राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन, पात्रता, जिलेवार लिस्ट 2024

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन UP:-उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ किया है. Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत उन गरीब व असहाय परिवारों को वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा जिस परिवार कमाऊ व्यक्ति अथवा घर के मुखिया की मृत्यु हो गयी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ राज्य सरकार द्वारा ऐसे गरीब परिवारों को 30,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना को गतिशील रूप से निर्वहन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को सौंपी गयी है

राज्य के बहुत सारे नागरिकों को यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में ज्ञात नहीं है। अतः इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारियों को साझा करने वाले है। जैसे की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करे? साथ ही Rastriya Parivarik Labh Yojana योजना का उद्देश्य एवं विशेषताएँ, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज, लाभ आदि के बारे में इस लेख में जानेगे। अतः नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS से जुडी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़े

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना स्टेटस चेक कैसे करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना
अब उत्तर प्रदेश शौचालय के लिए रजिस्ट्रेशनआयुष्मान योजना कार्ड में बीमारियों का इलाज

Contents

हाइलाइट्स: UP Parivarik Labh Yojana Apply

विषय राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
विभाग समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 
उद्देश्य गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना 
सहायता राशि 30,000 रूपये की आर्थिक मदद यूपी सरकार द्वारा 
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे आते है 
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया-Rashtriy Pariwaik Labh Yojana Online Apply
आधिकारिक वेब पोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में ऐसे बहुत से गरीब परिवार है जिनका भरण पोषण घर के किसी एक या दो सदस्य द्वारा संचालित किया जाता है. फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है.

अगर घर के कमाऊ व्यक्ति या मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उप राज्य सरकार परिवार को वित्तीय सहायता हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है. 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (यूपी) के अंर्तगत पंजीकृत परिवार को 30,000 रूपये धनराशि की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान कि जाएगी. इस योजना का लाभ राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जायेगा. 

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यूपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहायता योजना का लेटेस्ट अपडेट 

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत शुरूआती समय में इस योजना के पात्र व्यक्तियों को 20,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी. अब इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि में संशोधन किया गया है. यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने वाले परिवारों अब आर्थिक राशि 30,000 रूपये तक प्रदान की जाएगी.

जिससे इस मुआवजा से गरीब व असहाय परिवार के जीवन यापन में सुधार होगा. इस योजना के तहत आवेदन अथवा पंजीकरण करने वाले परिवारों को National Family Benefit Scheme की धनराशि 45 दिनों के अन्तराल में प्रदान कर दी जाएगी.

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने का उद्देश्य 

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना. इस योजना के निम्न उद्देश्य है-

  • ऐसे परिवार जिनके घर के रोजगार या कमाऊ व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, उन्हें 30,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
  • सरकार द्वारा दिए गए धनराशि से गरीब व असहाय परिवारों के जीवन में कुछ सुधार आयेगा.
  • इस धनराशि की मदद से गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए छोटा मोटा व्यवसाय को खोल सकते है.
  • पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे अकाउंट में ट्रान्सफर किये जायेंगे. इससे जरूरतमंद परिवार को लाभ मिल सके और जालसाजी से बचा जा सके.

उप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेज 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन करने हेतु कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है. अतः NFBS एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों का प्रतिलिपि जरुर रखे.

  • आवेदक कर्ता का आधार कार्ड 
  • आवासीय प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड इत्यादि)
  • बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि 
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड (आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का नाम हो)
  • कमाऊ व्यक्ति या परिवार के मुखिया सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक वैध मोबाइल नंबर
  • उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाणिकता के लिए निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवश्यक पात्रता

अगर आवेदक ऑनलाइन यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कुछ जरुरी आवश्यक पात्रता होना जरुरी है.

यदि लाभार्थी ऑफलाइन तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को भरता है, तो जरुरी पात्रताएं सिद्ध करने हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट्स को संलग्न करना होगा.

➢ NFBS एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन के आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है.

➢ इस योजना का लाभ केवल वही गरीब परिवार परिवार ले सकते है जिस परिवार में कमाऊ व्यक्ति या घर के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो गयी है.

➣ योजना के लाभ उन्ही परिवार को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है. साथ ही परिवार के घर के मृत मुखिया सदस्य की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो.

