बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई 2023 Bihar Income Certificate Online Apply:- बिहार का कोई भी नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित आरटीपीएस बिहार पोर्टल पर आसान प्रक्रियाओं को फॉलो कर आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) को बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नागरिकों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा।
आरटीपीएस बिहार पोर्टल के अतिरिक्त राज्य के नागरिक ऑफलाइन माध्यम भी अपने आय प्रमाण पत्र के अप्लाई कर सकते हैं। किंतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में काफी समय और पैसे की क्षति होगी।
अतः आज के इस लेख में डिटेल में साझा करेंगे कि ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें (Bihar Income Certificate Online Apply)? साथ ही बिहार इनकम सर्टिफिकेट बनवाने किन आवश्यक दस्तावेजों/ डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ना है इसकी सूची को भी साझा किया है। अतः पोस्ट में बताए गए सभी प्रक्रियाओं को ध्यान से पढ़ें एवं फॉलो करें।
आरटीपीएस बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें |
बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक एवं डाउनलोड | आरटीपीएस बिहार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
Contents
- 1 बिहार इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- 2 बिहार आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें । Bihar Income Certificate Online Apply
- 3 Offline RTPS Bihar income certificate Apply
- 4 सारांश – आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई बिहार – income certificate online apply bihar
- 5 FAQ – RTPS बिहार ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन
- 6
- 7
बिहार इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
ऑनलाइन या ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र बिहार में बनवाने के लिए इनकम सार्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपलोड करना होता है।
- नागरिक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के राशन कार्ड की छायाप्रति
- स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- नागरिक का सैलरी स्लिप डिटेल
- अथवा डीडीओ द्वारा बनाया गया पिछले 12 महीनों का वेतन का विवरण
- अन्य पहचान पत्र आवश्यकता पड़ने पर – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि
बिहार आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें । Bihar Income Certificate Online Apply
बिहार राज्य के नागरिकों को आरटीपीएस इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्विस ऑनलाइन बिहार पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा।
ध्यान रहे ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर ले। अब नीचे दिए गए संपूर्ण प्रक्रिया को देखें।
स्टेप 1:– बिहार में ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिक को सबसे पहले आरटीपीएस बिहार सर्विस पोर्टल पर जाना होगा। RTPS service online portal पर जाने के लिए क्लिक करें।
स्टेप 2:– आरटीपीएस ऑनलाइन सर्विस पोर्टल पर जाने के बाद होम पेज पर लिखे ऑनलाइन आवेदन के विकल्प में जाना होगा। जैसे कि चित्र में देखें।
स्टेप 3:– अब आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरने के लिए “लोक सेवाएं” विकल्प में जाकर “सामान्य प्रशासन विभाग” ऑप्शन को चुनना होगा।
स्टेप 4:– अब इसके बाद आपके सामने खुले हुए पेज पर “आय प्रमाण पत्र का निर्गमन” विकल्प में जाकर दिए गए “अंचल स्तर पर” क्लिक करना होगा।
स्टेप 5:– क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नागरिक को आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी डिटेल्स को भरना होगा।
स्टेप 6:– बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में आवेदक का विवरण एवं आपके सर्विस से जुड़ी आय के बारे में डिटेल को भरना होगा। जैसे कि आपका व्यवसाय का है एवं अन्य आय के स्त्रोत इत्यादि।
स्टेप 7:– बिहार आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स पर लेने के बाद नागरिक को नीचे दिए गए स्वघोषणा डिटेल को पढ़कर I Agree पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरकर नीचे लिखें प्रोसीड (Proceed) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 8:– जैसे ही प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा। इस आए हुए ओटीपी को आपको वैलिडेट करना है उसके बाद खुले हुए आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म का निरीक्षण करना है कि कोई डिटेल आपने गलत तो नहीं भरा है।
इस प्रकार बिहार का कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल में कंप्यूटर की सहायता से बिहार आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।
Offline RTPS Bihar income certificate Apply
यदि किसी नागरिक ऑनलाइन माध्यम बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भर कर अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वह ऑफलाइन माध्यम द्वारा भी बिहार इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए प्रक्रिया देखें।
1. बिहार राज्य के नागरिकों को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले अपने तहसील या ब्लॉक से इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
2. आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी डिटेल को भरना होगा। जैसे कि आवेदक का नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय ब्यौरा, पता, जिला, पिनकोड आदि भरना होगा।
3. सभी डिटेल भरने के बाद आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों के छाया प्रति को application form के साथ संलग्न करना होगा।
4. अब इसके बाद आप को बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा। कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आपके द्वारा दिए गए सभी डिटेल्स को चेक किए जाएंगे।
5. यदि आपके द्वारा दिया गया संपूर्ण विवरण सही होगा तो आपके आय प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा।
6. बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन के पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन संख्या का प्रयोग कर नागरिक अपने आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति या स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
7. आप का आय प्रमाण पत्र बन जाने के बाद नागरिक ऑनलाइन माध्यम द्वारा इस रजिस्ट्रेशन संख्या का प्रयोग कर घर बैठे ही ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
सारांश – आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई बिहार – income certificate online apply bihar
बिहार आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नागरिक को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आरटीपीएस बिहार पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद होमपेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के विकल्प में जाकर लोक सेवाएं ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ऑप्शन आय प्रमाण पत्र निर्गमन विकल्प को चुनते ही इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद पूछे गए सभी डिटेल्स को भरकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे हैं आप जो भी आय प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर रहे हैं और साफ-सुथरी हो।
आय प्रमाण पत्र के आवेदन (Bihar Income Certificate Online Apply) के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या को अवश्य नोट कर ले। आय प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन संख्या के मदद से ही आप आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके बाद आय प्रमाण पत्र के डिजिटल प्रारूप को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
FAQ – RTPS बिहार ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन
बिहार आरटीपीएस आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – service online.bihar.gov.in
आय प्रमाण पत्र को बनवाने के बाद एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन संख्या / नंबर की मदद से आप आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नागरिक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, अन्य पहचान पत्र इत्यादि।
आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने या 1 वर्ष तक ही होता है।
ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नागरिक आरटीपीएस बिहार पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन विकल्प में जाएं। इसके बाद लोक सेवाएं विकल्प में जाकर सामान्य प्रशासन विभाग ऑप्शन में से आय प्रमाण पत्र निर्गमन विकल्प को चुनना होगा। अब आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर अप्लाई कर दें।
सर्वप्रथम service online.bihar.gov.in पोर्टल पर जायें >> नागरिक अनुभाग विकल्प में जायें >> सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और ऑप्शन पर क्लिक करें >> आवेदन संख्या व नाम को भरें >> आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें