में हम आपको बताने वाले है कि छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? साथ भी ये भी जानेंगे कि Domicile Certificate application form Chattisgarh के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? इसके अलावा आवेदन के दौरान मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, इसकी भी सूची दी गयी है।
Contents
- 1 छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन
- 1.1 CG Domicile Certificate online apply
- 1.2 छत्तीसगढ़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए?
- 1.3 रेसिडेंस/डोमिसायील सर्टिफिकेट बनाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए
- 1.4 छत्तीसगढ़ Niwas Praman Patra Form हेतु आवेदन कैसे करें?
- 1.5 1.) छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- 1.6 2.) ऑफलाइन सीजी Domicile certificate form के लिए आवेदन कैसे करें?
- 2 छत्तीसगढ़ जिलों की सूची जिनका निवास प्रमाण पत्र बन सकता है
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन
आर्टिकल | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन apply कैसे करें? |
विभाग | सीजी राजस्व विभाग |
उद्देश्य | ऑनलाइन व ऑफलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के मूल निवासी |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict chhatisgarh portal |
CG Domicile Certificate online apply
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इस क़ानूनी दस्तावेज के आधार पर लोग अपनी नागरिकता को प्रमाणित करते है. साथ ही CG Mool Niwas Praman Patra बनवाकर नागरिक राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनावों का लाभ ले सकते है. Domicile or Residence certificate बनवाने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है.
आधिवास या निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदक को सीजी इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा.
इसके विपरीत अगर कोई आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा Chhattisgarh Mool Niwas Praman patra Form भरकर आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, तहसील, कलेक्टर ऑफिस या राजस्व विभाग से फॉर्म को प्राप्त करना होगा. फॉर्म प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर कार्यालय विभाग में जाकर जमा करना होगा.
ऑनलाइन छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें
छत्तीसगढ़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए?
निवास प्रमाण पत्र फॉर्म CG के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते है उनके पास कुछ जरुरी दस्तावेजों का होना जरुरी है. जो भी आवेदन ऑनलाइन CG Domicile certificate के लिए Apply करना चाहते है उन्हें दस्तावेजों को स्कैन कर अपने कंप्यूटर में रखना होगा.
साथ ही अगर कोई ऑफलाइन माध्यम द्वारा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म cg के लिए अप्लाई कर रहा है तो सभी दस्तावेजों के फोटो कॉपी को संलग्न करना होगा.
निवास प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- आवेदक का आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- आवेदक का पहचान पत्र ( मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस )
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र ( स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, कक्षा 10 या 12 का सर्टिफिकेट )
- घर या भूमि का दस्तावेज
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
रेसिडेंस/डोमिसायील सर्टिफिकेट बनाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए
- CG निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो.
- प्रमाणिकता हेतु आवेदक के अभिभावक/माता-पिता का राज्य में 15 साल तक निवास का प्रमाण हो.
- व्यक्ति छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान से कम से कम 3 साल तक शिक्षा प्राप्त किया हो.
- आवेदक का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ हो तथा पूर्वज राज्य के निवासी हो.
छत्तीसगढ़ Niwas Praman Patra Form हेतु आवेदन कैसे करें?
सीजी के निवासी आधिवास/मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है. दोनों ही प्रक्रियावों को नीचे बताया गया है.
1.) छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Chhatisgarh Niwas Praman Patra फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका नीचे बताया गया है. सभी तरीकों को ध्यान पूर्वक पढ़े.
आवेदक को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर अपना यूजर आईडी पासवर्ड जेनरेट कर लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद ही निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुलेगा जिसकों ऑनलाइन भर सकेंगे.
➢ स्टेप 1:- आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल सीजी इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा.
➢ स्टेप 2:- छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को “सेवाएँ” विकल्प में जाना होगा. सेवाएँ विकल्प में जाकर प्रमाण पत्र सेवाएं के लोगो पर क्लिक करना होगा.
➣ स्टेप 3:- क्लिक करने के बाद आवेदक को नए पेज पर मूल निवास प्रमाण पत्र के आप्शन को खोजना होगा. आवेदक को मूल निवास प्रमाण पत्र के सामने लिखे विवरण पर क्लिक करना होगा.
➢ स्टेप 4:- विवरण पर क्लिक करने के बाद Mool Niwas Praman Patra application Form खुलकर आ जायेगा. अब आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी डिटेल्स को भरना होगा.
