[2024] बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Death Certificate application form

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Bihar Death Certificate Application Form):- मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरुरी आवश्यक दस्तावेज है जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद बनवाना जरुरी है। जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत व्यक्ति का Mrityu Praman Patra बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। मृतक के परिवार के लोगों को मृत व्यक्ति का Death certificate application form भरकर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों को चुन सकते हैं।

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आज के इस पोस्ट में बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे करे, इसके प्रक्रिया को डिटेल में बताया गया है। साथ ही Bihar Mrityu Praman Patra Form के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों को भी साझा किया गया है। अतः पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Bihar Death Certificate Application Form

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो कि मृत व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदारों द्वारा बनवाया जाता है। इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति के मरने की तिथि, मरने का कारण आदि लिखा होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही मृत व्यक्ति द्वारा चुने गए सही उत्तराधिकारी का पहचान होता है।

अतः बिहार के जिन भी निवासियों को BIHAR MRITYU PRAMAN PATRA APPLICATION FORM के लिए online या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे मृत व्यक्ति का Death Certificate मृत्यु के ठीक 21 दिनों के भीतर बनवाना होता है। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 21 दिनों के अन्तराल में बनवाते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। साथ ही यदि आवेदक 21 दिनों के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो विलम्ब शुल्क के साथ बनवाना होगा।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय / सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना होगा। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लोगों को Bihar Death Certificate बनवाने के लिए नगर निगम मुख्यालय / नगर परिषद या नगर पालिका से संपर्क करना होगा।

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म – हाइलाइट्स

लेख का नाम Bihar Death Certificate Online Apply
विभाग का नाम राजस्व विभाग बिहार
उद्देश्यबिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कैसे बनवाएं
लाभार्थीबिहार के निवासी
आधिकारिक पोर्टलक्लिक करें
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for Bihar Death Certificate:- बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना जरुरी है।

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्ममृत व्यक्ति का आधार कार्ड
FIR कॉपी (दुर्घटना होने पर)निवास प्रमाण पत्र
हॉस्पिटल में मौत होने पर हॉस्पिटल द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेटविलंबित पंजीकरण की स्थिति में शपथ पत्र
राशन कार्ड की फोटोकॉपीमृतक के पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मृत्यु पंजीकरण आवेदन फॉर्म हेतु आवेदन प्रक्रिया

बिहार के निवासी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों द्वारा अप्लाई (रजिस्ट्रेशन) कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति घर बैठे ही ऑनलाइन बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को सेव कर रखना होगा।

यदि आवेदक ऑफलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से प्राप्त करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ना होगा । दोनों प्रक्रियावों को क्रमशः बताया गया है।

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Bihar Death Certificate Online Apply:- बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु online आवेदन कैसे करे इसके लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें।

चरण 1:- Mrityu Praman patra Bihar के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आधिकारिक पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर जाना होगा।

चरण 2:- डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को जेनरेट करना होगा।

चरण3:- यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट होने के बाद आवेदक को लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने का बाद आवेदक के सामने ऑनलाइन Bihar Death Certificate Application Form खुलकर आ जायेगा।

चरण 4:- इसके बाद बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा। जैसे कि जन्म दिनांक, नाम, मोबाईल नंबर, लिंग और आयु इत्यादि।

चरण 5:- इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर के अपलोड करना होगा। जैसे कि आधार कार्ड, FIR कॉपी, हॉस्पिटल मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र इत्यादि।

चरण 6:- सभी प्रक्रियाएं पूरा हो जाने पर आपके फॉर्म को सत्यापित किया जायेगा उसके बाद Bihar Mrityu Praman Patra मृत व्यक्ति के परिवार को सौप दिया जायेगा।

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

जिन भी व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है वो ऑफलाइन माध्यम द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से BIHAR MRITYU PRAMAN PATRA REGISTRATION FORM को प्राप्त करना होगा। इसके आलवा नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • बिहार डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा । जैसे कि मृतक का नाम, निवासी, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, माता-पिता का नाम, पंजीकरण संख्या इत्यादि।
  • सभी डिटेल को भर लेने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, FIR की कॉपी इत्यादि।
  • डाक्यूमेंट्स को आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ लेने के बाद सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • कार्यालय आधिकारी द्वारा फॉर्म को चेक किया जायेगा। सभी डिटेल सही होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र सौप दी जाएगी।

बिहार डेथ सर्टिफिकेट के लाभ

Bihar Death Certificate Benefits:- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद निम्नलिखित लाभ मृतक के परिवार को मिलता है।

  • मृतक द्वारा चुने गए नॉमिनी या उत्तराधिकारी की पहचान।
  • बीमा राशि लेने में सहायक।
  • बैंक खाते में जमा राशि की निकासी में सहायता
  • भूमि स्थान्तरण हेतु
  • विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने में

अंत में –

ऊपर के लेख में बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म से जुड़ी जानकारियों को साझा किया गया है। जैसा कि ऑनलाइन व ऑफलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को साझा किया गया है।

साथ ही बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची को भी साझा किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस पोस्ट से सम्बंधित अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।

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FAQ –

1. मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है?

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों का प्रयोग कर के बनवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जबकि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को अपने तहसील से मृत्यु परमं पत्र आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होता है।

2. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

मृतक का आधार कार्ड, हॉस्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, शपथ प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, FIR की कॉपी दुर्घटना होने पर इत्यादि

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