हरियाणा सरकार सोलर वाटर पंप लगवाने हेतु दे रही है 75% सब्सिडी : ऐसे करें आवेदन

Haryana Solar Water Pump Scheme:- हरियाणा राज्य कृषि प्रधान राज्य है जहां पर लगभग हर तरीके के खेती की जाती है। अतः राज्य के किसानों के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा नई-नई योजनाएं लांच की जाती है। ऐसी कड़ी में हरियाणा सरकार सोलर वाटर पंप स्कीम को लांच किया है जिसके तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप को मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार की भागीदारी है। अतः आज के पोस्ट में हम जानेंगे कि हरियाणा सोलर वाटर पंप योजना क्या है इसके लिए आवेदन प्रक्रिया एवं लगने वाले दस्तावेज क्या होंगे?

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Haryana Solar Water Pump Scheme क्या है?

Haryana Solar Water Pump Scheme

हरियाणा राज्य सरकार सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डीजल पर आधारित पंपों को बदलकर 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक का सौर पंप प्रदान कर रही है। राज्य के किसानों को सौर पंप लगवाने के लिए (3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के) स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप (सतह/सबमर्सिबल) सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी के साथ प्रदान किए जा रहे हैं।

हरियाणा सोलर वाटर पंप योजना आवेदन हेतु पात्रता

राज्य के किसानों को अपने जमीन पर सौर पंप लगवाने हेतु निम्नलिखित पात्रताओं को ध्यान में रखकर ही सोलर पंप योजना का आवेदन फार्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं।

  • किसान केवल अपने ही जमीन पर सौर पंप का कनेक्शन ले सकते हैं।
  • राज्य के जो भी किस किसी अन्य योजना के तहत सोलर पंप का इस्तेमाल कर सिंचाई करते हैं वह है इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • हरियाणा सोलर पंप स्कीम का लाभ लेने के लिए नागरिक के पास परिवार पहचान पत्र आईडी अथवा फैमिली आईडी होना अनिवार्य है।
  • सौर पंप की स्थापना या व्यवस्था होने से पूर्व किसानों को खेतों सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन अथवा खेतों में नालियों की व्यवस्था हो जानी चाहिए।
  • ऐसे किसान जो की अंडरग्राउंड वॉटर, नदी, तालाबों से खेत की सिंचाई करते हैं उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार हरियाणा सोलर पंप स्कीम के तहत लाभ देने की हेतु विचार किया जाएगा।

हरियाणा सोलर पंप योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है।

  • आवेदक परिवार पहचान पत्र आईडी
  • बैंक डिटेल
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जमीन के दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य डिटेल आवश्यकता अनुसार

हरियाणा सौर पंप स्कीम के लाभ एवं विशेषताएं

1. मुख्यमंत्री श्री मनोहर कट्टर जी द्वारा संचालित की जाने वाले हरियाणा सोलर पंप योजना के तहत प्रयोग में लाए जाने वाले डीजल इंजन का इस्तेमाल में घटोत्तरी होगी।

2. डीजल इंजन से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगेगी.

3. हरियाणा राज्य के किसानों के आय में बढ़ोतरी होगी।

4. किसानों को सोलर पंप अपने जमीन पर लगवाना होगा इसके लिए सरकार 75 परसेंट की सब्सिडी प्रदान करेगी।

5.खेतों के सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोटर का प्रयोग घटेगा, साथ ही बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

हरियाणा नए सोलर वाटर पंप हेतु आवेदन कैसे करें ?

राज्य के किसानों को अपने जमीन पर नए सोलर वाटर पंप लगाने के लिए हरियाणा सरल पोर्टल saralharyana gov in पर जाना होगा। नागरिकों को सर्वप्रथम हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है।

इसके बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाकर हरियाणा सोलर वाटर पंप लिखकर सर्च करना है जिसके बाद हरियाणा सौर वॉटर पंप का आवेदन फार्म खोलकर आ जाएगा जिसको भर कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। इस प्रकार हरियाणा सरल पोर्टल पर नागरिक आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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FAQ

हरियाणा सोलर वाटर पंप स्कीम हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

आधीकारिक वेबसाइट – https://saralharyana.gov.in/

हरियाणा सोलर वॉटर पंपिंग स्कीम हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि क्या है?

अंतिम तिथि – 1 मार्च 2024

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