Ration Card kaise Surrender Kare। Online Ration Card Surrender। राशन कार्ड कैसे सरेंडर करे। राशन कार्ड सरेंडर एप्लीकेशन। राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे | UP Ration Card के लिए पात्रता हेतु नियम। Surrender Ration Card online UP। राशन कार्ड पात्रता नियम
अपना राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें ऑनलाइन 2023 up ration card surrender kaise kare:- यूपी राज्य सरकार ( योगी सरकार) ने राशन कार्ड को सरेंडर करने हेतु नए फरमान को जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिन भी राशन कार्ड धारको का नाम नही होगा उन्हें अपना up ration card को surrender करना होगा। साथ ही जो भी आवेदक नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड को कैंसिल या सरेंडर नहीं करवाते हैं उन्हें मुआवजा देना होगा। इसके अतिरिक्त उनके साथ उचित कार्यवाही की जाएगी।
दोस्तों आज के इस लेख में यही साझा करने वाले हैं कि यूपी राशन कार्ड हेतु सरेंडर (up ration card surrender) कैसे करें? राशन कार्ड योजना के तहत सरेंडर करने के लिए किन आवश्यक प्रक्रियावों को फॉलो करना है, ये सब जानने के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
Contents
- 1 Highlights: Uttar Pradesh Ration Card Surrender 2023
- 2 राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे – Surrender UP Ration Card
- 3 UP Ration Card के लिए पात्रता / नियम (ration card new rules in up)
- 4 उत्तर प्रदेश अपात्र राशन कार्ड हेतु दिशा-निर्देश – apatra ration card
- 5 राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु आवेदन कैसे करें?
- 6 ऑनलाइन राशन कार्ड हेतु सरेंडर कैसे करें?
- 7 सारांश – Ration card surrender application letter in hindi
Highlights: Uttar Pradesh Ration Card Surrender 2023
विषय का नाम | यूपी राशन कार्ड को सरेंडर कैसे करें? UP Ration Card Surrender |
विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
लागू किया गया | योगी राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
उद्देश्य | राशन कार्ड सरेंडर से सम्बंधित जानकारी |
सरेंडर करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया |
आधिकारिक पोर्टल | e-district portal |
राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे – Surrender UP Ration Card
उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा जारी New Ration Card Rules के तहत उन सभी व्यक्तियों के राशन कार्ड को surrender करना होगा जो की अपात्र हैं। पात्रता न रखने वाले व्यक्तियों को अपने नजदीकी तहसील में जाकर फ़ूड इंस्पेक्टर को ration card surrender application letter लिखकर सबमिट करना होगा। राशन कार्ड सरेंडर फॉर्म में आवेदकों को अपना राशन कार्ड संख्या जरुर अंकित करना होगा। जिसके बाद ही आपका राशन कार्ड को cancle किया जायेगा।
आवेदकों को अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों को अपना सकते हैं। ऑफलाइन राशन कार्ड को सरेंडर कराने में नागरिकों तहसील जाकर एप्लीकेशन लेटर देना होगा। जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिक घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ration card surrender हेतु अप्लाई कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड सरेंडर डेट 19 मई तक की गयी थी। किन्तु इस डेट में परिवर्तन कर Ration card surrender date 24 मई कर दिया गया है। राशन कार्ड को रद्द या cancle करने से पूर्व नागरिक राशन कार्ड के लिए अपात्र व पात्र निर्देशों को जरुर जान लें।
नोट:- ध्यान रहे ration card surrender last date उत्तर प्रदेश के जिलों में अलग-अलग है। जैसे कि देवरिया जिले में सरेंडर करने हेतु अंतिम तिथि 20 मई है जबकि अन्य कुछ जिलों में 24 मई तक है। अतः अपने तहसील में जाकर अवश्य पता कर लें।
UP Ration Card के लिए पात्रता / नियम (ration card new rules in up)
राशन कार्ड पात्रता नियम:- राशन कार्ड के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नीचे दिए पात्रता सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए सूची के अंतर्गत आता है तो उन्हें अपना राशन कार्ड को सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
राशन कार्ड पात्रता नियम उत्तर प्रदेश क्या है?
