ऐसे करें बनवाएं अपना आय प्रमाण पत्र: Haryana Income Certificate online apply

Haryana Income Certificate online apply:- आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसको बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनायें जरुरतमंद नागरिकों के पास पहुंचे इसके लिए नागरिकों को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है. देश के लगभग सभी राज्य ऑफलाइन तथा ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Income certificate application form) हेतु apply करने लिए सुविधा प्रदान कर रही है.

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इसी कड़ी में हरियाणा राज्य के राजस्व विभाग ने भी Haryana Income certificate application form के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है. आवेदक घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से Haryana Aay Praman Patra Form के लिए आवेदन कर सकते हैं.

दोस्तों, आज के इस लेख में हम यही साझा करने वाले हैं कि हरियाणा निवासी आय प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इसके अतिरिक्त यह भी साझा करेंगे कि जो भी आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं वो सभी Haryana income certificate form प्राप्त कर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कैसे करें? अतः इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Haryana Income Certificate Application Form

हरियाणा आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:- केंद्र तथा राज्य सरकार के योजनावों का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपना आय स्त्रोत का ब्यौरा आया प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये दे सकते हैं. इसके अतिरिक्त आवेदक आय प्रमाण पत्र का सदुपयोग इनकम टैक्स भरने, अन्य प्रमाण पत्र बनवाने, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने या बच्चों के स्कूल ( कॉलेज ) में दाखिला लेने के समय भी कर सकते हैं. साथ ही हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को स्वीकृति दे रही जिनका आय नए नियमों के अनुरूप है.

अतः जो भी आवेदक अपना नया आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं वो लोग अपने स्वेच्छा से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा.

साथ ही ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को Aay Praman patra aavedan pdf form को डाउनलोड करना होगा. उसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज को आय प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ जोड़कर अपने तहसील में ले जाकर जमा करना होगा.

हरियाणा आय प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा राज्य के जो भी आवेदक (ग्रामीण या शहरी क्षेत्र) नए आय प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करना चाहते है उन्हें Haryana Income certificate application form के साथ कुछ जरुरी दस्तावेजों को अपलोड या जोड़ना होगा. अतः सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की सूची दी गयी है.

हरियाणा नया आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स/कागजात-

  • आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ( ऑफलाइन पंजीकरण करने हेतु )
  • आवेदक का आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन कार्ड की छायाप्रति
  • पहचान पत्र ( पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)
  • सरपंच या पटवारी द्वारा वेरीफाई किया हुआ प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र / स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो ( 50 कब ऑनलाइन आवेदन करने हेतु)

जो भी आवेदक बच्चो के शिक्षा के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हरियाणा Aay Praman patra बनवा रहे है तो उन्हें ऊपर दिए गए जरुरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ना आवश्यक है।

Haryana Aay Praman Patra Form से जुड़े सूक्ष्म जानकारियां

विषय का नाम हरयाणा इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन
राज्यहरियाणा
विभागराजस्व विभाग हरियाणा
उद्देश्यऑफलाइन तथा ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र हेतु अप्लाई
लाभइनकम टैक्स भरने में, स्वास्थ्य लाभ, छात्रवृति लाभ, दाखिला में छूट
आधिकारिक पोर्टलसरल हरियाणा पोर्टल
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम

हरियाणा नया आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Income certificate Haryana online apply form:- जो भी आवेदक हरियाणा आय प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. साथ ही आवश्यक दस्तावेज ( जो कि सरपंच/पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो) के स्कैन कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा.

Haryana Income certificate online Apply Process

इनकम/आय प्रमाण पत्र फॉर्म ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया:- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए निचे दिए गए सभी प्रक्रिया का अनुपालन करे.

स्टेप 1:- आय प्रमाण पत्र हरियाणा फॉर्म भरने हेतु या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाना होगा. आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से सरला हरियाणा पोर्टल को किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं.

स्टेप 2:- इसके बाद आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा. अब आवेदक को अपना लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड को भरन होगा. उसके बाद कैप्चा कोड को भरकर सबमिट करना होगा. जैसा कि निचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

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नोट:- जिन भी आवेदकों का सरल हरियाणा पोर्टल पर Sign Up कर के अपना लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड जेनरेट नही किये है, उन्हें सबसे पहले अपना आईडी तथा पासवर्ड जेनरेट करना होगा.

स्टेप 3:- लॉग इन करने के बाद नए पेज पर आवेदक को अपना aay praman patra ऑनलाइन भरने के लिए सेवा के लिए आवेदन (apply for services) पर क्लिक करना होगा. उसके बाद उपलब्ध सेवा सूची (View all available service) पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4:- इसके बाद आवेदक को नए पेज पर सर्च बॉक्स में जाकर Income Certificate लिखकर सर्च करना होगा. उसके बाद आवेदक के Haryana Income Certificate का आप्शन आ जायेगा जिसपर क्लिक करना होगा.

