पीएम अटल पेंशन योजना का मतलब क्या है? APY Online Registration

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पीएम अटल पेंशन योजना

Atal Pension Scheme आवेदन फॉर्म | APY Online Registration | पीएम अटल पेंशन योजना आवेदन | atal pension yojana in hindi

अटल पेंशन योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा लायी गयी योजना है।  इस योजना में  भारत सरकार देश  के नागरिको के लिए असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिको को पेंशन देती है। अटल पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को 60 वर्ष की उम्र के बाद  से प्रति माह 1000  से 5000 रुपए  तक की राशि APY  के लाभार्थियों को दी जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने  के लिए ग्राहकों को अपने बैंक में इस योजना के लिए आवेदन करना होगा,इसके बाद उनके बचत  खाते  में से प्रति माह या प्रति वर्ष एक निश्चित राशि इस योजना के लिए काट ली जाएगी। जो उन सभी लाभार्थियों को उनके 60 वर्ष के होने के बाद ब्याज सहित प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगी। 
 
योजना का नाम –    पीएम अटल पेंशन योजना
शुरुआत           –     भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
दिनांक             –    09 मई  2015
मंत्रालय           –    वित्त विभाग
कारण             –    असंगठित क्षेत्रो के कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करना 
 

APY पीएम अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने बनाई है। इस योजना के तहत भारत के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिको को APY पेंशन उनके 60 साल के उम्र के बाद मिलेगी। 
भारत में सरकारी नौकरी या किसी संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओ को उनकी नौकरी के बाद पेंशन दी जाती है या उनके रिटायरमेंट के बाद जो उनके नौकरी के कार्यकाल में उनकी सैलरी से कुछ भाग प्रोविडेंट फण्ड के रूप में काटा जाता है जो उनके उनकी नौकरी के बाद ब्याज सहित वापस किया जाता है।
परन्तु हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक को ऐसी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। जिस कारण असंगठित श्रमिको के भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। जिस कारण से भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना का निर्माण किया, ताकि देश के नागरिको का भविष्य को सुरक्षित कर सके। 
 
 

APY अटल पेंशन योजना में आवेदन 

अटल पेंशन योजना में केंद्र सरकार ने आवेदकों को उनके सुविधा के हिसाब से ही आवेदन भरने का विकल्प दिया है। APY में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन  आवेदन के लिए आवेदक बैंको से संपर्क कर सकते है और ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी आवेदक अपने बैंक एक द्वारा दी गयी साइट पर जाकर संपर्क कर सकते है। 
APY  में शामिल होने के लिया सभी आवेदकों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। जो श्रमिक  इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो किसी भी राष्ट्रीय बैंक में जाकर अपना बचत खाता खुलवा सकते है। 
 
 

अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन 

  • (APY)  के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने बैंक के द्वारा पारित की गयी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी आवेदक अपना आवेदन कर सकते है। 
  • आवेदक को  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अटल पेंशन योजना के पेज पर जाना होगा। 
  • होम पेज खुलते ही e-services पर क्लिक करे।  
  • इसके बाद सामाजिक सुरक्षा योजना (social security scheme ) पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके उपरान्त डेस्कटॉप के स्क्रीन पर एक फॉर्म आएगा जिसमे आवेदकों को उनकी जानकारी देनी होगी। 
  • आधार कार्ड को स्कैन करने उसके साथ लगाना होगा। 
  • अपने पसंद के अनुरूप पेंशन योजना की राशि का चुनाव करके फॉर्म को जमा करवाना होगा। 

 अटल पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

  • आवेदन कर्ता का बैंक बचत खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 
  • अपने बैंक की शाखा में जाकर वहां से आवेदक  पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर  सकता है। 
  • आवेदन पात्र को भर कर  उसके साथ बैंक अकाउंट की पास बुक की कॉपी लगानी है 
  • आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा। 
  • आगे की प्रक्रिया बैंक द्वारा की जाएगी तथा उसके उपरान्त आपके चुनी की गयी राशि के मुताबिक़ ही वक़्त पर उसमे से राशि काट ली जाएगी। 

