[2023] हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Haryana Domicile Certificate form

Haryana Domicile/Residence Certificate online apply:- स्थायी निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो की अन्य नामों से भी जाना जाता है. जैसे कि आधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसायिल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रिहायशी प्रमाण पत्र इत्यादि. हरियाणा राज्य सरकार ने Mool Niwas Praman Patra बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है. अर्थात कोई भी राज्य का नागरिक Haryana Residence Certificate Form के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

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इसके अलावा जिन भी नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र) को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो वह ऑफलाइन ही domicile certificate form के लिए apply कर सकता है. ऑफलाइन निवास या आधिवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को Haryana Domicile/Residence certificate application form को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र अथवा तहसील से प्राप्त करना होगा. उसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर तहसील में जमा कर के अप्लाई कर सकते है.

दोस्तों, इस पोस्ट में हरयाणा रिहायशी / आधिवास / मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को बताया गया है. साथ ही रेजिडेंस सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर के कैसे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया को डिटेल में बताया गया है. अतः इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

Contents

Haryana Residence Certificate online apply form

हरियाणा स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म:- जैसा कि हम सभी जानते है की किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है. साथ ही निवास प्रमाण पत्र को बनवाकर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनावों का लाभ भी प्राप्त करते है.

किसी भी व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को सरकारी दफ्तर जाना होता है. वहां से Residence certificate application form को प्राप्त कर के ऑफलाइन अप्लाई करते है. आज के समय डिजिटलीकरण प्रक्रिया आ जाने से आवेदक घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल से mool niwas praman patra form के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कर सकता है.

हरियाणा राज्य सरकार ने भी ऑनलाइन माध्यम द्वारा HR Mool Niwas Praman Patra के लिए आवेदन किया जा सके, इसके लिए ऑफिसियल पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कर दिया है. अतः जिन भी आवेदकों को Haryana Residence Certificate Application Form के लिए पंजीकरण करना है, वो आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन कर के आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं.

स्थायी निवास/रिहायशी प्रमाण पत्र हरियाणा से सम्बंधित जानकारियां

आर्टिकलहरियाणा निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राज्यहरियाणा
लाभार्थीराज्य के स्थायी या मूल निवासी
उद्देश्यऑनलाइन व ऑफलाइन हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई
आवेदन कैसे करेंऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा
आधिकारिक वेबसाइटसरल हरियाणा पोर्टल

हरियाणा स्थायी निवासी / रिहायशी प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन

Niwasi Praman Patra Haryana online apply:- जिन भी आवेदकों को घर बैठे ही कंप्यूटर या मोबाइल से रिहायशी प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन करना है, नीचे दिए गए सभी प्रक्रियावों को फॉलो करें।

Haryana Domicile Certificate Apply – Process

चरण 1:- सबसे पहले सरल हरयाणा पोर्टल पर जायें.

आवेदक को हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल (सरल हरियाणा) जाना होगा. ध्यान रहे आवेदक को Haryana Residence Certificate Form ऑनलाइन बनाने के लिए saralhariyana पोर्टल पर अपना लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड जेनरेट करना होगा. अपना लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड जेनरेट करने के बाद लॉग इन करना होगा. जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

चरण 2:- Apply for Services पर क्लिक करें.

जैसे ही आवेदक होम पेज पर लॉग इन करेंगे, उनके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा. अब इस नए पर आवेदक को हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए Apply for Services (सेवा के लिए आवेदन) के विकल्प पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आवेदक को उपलब्ध सेवा सूची पर क्लिक करना होगा।

चरण 3:- सर्च बॉक्स में Residence Certificate लिखकर सर्च करें.

आवेदक को ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर residence certificate लिखकर सर्च करना होगा. सर्च करने के बाद आवेदक के सामने Haryana Residence Certificate (Domocile) के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

चरण 4:- फॅमिली आईडी भरें तथा OTP सत्यापित करें

रेजिडेंस सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद नए पेज पर आवेदक अपना Family ID को भरना होगा. उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे सत्यापित करना होगा. सत्यापन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा.

चरण 5:- आवेदन फॉर्म भरे तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

अब आवेदक को अपना ऑनलाइन निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा (जैसे की नाम, पता, जिला, तहसील, गाँव इत्यादि). फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर के सबमिट कर देना होगा.

इस प्रकार कोई भी हरियाणा का नागरिक online residence certificate application form को भरकर आवेदन (apply) कर सकते हैं।

निवासी प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा रिहायशी या आवासीय प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Haryana Niwas Praman Patra का फॉर्म अपने तहसील से प्राप्त करना होगा।

आवासीय/रिहायशी प्रमाण पत्र हरियाणा आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आवेदक को हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को अपने तहसील से प्राप्त करना होगा। अथवा आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • अब आवेदक को Haryana Residence Certificate Application form में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा. जैसे की नाम, गाँव/ शहर, जिला, तहसील इत्यादि.
  • इसके बाद आवेदक को rihayashi praman patra आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा.
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म को जोड़ने के बाद अपने तहसील में जाकर जमा करना होगा.
  • तहसील के अधिकारी के द्वारा आपके रिहायशी प्रमाण फॉर्म तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी. सभी डिटेल्स तथा दस्तावेज सही होने पर आपके फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाएगी.

हरियाणा रिहायशी/निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for Haryana Residence certificate application form:- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को जोड़ना होगा.

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र (राशन कार्ड/ पैन कार्ड)
  • आवासीय आवेदन फॉर्म
  • जन्म प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी
  • स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
  • सरपंच और पटवारी रिपोर्ट या (ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र )
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हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म से जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQ)

1. निवास प्रमाण पत्र हरियाणा से होने वाले लाभ क्या क्या है?

आवेदक निवास प्रमाण पत्र बनवाकर अपनी नागरिकता को प्रमाणित कर सकते है. साथ ही अन्य प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ) बनवाने के लिए उपयोग कर सकते हैं.

2. अगर प्रधान मूल निवास प्रमाण पत्र पर अपनी मुहर व साईन नहीं करता है तो क्या जिला पंचायत सदस्य के साईन मान्य होगे?

जी हाँ, जिला पंचायत सदस्य द्वारा भी किया गया साईन मान्य होगा.

3. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र बनाने में क्या क्या लगता है?

रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए. राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि.

4. निवास प्रमाण पत्र बना है कि नहीं इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें?

निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद आवेदक निवासी प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति जांचने के लिए इस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं.

अंत में- निवासी प्रमाण पत्र हरियाणा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Haryana Residence / Domicile Certificate online Apply:- ऊपर के लेख में हरियाणा रिहायशी/आवासीय/निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया बताई गयी है. जिन भी आवेदक को हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन apply करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इस दिए गए लिंक पर क्लिक कर के विडियो को देख सकते हैं. साथ ही निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म से जुडी जानकारी को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं.

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