➢ शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप कमजोर व गरीब परिवारों का वार्षिक आय UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत 56,000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

➢ ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप असहाय व गरीब परिवारों का वार्षिक आय यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 46,000 (46 हज़ार) रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

➣ उम्मीदवार या लाभार्थी का राष्ट्रीय बैंक में खाता होना अनिवार्य है. क्यूँकि योजना पालिसी के तहत वित्तीय धनराशि आवेदक कर्ता के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर किये जायेंगे.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी से आवेदक को मिलने वाला लाभ

NFBS योजना की शुरुआत उन परिवारों को ध्यान में रख कर आरम्भ किया जो गरीब परिवार अपने घर के मुखिया सदस्य को खो चुके है. अतः इस योजना का मिलने वाला लाभ निम्न लिखित है-

➢ यूपी पारिवारिक लाभ योजना के तहत उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिस परिवार के कमाऊ व्यक्ति की दुर्घटना, बीमारी या किसी कारण से मृत्यु हो गयी है. 

➢ घर के रोजगार मुखिया सदस्य की मृत होने पर NFBS योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

➣ नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत सारी धनराशि आवेदक के बैंक खाते में 45 दिन के अंदर ही ट्रान्सफर किये जायेंगे.

➢ सरकार द्वारा यह सम्पूर्ण राशि किस्तों में ना देकर एक साथ ही बैंक खाते में भेजे जायेंगे. 

➢ इस योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश राज्य के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवार लाभान्वित होंगे.

➣ सरकार द्वारा आवंटित की जाने वाली NFBS योजना धनराशि से गरीब परिवार के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. साथ ही इस धनराशि से लाभार्थी अपने लिए कोई छोटा मोटा व्यवसाय को शुरू कर सकता है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन से जुड़े दिशा निर्देश

आवेदक कर्ता को NFBS योजना का एप्लीकेशन form को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जारी किये गए दिशा-निर्देश को जान लेना चाहिए. अगर कोई भी व्यक्ति पारिवारिक लाभ योजना के लिए अनैतिक तरीके से रजिस्ट्रेशन या आवेदन करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है.

अतः यूपी पारिवारिक लाभ योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने से नीचे दिए गए जरुरी दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ ले.

➣ NFBS योजना एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारियां अंग्रेजी में भरनी होगी.

➣ आवेदक कर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत बैंक खाते का डिटेल को देना होगा.

➢ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के तहत लोकल या सहकारी बैंक खाते के विवरण मान्य नहीं किये जायेंगे.

➢ गरीब परिवार के आय स्त्रोत को जानने हेतु तहसील द्वारा जारी किये गए आय प्रमाण को ही आवेदन फॉर्म के साथ स्वीकार किये जायेंगे.

➣ घर के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र तहसील, जिला अस्पताल, ग्राम पंचायत प्रधान, नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया हो.

➢ आवेदक कर्ता द्वारा जारी किये गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण किया जायेगा. यदि आपके आवेदन फॉर्म या जारी किये गए डाक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्यवाही की जा सकती है.

➢ आवदेक कर्ता अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन कर के एक फाइल में स्टोर कर लें. क्यूँ कि आवेदक कर्ता के सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा. 

➣ लाभार्थी द्वारा जारी किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की अपलोडींग साइज़ 20 KB से कम होनी चाहिए. 

➣ लाभार्थी के फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान की साइज़ भी जेपीईजी फॉरमेट में 20kb से कम होनी चाहिए.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन कैसे करें

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है. राज्य के इच्छुक लाभार्थी समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने हेतु नीचे दी गयी सभी प्रक्रियावों को बताया गया है. अतः Parivarik Labh Yojana Online up आवेदन कैसे करें, चरणबद्ध प्रक्रियावों को फॉलो करे.

चरण 1:- सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in को ब्राउज़र में खोल ले.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. उसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) का होम पेज खुल कर आ जायेगा. 

चरण 2:- “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करे.

होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का एक विकल्प दिखाई देगा. इस विकल्प पर आवेदक को क्लिक करना होगा. उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है. 

Samajkalyan-Pariwar-Labh-yojana-Scheme-Online-Status-Check

चरण 3:- एप्लीकेशन फॉर्म को भरे.

नया पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा. इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म (rastriya parivarik labh yojana up) में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदन हेतु अलग अलग विकल्प दिए है. फॉर्म में आपको निम्लिखित विवरण देनी होगी.

  • आवेदक का जनपद, निवासी, निवास प्रमाण पत्र.
  • आवेदक का विवरण – जैसे कि नाम, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, वार्षिक आय इत्यादि
  • बैंक खाते का विवरण – बैंक खाता, IFSC कोड, शाखा, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि 
  • मृतक का विवरण – मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आय प्रमाण पत्र व व्यवसाय इत्यादि.