Atal Pension में लगने वाले मुख्य दस्तावेज 

  • आधार कार्ड जो आवेदकों के मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो। 
  • बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी। 
  • मोबाइल नंबर 
  • स्थायी पता (बिजली का बिल ,पानी का बिल ,टेलीफोन का बिल ,किराये पर रहने के स्थिति में रेंट एग्रीमेंट )
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

योजना के लाभार्थी 

  • असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता 
  • जो टैक्स देता की सूचि में न हो। 
  • जिसकी उम्र 18 -40 तक की हो 
  • भारतीय नागरिक हो 
  • जिनकी उम्र के साथ कमाई काम होने लगती है। 
  • दिहाड़ी मजदूर 
  • मछली पालक
  • किसान
  • दुकानदार 
  • छोटे मजदुर 
  • टायर ,पंक्चर लगाने वाले 

योजना के लिए कौन पात्र नहीं है 

  • किसी भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 
  • बिज़नेस मैन 
  • टैक्स देने वाला कोई भी आदमी 
  • किसी भी तरह से सामजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति 
  • नेता 
  • अभिनेता 
  • डॉक्टर 
  • अध्यापक 
  • पुलिस 
  • सेना

  योजना के लाभ

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य सुरक्षित करना। 
  • कार्यकाल के बाद भी एक अच्छा जीवनयापन। 
  • बाजार में पैसो का बहाव बना रहता है। 
  • सरकार द्वारा भी अंशदान किया जाता है। 
  • जमा किये हुए पैसों को ब्याज लगाने से उसके क़ीमत में वृद्धि। 
  • बुढ़ापे में आत्मनिर्भर। 
  • मनचाहा नॉमिनी की नियुक्ति। 
  • अपने आय के मुताबिक़ ही योजना में राशि जमा करवाना। 
  • प्रति महीने या हर तीन महीने में बहुत ही कम राशि का ही योगदान करने की आज़ादी है। 
  • आवेदक के मृत्यु उपरान्त उसके पति/पत्नी या दोनों के मृत्यु के बाद चुने हुए नॉमिनी को पैसा मिलता है।
  • पैसा कभी डूबता नहीं है।
  • इस योजना में अपना खाता बंद करवाने के बाद भी आवेदकों को उनकी राशि ब्याज सहित दी जाती है। 

योजना का उद्देश्य 

APY का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन देना ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस योजना के द्वारा पेंशन देकर सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक  और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सभी सरकारी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके नौकरी उपरांत पेंशन दी जाती है परन्तु ऐसा कोई भी नियम असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं है,जिस कारण सभी असंगठित श्रमिकों के लिए  भविष्य काफी चिंताजनक होती है। अतः यह योजना भारत के सभी वर्ग के लोगो को सशक्त बनाने का अग्रिम निर्णय है। 

 

योजना के नियम 

  • इसमे केवल भारत के नागरिक ही लाभ उठा सकते है। 
  • इस योजना में आवेदन केवल  18 – 40 उम्र तक के लोग ही कर सकते है।
  • आवेदक अपने नॉमिनी खुद चुन सकते है और वो किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते है।  
  • APY में आवेदक को हर महीने पैसे खुद भरने की जरूरत नहीं होगी वो सीधे आवेदकों के बैंक खाते से काट लिए जायेंगे। 
  • पैसो का भुगतान न होने पर अटल पेंशन खाता बंद कर दिया जायेगा। 
  • खाता बंद होने के उपरान्त जितनी भी राशि आवेदक ने जमा करवाई है उसमे ब्याज लगा कर आवेदक को वापस कर दिया जायेगा। 
  • खाते में पैसे न होने पर हर महीने आवेदक को पेनॉल्टी भरनी होगी। 
  • खाते में पैसे न होने के स्थिति में 6 महीने में खाते को फ्रीज कर दिया जायेगा और एक साल की अवधि होने पर खाते को डीएक्टिवेट कर दिया जायेगा। 
  • 60 वर्ष से काम आयु में ही मृत्यु हो जाने पर हर महीने आवेदक के पति /पत्नी को पेंशन की राशि दी जाएगी। 
  • आवेदक के पति /पत्नी की भी मृत्यु हो जाने पर पेंशन की राशि आवेदक के द्वारा चुने गए नॉमिनी को दी जाएगी। 