स्टेप 5:- इसके बाद आवेदक के सामने नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आवेदक को अपना फैमिली ID के विकल्प पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आवेदक को फॅमिली आईडी को भरना होगा. उसके बाद आवेदक को Member Details को भरना होगा जिसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसको वेरीफाई करना होगा।

स्टेप 6:- इसके बाद आवेदक के सामने Income Certificate Haryana Application Form खुलकर आ जायेगा. आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी डिटेल्स को भरना होगा जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर, आय, माता-पिता का नाम, जिला, तहसील इत्यादि.

स्टेप 7:- इसके बाद आवेदक को हरियाणा इनकम या आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा. साथ ही अगर आय प्रमाण पत्र में संशोधन करना हो तो आवेदक ऑनलाइन Correction भी कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद आय प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जायेगा.

आय प्रमाण पत्र फॉर्म हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन

Haryana aay praman patra form:- हरियाणा के जो भी नागरिक आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं वो लोग ऑफलाइन माध्यम द्वारा भी अपने तहसील से आय प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं. इसके लिए नागरिक को अपने तहसील से आय प्रमाण पत्र फॉर्म को प्राप्त करना होगा।

ऑफलाइन हरियाणा आय प्रमाण पत्र फॉर्म के आवेदन प्रक्रिया

Income Certificate Form Haryana:- हरयाणा इनकम सर्टिफिकेट हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आवेदक को अपने तहसील से या इ-मित्र केंद्र से आय प्रमाण पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा. इसके अलावा आवेदक ऊपर दिए गए लिंक से फॉर्म को डाउनलोड कर के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं.
  • इसके बाद फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों (नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल, माता-पिता का नाम, आय स्त्रोत आदि) को भरना को सावधानी पूर्वक भरना होगा.
  • सभी डिटेल्स को भर लेने के बाद आवेदक को इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना होगा.
  • आवेदन फॉर्म को जोड़ लेने के बाद आवेदक को अपने तहसील में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा.
  • कार्यालय के आधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के बाद आपके फॉर्म को जमा कर लिया जायेगा. जमा हो जाने के आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति की सुचना आपके मोबाइल फोन पर दे दी जाएगी.

आय प्रमाण पत्र फॉर्म के आवेदन की स्थिति को कैसे चेक करें?

हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के कुछ दिन बाद आवेदक अपने फॉर्म की स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे बताये गए प्रक्रिया को फॉलो करे.

  • सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल पर जायें.
  • उसके बाद होम पेज पर Track Application Online पर क्लिक करें.
  • इसके बाद नए पेज पर Revenue Department को चुने.
  • उसके बाद Income Certificate के विकल्प को चुने.
  • अपना Application reference ID को डालकर सर्च करे.
  • इसके बाद अपने आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति या स्टेटस ऑनलाइन देखें.
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Haryana Income Certificate Online Apply – FAQs

1. आय प्रमाण पत्र क्या है?

आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो कि किसी भी नागरिक के आय स्त्रोत या इनकम (चल या अचल संपत्ति) को बताता है. यह प्रमाण पत्र सामान्यतः तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है. जबकि केन्द्रशासित प्रदेशों में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है.

2. आय प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें हरियाणा?

हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करे. सरल हरयाणा पोर्टल पर जायें >> Track Application Online पर क्लिक करे >> Revenue Department चुने >> Application reference ID को भरें >> इनकम सर्टिफिकेट देखें >> आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें या प्रिंटआउट निकल लें.

3. आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आवश्यक दस्तावेज – आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, पैन कार्ड, सरपंच या पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि.

4. हरियाणा आय प्रमाण पत्र का उपयोग क्या है?

छात्रवृति का लाभ लेने में, स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने में, इनकम टैक्स भरने में, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने में, सरकारी योजना का लाभ लेने में, सरकारी आवासों का लाभ प्राप्ति हेतु, सब्सिडी लेने में, अन्य प्रमाण पत्र बनवाने में.

5. आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म की वैधता फॉर्म में उल्लेखित वित्तीय वर्ष पर आधारित होता है. सामान्यतः आवेदक को 1 वर्ष बाद आवेदक को अपना नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरुरत पडती है.

अंत में – हरियाणा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन

Aay Praman Patra Form Haryana:- ऊपर के लेख में हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसकी प्रक्रिया को बताया गया है. साथ ही Haryana income certificate Application form PDF Download कर के ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया को बताया गया है. अगर किसी आवेदक को आय प्रमाण पत्र हरियाणा फॉर्म से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है.

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