- निवासी उत्तर प्रदेश का हो। साथ ही परिवार का संचालन करने वाला मुखिया एक महिला हो, साथ ही परिवार का प्रतिमाह आय 15000 से कम हो।
- महिला मुखिया न होने की स्थिति में ऐसा पुरुष जो असाध्य रोग से ग्रसित हो (उम्र 60 वर्ष से अधिक हो) तथा परिवार का संचालन कर रहा हो। साथ ही पारिवारिक मासिक आय 15000 से अधिक न हो।
- घर की महिला मुखिया का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो।
- भूमि के सम्बन्ध में (सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, अथवा सम्पूर्ण भूमि 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो। )
उत्तर प्रदेश अपात्र राशन कार्ड हेतु दिशा-निर्देश – apatra ration card
अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर हेतु ration card cancellation form भरकर आवेदन करना होगा। नीचे दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें जो की राशन कार्ड हेतु योग्यता नहीं रखते।
- जिस व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया (कार, ट्रेक्टर इत्यादि) है उन्हें अपना Ration Card को सरेंडर करना होगा।
- राशन कार्ड हितग्राहियों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी को भी नए नियमों के तहत अपने राशन कार्ड को Surrender करना होगा।
- इनकम टैक्स देने वाले व्यक्तियों के पास भी राशन कार्ड है उन्हें भी ration card cancellation form भरकर सरेंडर करना होगा।
- ऐसे परिवार जिनका पक्का मकान है व घरों में AC लगा हुआ है। साथ ही 5 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाला जनरेटर न हो।
- ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है वो राशन कार्ड के लिए अपात्र है।
- नगरीय क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु आवेदन कैसे करें?
How to Cancel Surrender Ration Card Online
Ration Card Surrender Form Download -: अपात्र व्यक्ति जो कि सरकारी खाद्यान्न का लाभ उठा रहे है ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों उन्हें अपना राशन को सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाना होगा।
- राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक Ration card surrender application letter लिखना होगा।
- नागरिकों को Ration card cancellation letter अपने food inspector को लिखना होगा।
- नागरिक जो भी लेटर फ़ूड इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं उन्हें उस लेटर में अपना राशन कार्ड संख्या भरना होगा।
- इसके बाद एप्लीकेशन लेटर या फॉर्म को अपने तहसील में जाकर जमा करना होगा।
- कार्यालय में आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन लेटर की जाँच वह के आधिकारी द्वारा की जाएगी ।
- इसके बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा।
- किसी भी राशन कार्ड होल्डर के पास शस्त्र का लाइसेंस है वो भी अपात्र हैं ।
ऑनलाइन राशन कार्ड हेतु सरेंडर कैसे करें?
Ration card hetu online surrender करने की प्रक्रिया को भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए आवेदकों उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाना होगा। नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढें एवं दिए गए विडियो लिंक को भी देखें।
- आवेदक को अपना राशन कार्ड निरस्त करने के लिए सबसे पहले e-District पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद नए पेज पर विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एस. एस. डी. जी. निस्तारित आवेदन विकल्प में जाना होगा।
- अब इसके बाद विभागीय एकीकरण सेवावों हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आवेदक को राशन कार्ड हेतु अभ्यर्पण विकल्प में जाना होगा।
- इसके बाद राशन कार्ड हेतु समर्पण (सरेंडर) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर अपना राशन कार्ड निरस्त करवा सकते हैं।
नोट:- ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने में हो सकता है आवेदन फॉर्म न खुले, अतः आपको इसके लिए अपने तहसील ही जाकर आवेदन करना होगा। ध्यान रहे अपना राशन कार्ड सरेंडर हेतु फ़ूड इंस्पेक्टर से ही मिलें। अन्यथा धोखधड़ी जैसे कार्य आपके साथ हो सकते हैं ।
सारांश – Ration card surrender application letter in hindi
Uttar Pradesh Ration Card Surrender kaise karein:- मुझे आशा है कि ऊपर दिए गए लेख में यूपी राशन कार्ड निरस्त या सरेंडर करने की जानकारी समझ में आ गयी है। यदि किसी नागरिक को राशन कार्ड कैंसलेशन से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
Sr ration card surrender karaane ki application likh kr e-mail kijiyega please.. Thank you
application ka PDF share kiya hai usko download kar ke bhar sakte hain.
yes