 

APY योजना का फॉर्म 

योजना फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी 
  • (Bank) बैंक का नाम 
  • बैंक अकाउंट नंबर 
  • बैंक ब्रांच 
  • आवेदक का नाम 
  • आवेदक की जन्म तिथि 
  • ईमेल आई डी 
  • मोबाइल नंबर 
  • आधार नंबर 
  • (Nominee) नॉमिनी का नाम 
  • नॉमिनी के साथ रिश्ता 
  • नॉमिनी का ब्यौरा 
  • इस योजना में कौन सी पेंशन योजना का चुनाव करना है 
  • पेंशन की जानकारी 

अटल पेंशन योजना और  नेशनल पेंशन योजना 

पीएम अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना दोनों अलग अलग योजनाए है। हालांकि दोनों ही योजनाओ में भारत सरकार आवेदकों को पेंशन देती है।  अटल पेंशन योजना और नेशनल  पेंशन योजना दोनों में ही सरकार 60 के उम्र  के बाद आवेदकों को पेंशन देती है
किन्तु इन दोनों योजनाओ में सबसे बड़ा फर्क ये ही है की दोनों में सरकार पेंशन तो देती है परन्तु दोनों योजनाओ में राशि एक बराबर नहीं होती। APY में सरकार ने राशि को निश्चित किया हुआ है, सभी आवेदकों को 1000 -5000 तक की ही राशि प्रदान की जाती है, तथा इसमें उसके हिसाब से ही पैसों का भुगतान करना होता है। 
परन्तु नेशनल  पेंशन योजना में ऐसा नहीं है आवेदक को 60 साल के बाद कितनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी वो उसके हर महीने जमा करवाने वाली राशि पर निर्भर करेगा। 
यानी नेशनल पेंशन योजना में  आवेदकों को 5000 रुपया से भी ज्यादा की राशि हर महीने प्राप्त हो सकती है। 
 
नेशनल पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह ही है की इसमें कोई राशि निश्चित नहीं है।  आवेदकों को जितना भुगतान किया होगा उसी के हिसाब से पेंशन की राशि दी जाएगी। 
 
नेशनल पेंशन योजना में टैक्स जमा करने वाले को बड़ा लाभ होता है। इस योजना में सरकार सभी टैक्स देने वालो को छूट देती है। 
 
 

योजना से लाभ कैसे ले?

APY  का लाभ उठाने  के लिए सभी आवेदकों को इस योजना का आवेदन पत्र भरना होगा तथा इस योजना से सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए इस योजना में आवेदन करना होगा। भारत सरकार ने इस योजना के लिए कई बड़े नियम बनाये है तथा कुछ बंदिशे भी लगाई है जिसका आवेदक को ज्ञान होना बेहद ही जरुरी है। 
पीएम APY का लाभ लेने के लिए सभी आवेदक अपने राष्ट्रीय बैंक में जल्द से जल्द बचत खाता खुलवाना होगा उसके पश्चात अपने पसंदीदा भुगतान राशि का चुनाव करके उसका लाभ ले सकते है। सभी लाभार्थियों को 60 वर्ष तक राशि का भुगतान करना होगा। उसके बाद आवेदक द्वारा चुने हुए भुगतान राशि के आधार पर हर महीने पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जाएगी। 
 
 

Atal Pension योजना की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी ?

