Online PF Pension Paisa Kaise Nikale:- जितने भी लोग नौकरियां करते हैं उनका एक EPF Account भी होता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन का कुछ प्रतिशत पैसा जमा किया जाता है और वह पैसा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। लेकिन ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वे जानना चाहते हैं कि पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले और पीएफ पेंशन का पैसा कैसे चेक करें?
इसलिए आज के लेख में हम इसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले (PF Pension Paisa Kaise Nikale)? इस लेख में हम आवेदन प्रक्रिया सहित पीएफ पेंशन राशि निकालने की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं-
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Contents
- 1 पीएफ पेंशन पैसा कब निकाला जाता है? PF Paisa Online Kaise Nikale
- 2 Withdrawal Benefit –
- 3 Scheme Certificate
- 4 PF Pension Paisa Kaise Nikale – हाइलाइट्स
- 5 PF Pension निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 6 पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले? | EPF Pension withdrawal online process
- 7 ऑफलाइन पीएफ पेंशन कैसे प्राप्त करें? PF Withdrawal Process Online
- 8 FAQ’s –
- 9 निष्कर्ष –
पीएफ पेंशन पैसा कब निकाला जाता है? PF Paisa Online Kaise Nikale
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले, जानने से पहले यह जान लेते हैं कि पैसा निकालने के क्या नियम है और अपने अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आप EPF Pension का पैसा केवल सेवानिवृत्ति के बाद ही नहीं बल्कि बीच में भी निकाल सकते हैं तो आइए PF Pension Paisa Nikalane उसके लिए पीएफ पेंशन नियम को समझते हैं।
58 साल की उम्र के बाद पेंशन निकालना
यदि कोई कर्मचारी अपने 10 साल की नौकरी की अवधि को पूरा करता है और वह 58 साल की उम्र को पार कर लेता है तो उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।
इस पेंशन की राशि को निकालने के लिए कर्मचारी को Composite claim form और Full Pension के लिए Form 10 D भरना पड़ता है।
58 साल की उम्र से पहले ही पीएफ पेंशन का पैसा निकालना
तो यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी उम्र 58 वर्ष से कम है और 50 वर्ष से ज्यादा है लेकिन उसने अपनी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी की है तो उसे भी प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होता है लेकिन इस दौरान कर्मचारी को 4% घटाकर पेंशन दी जाती है।
ऐसे समय में पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को Form 10d और Composite claim form भरना होता है।
50 साल से कम उम्र के पहले ही पेंशन निकालना
अब यादी किसी कर्मचारी की उम्र 50 वर्ष से कम है लेकिन उसका 10 वर्ष का अवधि का नौकरी पूरा हो चुका है तो वह व्यक्ति या कर्मचारी अभी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उस कर्मचारी को केवल EPF का पैसा मिल जाता है।
10 वर्ष की कम अवधि की नौकरी के बाद पेंशन राशि निकालना
तो अगर कोई कर्मचारी ऐसा है जिसने अपने 10 वर्ष की अवधि की नौकरी पूरी नहीं की है और उसका Retirment भी नहीं हुआ है तो उसे पेंशन राशि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहां पर उसे अपने PF का पैसा लेना के दो विकल्प मिलते हैं।
Withdrawal Benefit –
अगर कर्मचारी अब अपनी आगे की नौकरी नहीं करना चाहता है और पीएफ का पैसा निकालना चाहता है तो उसे पेंशन विड्रोल का विकल्प चुनना होगा और वह ईपीएफ का पैसा और पेंशन अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकता है।
Scheme Certificate
यदि कोई कर्मचारी का अभी 10 वर्ष की नौकरी की अवधि पूरी नहीं हुई है लेकिन वह अपनी नौकरी को बदलना चाहता है या आगे कुछ समय बाद नौकरी पूरी करना चाहता है तो वह स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।
जिसके अंतर्गत वह अपने पिछले PF Account को नई कंपनी के PF Account से जोड़ सकता है और 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी करने के बाद हर महीने रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है।
तो यह PF Pension निकालने की पात्रता थी और आप इस पात्रता के अंतर्गत ही PF का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं।
PF Pension Paisa Kaise Nikale – हाइलाइट्स
आर्टिकल का नाम | पीएफ पेंशन का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें? |
विभाग का नाम | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
उद्देश्य | ऑनलाइन मोबाइल से पीएफ कैसे निकाले |
आधिकारिक पोर्टल | www.epfindia.gov.in |
PF Pension निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप पीएफ खाते से अपने पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