➣ स्टेप 5:- डिटेल्स को भरने के बाद आवेदक को सभी दस्तावेज ( शपथ पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्व-घोषित प्रमाण पत्र ) को अपलोड करना होगा.
➣ स्टेप 6:- फॉर्म को भरकर दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा. आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद निवास प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करना होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद आवेदक निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते है.
2.) ऑफलाइन सीजी Domicile certificate form के लिए आवेदन कैसे करें?
जो भी आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म CG के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें सर्वप्रथम आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा. CG Niwas Praman Patra Application Form को तहसील या जनसेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते है.
मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील से CG Domicile Certificate Form को प्राप्त करना होगा. या ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है.
- फॉर्म को प्राप्त करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा. जैसे कि नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि.
- फॉर्म को भरने के बाद आवेदक को निवास प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए सभी आवश्यक जरुरी दस्तावेजों की छायाप्रति को संलग्न करना होगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, तहसील या राजस्व विभाग में जाकर जमा करना होगा.
- कार्यालय के अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म को तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जायेगा. सभी चीज़े सही होने पर आपके फॉर्म को स्वीकार लिया जायेगा.
- अब आपको आएदन शुल्क जो कि 30 या 50 रूपये जमा करना होगा. इसके बाद आवेदन के 15 दिनों के अंदर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र CG आपको सौप दिया जायेगा.
छत्तीसगढ़ जिलों की सूची जिनका निवास प्रमाण पत्र बन सकता है
बलोद (Balod) | कबीरधाम (Kabirdham) |
बलोदा बाजार (Baloda Bazar) | कांकेर (Kanker) |
बलरामपुर (Balrampur ) | कोण्डागांव (Kondagaon) |
बस्तर (Bastar) | कोरबा (Korba) |
बेमेतरा (Bemetara) | कोरिया (Koriya) |
बेमेतरा (Bemetara) | महासमुन्द (Mahasamund) |
बीजापुर (Bijapur) | मुंगेली (Mungeli) |
बिलासपुर (Bilaspur) | नारायणपुर (Narayanpur) |
दन्तेवाड़ा (Dantewada ) | रायगढ़ (Raigarh) |
धमतरी (Dhamtari) | रायपुर (Raipur) |
दुर्ग (Durg) | राजनांदगांव (Rajnandgaon) |
गरियाबंद (Gariaband) | सुकमा (Sukma) |
जांजगीर-चाम्पा (Janjgir-Champa) | सूरजपुर ( Surajpur) |
जशपुर (Jashpur) | सुरगुजा (Surguja) |
अंत में –
ऊपर के लेख में Chhatisgarh Mool Niwas praman patra form के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करने की दोनों प्रक्रिया को बताया गया है. अगर किसी भी आवेदक को सीजी आधिवास या निवास प्रमाण पत्र फॉर्म से सम्बंधित कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पुछ सकता है.
यह भी पढ़ें :-
Sir please reply
Sir mera mul niwash parman
Nhi ban pa rha hai
Aur yaha hame 15 years jayd ho gya aur yaha hamre sare jaise rashan card adhar card sab. Bana hai fir bhi
Certificate nhi bana pa rha hai kuch sabut nhi hone se
Jisase study nhi ho pa rhi hai
Eske liye aapko bahut sare detail lekar apne block par jana hoga. Jaise ki ration card, jamin se jude dastawej, apna pahchan patra, sath hi block me karyalay adhikari se milna hoga.
सर, मैने अपने नाबालिग बच्चे के निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्न प्रमाणपत्र सेवा केंद्र मे दिये:- 1 कक्षा 1 ली, 2 री, 3 री, 4 थी का उपलब्ध नही, 5,6,7,8,9,10,11,12 वीं । (2) बच्चे का खुद का आधार कार्ड,(3) राशन कार्ड (3) नबालिग की ओर से पालक कस शपथ पत्र. (4) पटवारी प्रतिवेदन (5) पंचायत का पूर्व मे जारी जन्म प्रमाण पत्र, (6) सरपंच द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र (7) स्वयं का शासकीय कर्मचारी होने का आफिसर दावरा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र। मैसेज मिला आपका आवेदन पूर्ण नही हैं। आप बताये और क्या दूँ ।
कृपया सभी डिटेल लेकर जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन करने के लिए बोलें।