(APY) की आवश्यकता हमारे देश में इसलिए पड़ी क्यों की हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको को तबतक ही राशि मिलती है जबतक वो उस जगह पर काम करते है। उन्हें उनकी नौकरी के बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है । बाकी कुछ निजी नौकरी या संगठित क्षेत्रो में कार्यरत लोगो को उनकी रिटायरमेंट के वक़्त पैसा दिया जाता है, तथा और भी कई सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है। 
सरकारी नौकरी वालो को रिटायरमेंट के बाद पैसा और पेंशन दी जाती है ताकि नौकरी के बाद भी उनकी जिंदगी सुचारु रूप से चल सके ,और इनका भविष्य सुरक्षित हो। परन्तु असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है।  उन्हें केवल तभी तक तनख्वा दी जाती है जब तक वो लोग उस क्षेत्र में कार्यरत है। 
 
नौकरी काल अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जाती जिससे उनका भविष्य अँधेरे में चला जाता है। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना का प्रारम्भ किया ताकि नौकरी के बाद भी श्रमिकों को किसी पर भी निर्भर न होना पड़े। इस लिहाज से भारत सरकार को इस योजना की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार इस योजना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी फैला रही है।
 
 

पेंशन योजना में निकासी प्रक्रिया 

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को इसका लाभ उनके 60 वर्ष के आयु के बाद हर महीने पैसे मिलते है। 60 वर्ष की आयु तक कोई भी लाभार्थी अपने पेंशन योजना के खाते को बंद नहीं कर सकता। परन्तु इस खाते को कुछ ख़ास मौको पर बंद करवा सकते है जैसे आवेदक के मृत्यु की स्थिति में ,पैसा वक़्त पर जमा न करवाने के स्थिति में आवेदक का खाता बंद हो सकता है। 
 
ख़ास परिस्थितिया जब आवेदक इस योजना से निकास हो सकता है 
  • लाभार्थी के मृत्यु के स्थिति में : 60 वर्ष से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक द्वारा जमा किया गया राशि उसके पति या पत्नी को मिलेगी। अगर इन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो आवेदक द्वारा चुने गए नॉमिनी को ये राशि दी जाएगी। 
  • 60 वर्ष से आयु के बाद : 60 वर्ष के आयु के बाद आवेदकों को इस योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी इसका मतलब 60 वर्ष के आयु के बाद लाभार्थी को कोई पैसा नहीं देना होगा। 

APY योजना की शर्तें 

  • आवेदक भारत का वासी हो। 
  • उससे किसी भी प्रकार का कोई अन्य लाभ किसी अन्य संगठन से न मिलता हो। 
  • लाभार्थी असंगठत क्षेत्र में कार्यरत हो। 
  • लाभार्थी टैक्स देने के योग्य न हो 

APY योजना में निश्चित राशि न जमा करवाने के स्थिति में 

APY में अगर आवेदक अपनी निश्चित जमा राशि का भुगतान नहीं करता है तो आवेदक का अकाउंट 6 महीने बाद फ्रीज कर दिया जायेगा। अगर इसके बाद भी निवेशक  राशि का निवेश नहीं करता है तो 12 महीने के बाद अकाउंट को निष्क्रिय (Deactivate ) कर दिया जायेगा और 2 साल बाद इस अकाउंट को बंद कर दिया जायेगा। और अबतक जमा राशि में कुछ ब्याज लगा कर निवेशक को दे  दिया जायेगा। 

एपीवाई योजना अंशदान चार्ट APY Scheme Contribution Chart

APY चार्ट में भुगतान राशि का पूर्ण विवरण है। अतः आप इस दिए गए APY चार्ट पर क्लिक कर के पूरी भुगतान राशि का योग्यता देख सकते है।

यह भी पढ़े : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PM Mudra Yojana

पीएम एपीवाई के लिए टोल फ्री नंबर (APY Tollfree Number)

इस पेंशन योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है ताकि इस योजना के बारे में किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी चाहिए हो तो सभी आवेदक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शंका का निवारण कर सकते है। 
टोल फ्री नंबर -1800 -110 -069 
इस योजना में किसी भी तरह के जानकारी हेतु इस टोल फ्री नंबर पर कॉल  सभी तरह की जानकारी ले सकते है। 
 