- बैंक पासबुक की स्कैन फोटो कॉपी
- Form-10c (अगर सेवानिवृत्ति के पहले ही पेंशन राशि निकाली जा रही है)
- फॉर्म 10d (अगर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि निकाली जा रही है)
- फॉर्म 15g (अगर आप अपने PF Account से पूरी पीएफ खाते की राशि और पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं)
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले? | EPF Pension withdrawal online process
पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका:- पीएफ पेंशन खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन हो सकती है। क्योंकि सरकार इसके लिए आपसे कई तरह के दस्तावेजों की मांग करता है। और वह सभी चीजें सत्यापित होने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं।
लेकिन अगर आप नीचे दी गई प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक फॉलो करते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
KYC पूरी करें
1.नागरिकों को अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका EPF Account का KYC संपूर्ण हो।
2.KYC पूरी तरह से की हुई है या नहीं यह देखने के लिए आप अपने EPF Account में Login हो जाए।
3.Login होने के बाद आप Manage के विकल्प पर आकर KYC के विकल्प पर टैप करें।
4. अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जहां पर आपको यह दिखाई देगा कि आपका बैंक पैन कार्ड और आधार कार्ड का Status Approve है या नहीं।
5. अगर इनमें से कोई भी Document Approve नहीं होता है तो आपको उसे Add करना होगा और अपनी KYC पूरी करनी होगी।
मेंबर आईडी को एक में मर्ज करें
5. KYC पूरी होने के बाद अब आप पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए तैयार है।
6. पैसा Claim करने के लिए अब आपको Online Serives के विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद Claim के विकल्प पर क्लिक करना है।
7. क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर Verify करना होगा।
8. बैंक अकाउंट नंबर Verify करते समय आप यह ध्यान दें कि आपको वही बैंक अकाउंट नंबर यहां पर Fill Up करना है जो आपने PF Account खुलवाते समय किया था और KYC के समय दिया था।
9. बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेने के बाद अब आप दिए गए Terms and Condition को Accept करने के लिए Yes बटन पर क्लिक करें।
10. क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी Member ID, Date of Birth, खाता खुलवाने की तारीख इत्यादि सभी चीजें खुलकर आ जाती है।
11. तो यहां पर अगर आपको PF Account में 2 या उससे अधिक Member ID दिख रही है तो इसे आपको मर्ज करने की जरूरत होगी। जिसके लिए आपको One Member – One PF Account Transfer Request पर क्लिक करना है।
12. क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जहां पर आप की कुछ Personal Information इत्यादि सभी चीजें दी गई होंगी।
13. आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आए और यहां पर मेंबर आईडी ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट एंपलॉयर पर क्लिक करें और अपना यूएन नंबर डाले। और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें।
14. क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक इस्टैब्लिशमेंट का विकल्प आएगा जहां पर आप अपने पुराने मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आपका पुराना कंपनी के मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना होगा।
15. सिलेक्ट करने के बाद अब आप मेंबर नेम के पहले दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करें और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी पर क्लिक करें।
16. आप के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यह ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपकी प्रेजेंट कंपनी के पास पहुंच जाएगा जो कि आपके पुराने कंपनी के पीएफ मेंबर आईडी को अपने प्रेजेंट कंपनी से मर्ज कर देगी।
17. यह प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 14 दिनों का समय लग सकता है। यह प्रक्रिया पूरी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप दो अलग-अलग member-id का पैसा मंगवा आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी केवल एक कंपनी के पीएफ का पैसा निकले और दूसरी कंपनी के पीएफ का पैसा ना निकल पाए।
पीएफ पेंशन का पैसा क्लेम करें – PF Member Claim Status
>> पैसा क्लेम करने के लिए आप फिर से अपने PF Account में Login हो जाएं और Online Services के विकल्प में जाकर Claim के विकल्प पर क्लिक करें।
>> अब आप पेज को स्क्रोल करके नीचे आए जहां पर आप देख सकेंगे कि आपका केवल एक ही member-id आप को दिख रहा होगा।
>> यहां पर आपको Proceed For Online Claim के विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको Pension Account में से पैसे निकालने का विकल्प मिलता है।