चरण 4:- कैप्चा कोड भरकर वेरीफाई करे.

सभी डिटेल्स को भरने के बाद आवेदक को वेरीफाई करने हेतु कैप्चा कोड को भरना होगा. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की घोषणा पत्र पर सबमिट पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी.

ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची यूपी 

जनपद वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखे?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर लाभार्थी के विवरण को देख सकते है. अतः District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने हेतु नीचे दिए गए प्रक्रियावों का फॉलो करे.

  • आवेदक को सर्वप्रथम समाज कल्याण के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. 
  • अब होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण पर क्लिक करना होगा.
  • क्लिक करने के बाद जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है ) खुलकर आ जायेगा.
  • अब आपके सामने उत्तरप्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी.
  • अब आपको जिलेवार सूची में से आपको अपना जिले को सेलेक्ट करना होगा. जिले को सेलेक्ट करने के बाद जिले के तहसील की सूची आ जाएगी, जिसमे आपको अपना तहसील चुनना होगा. 
  • तहसील चुनने के बाद ब्लॉक लिस्ट आ जाएगी. इस ब्लॉक लिस्ट में आपको अपना ब्लॉक चुनना होगा. ब्लॉक को चुनने के बाद पंचायत लिस्ट खुलकर आ जाएगी. इस लिस्ट में आपको अपना पंचायत को चुनना होगा.
  • पंचायत को चुनने के बाद गाँव की लिस्ट खुलकर आ जाएगी.
    इस प्रकार जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर स्क्रीन पर आ जाएगी.

डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

➣ सर्वप्रथम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा.

➣ होम पेज पर लिखे जिला समाज कल्याण आधिकारी/ एस डी एम लॉग इन पर क्लिक करना होगा.

➢ क्लिक करने के बाद एस डी एम / समाज कल्याण आधिकारी लॉगिन का पेज खुलकर आ जायेगा. उदाहरण के लिए चित्र में देख सकते है.

Rashtriya-Pariwarik-Labh-Yojana-Online-Apply-Process

➢ नए पेज पर आधिकारी पद चुनना होगा जैसे कि डी एम/ एस डी एम / समाज कल्याण आधिकारी / निदेशालय समाज कल्याण.

➣ अधिकारी पद चुनने के बाद जिला, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरने के बाद लॉग इन पर क्लिक करना होगा.

➣ इस प्रकार एस डी एम / समाज कल्याण आधिकारी लॉगिन कर सकते है.

हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री नंबर)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (स्टेटस)  से जुड़ी समस्यावों के निवारण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस दिए गए टोल फ्री नंबर की मदद से Parivarik Labh Yojana up से जुड़ी समस्यावों का समाधान प्राप्त कर सकते है.

हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर – 18004190001

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति से जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQ’s)

1.) उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्थिति जानने के लिए (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) आधिकारिक वेबसाइट क्या है.

Rashtriy Pariwaik Labh Yojana Online status को जानने के लिए अपने ब्राउज़र में nfbs.upsdc.gov.in को खोलना होगा.

2.) यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तरप्रदेश की आवश्यक पात्रता क्या है?

आवेदक उत्तरप्रदेश प्रदेश का मूल निवासी हो तथा गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता हो. साथ ही मृत व्यक्ति आयु 18 से 60 वर्ष के अन्तराल में हो. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार की वार्षिक आय 46 हज़ार से कम जबकि शहरी क्षेत्रों में 56 हज़ार से कम होनी चाहिए.

4.) योजना में आवेदन करने के बाद कितने दिनों बाद धनराशि बैंक खाते में ट्रान्सफर होगी?

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के बाद 45 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी.

5.) नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी?

इस योजना के तहत लाभार्थी को 30000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी. यह सम्पूर्ण राशि एक साथ बैंक खाते में भेजे जायेंगे.

6.) समाज कल्याण विभाग Rastriya Parivarik Labh Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर – 18004190001

7.) (NFBS) नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम (SamajKalyan Parivarik Labh) के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आधार कार्ड, पहचान पत्र(वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड), आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट साइज़ फोटो, निवास प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि.

अंत में-

मुझे आशा है कि इस लेख में दिए गए सभी जानकारी जैसे की यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application फॉर्म भरने की प्रक्रिया, यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता, उद्देश्य एवं लाभ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी आप जानना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। 

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