सम्बंधित प्रश्न QNA

 

1. अटल पेंशन योजना का कार्ड कैसे बनवा सकता हूं?
इस योजना के लिए किसी कार्ड की जरुरत नहीं होती ,इस योजना  देने के लिए ऑनलाइन और बैंक में आवेदन पत्र मौजूद होते है ,जिससे भर के इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। 
 
 
2. इस में सर हमने अटल पेंशन योजना करवाया था लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत उसको सुधारने के लिए क्या करना?

जिस भी बैंक  में APY शुरू करवाई थी वहां से ही सुधार का फॉर्म लेकर उसमे अपनी सारी जानकारी नॉमिनी की जानकारी सुधार  की हुई जन्म की तारीख भरके उस फॉर्म को बैंक में जमा करवाना होगा। 

 
3. अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ही आदमी दोनों प्लान ले सकता है या नहीं
हां ,एक ही आदमी प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना और इस  योजना में निवेश कर सकते है। क्योकि ये दोनों ही निवेश एक दूसरे से अलग है और कोई भी आदमी ही समय में दोनों योजनाओ में निवेश कर सकते है। 
 
 4. अटल पेंशन योजना 106 से शुरू है दो साल हो गया क्या राशि बढाया जा सकता है?
            
हाँ ,इस योजना में सरकार इस बात का भी पूरा ध्यान रखती है अगर वक़्त के साथ निवेशक की आमदनी बढ़ रही है तो बिछ में हम निवेश करने वाली राशि में बदलाव भी कर सकते है।  
 
5. अटल पेंशन योजना में नॉमिनी स्पाउस का नाम चेंज कैसे करवाते है?
         
इस योजना में नॉमिनी (Nominee) का नाम बदलने के लिए निवेशक को बैंक में जाकर  APY का सुधार आवेदन पत्र लेना होगा ,इसके बाद जिस नॉमिनी का नाम अपने APY में डालना है उसकी पूर्ण जानकारी देकर नए नॉमिनी के सारे दस्तावेज की फोटोकॉपी को बैंक में जमा करवा कर नॉमिनी का बदलाव कर सकते है। 
 
6. अगर अटल पेंशन योजना में 60 साल की उम्र के बाद दोनो की मौत हो जाती है तो नोमिनोज को क्या फायदा?
 
अगर अटल पेंशन  निवेश करने वाले की 60 साल की उम्र में मृत्यु भी हो जाती है तो उस निवेशक के बदले पेंशन की राशि उसके पति/पत्नी  को दी जाएगी और अगर पति/पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो निवेशक के द्वारा चुने गए नॉमिनी को वो राशि दी जाएगी। 
 
7. APY में नॉमिनी अपडेट ऑनलाइन कैसे करें? apy me nominee update online kaise kare 
   
इस योजना में किसी भी तरह के बदलाव के लिए ऑनलाइन भी एक फॉर्म को भरना होता है (करेक्शन इन सब्सक्राइबर डिटेल्स )इस फॉर्म को ऑनलाइन भर के निवेशक अपने इस योजना में किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है। 
 
8. क्या अटल पेंशन योजना प्राइवेट महिला शिक्षक के लिए भी है? 
      
पीएम पेंशन योजना भारत के सभी नागरिक के लिए है पर शर्त यह है की उस आवेदक का नाम टैक्स देने की लिस्ट में ना हो, और वो किसी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो। 
 
9. क्या हम अटल पेंशन योजना को बिच में बंद कर सकते हैं?  
 
हम खुद से इस योजना को बीच में बंद नहीं कर सकते ,परन्तु कुछ परिस्थति में यह मुमकिन है। जैसे अगर आवेदन के बचत खाने में पैसे न हो ,निवेशक की मृत्यु हो जाये तो बैंक बीच में ही पेंशन योजना को बंद कर देता है। 
 
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