>> तो अब अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस Scheme Certificate form 10c पर क्लिक करें। वहीं अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो Pension Withdrawal Form 10c के लिंक पर क्लिक करें।
>> तो यहां पर हम पैसे निकालना चाह रहे हैं इसलिए हम Only Pension Withdrawal के लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने आपकी कुछ Basic Details खुलकर आ जाएंगे।
>> अब यहां पर आपको अपने कुछ दस्तावेजों को Upload करना होगा। तो यहां पर आप अपने पास बुक की स्कैन कॉपी को Upload कर दे।
>> आप यह भी ध्यान देगी अगर आपके PF Account में ₹50000 से अधिक की राशि है तो आप यहां पर Form – 15G को भरकर भी इसकी स्कैन कॉपी लगाएं। इसकी मदद से आप अपने PF Account से पूरी PF की राशि निकाल सकते हैं। अन्यथा आप अपनी PF की राशि पूरी नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
>> Document लगा देने के बाद अब आप आधार डाटा वाले Check Box पर क्लिक करें और Get Aadhar OTP पर क्लिक करें। अब आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को Verify करें।
>> अब यहीं पर आपकी PF Pension की राशि निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आपको इंतजार करना होगा कि EPFO द्वारा आपके Claim को Accept कर लिया जाए।
>> अगर आप का Claim Form Accept कर लिया जाता है तो आपकी PF Pension की राशि आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही भेज दी जाती है।
>> यदि आप का Claim Form Accept नहीं किया गया है तो यहां पर आप उसका कारण भी देख सकेंगे और आप उस Reason को ठीक कर के दोबारा से Claim Form Apply करें और यह Accept कर लिया जाएगा।
ऑफलाइन पीएफ पेंशन कैसे प्राप्त करें? PF Withdrawal Process Online
1.अगर आप PF Pension निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं।
2. ऑफलाइन पैसा क्लेम करने के लिए आपको सभी दस्तावेज लेकर के पेंशन ऑफिस में जाना होगा।
3. वहां पर आप कर्मचारियों से अपना Provident Fund का पैसा निकालने के लिए मांग कर सकते हैं और वह आपको कुछ फॉर्म भरने के लिए भी देंगे।
4. आपको सभी फॉर्म सावधानीपूर्वक भरने हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके किसी भी फॉर्म में आपकी कोई जानकारी Mismatch हो रही हो।
5. आपको सभी फॉर्म एवं दस्तावेज ले जाकर ऑफिस में जमा कर देना है और दस्तावेज सत्यापित होने के बाद आपका PF Account का पैसा आपको आपके बैंक में भेज दिया जाएगा।
6. अगर आप यह पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप किसी Common Service center पर जाकर भी इसके लिए बोल सकते हैं जोकि ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करके आपकी पीएफ पेंशन की राशि निकाल देगा।
तो आप पेंशन निकालने का यह फार्मूला इस्तेमाल करके अपने PF Pension का पैसा निकाल सकते हैं।
FAQ’s –
Q. क्या EPF Pension राशि निकाली जा सकती है?
Ans. जी हां अगर आप 3 वर्षों से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो आप अपने PF Account से पेंशन की राशि निकाल सकते हैं।
Q. मैं अपना पूरा पीएफ और पेंशन ऑनलाइन कैसे निकाल सकता हूं?
Ans. आप अपना पूरा पीएफ और पेंशन ऑनलाइन EPFO की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं।
लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पेंशन राशि निकालते समय जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब आप उसमें अन्य दस्तावेजों के साथ form-15g भी जरूर अपलोड करें ताकि आप अपना पूरा पीएफ और पेंशन की राशि ऑनलाइन प्राप्त कर सके।
Q. मैं अपनी पेंशन कब निकाल सकता हूं?
Ans. यदि आपने 10 वर्ष की अवधि की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 58 वर्ष से ज्यादा है तो आप वह पैसा निकाल सकते हैं।
साथ ही अगर आपकी उम्र 58 वर्ष से कम है परंतु 50 वर्ष से ज्यादा है तो भी आप पेंशन राशि निकाल सकते हैं लेकिन इसके अंतर्गत आपको पेंशन की राशि 4% घटकर मिलेगी।
Q. पीएफ पेंशन कितना मिलता है?
Ans. पीएफ पेंशन खाते में कर्मचारी के वेतन का कुछ हिस्सा और कर्मचारी की कंपनी भी पीएफ पेंशन खाते में कुछ राशि जमा करती है। लेकिन अगर हम पेंशन की बात करें तो हर महीने 8.33% की राशि कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा की जाती है।
निष्कर्ष –
आज के इस लेख में हमने जाना कि पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले (PF Pension Paisa Kaise Nikale)? उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको पीएफ पेंशन निकालने से संबंधित सभी जानकारियां मिल पाई होंगी।
यदि आप इस विषय पर कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको प्रक्रिया से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके पूछे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।