UP Character Certificate kaise banaye:- चरित्र प्रमाण पत्र अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि आचरण प्रमाण पत्र, करैक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि। उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वें सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा अप्लाई कर सकते हैं।
आज के इस पोस्ट में Uttar Pradesh Charitra Praman Patra से सम्बंधित जानकारियों को साझा किया है। जैसे कि यूपी चरित्र प्रमाण पत्र हेतु online आवेदन कैसे करें? साथ ही जिन भी आवेदकों ऑफलाइन माध्यम द्वारा करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है उन्हें उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त कर अप्लाई करना होगा। दोनों ही तरीकों को आगे की लेख में विस्तारपूर्वक बताया गया है, अतः आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
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Contents
- 1 उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
- 2 UP Charitra Praman Patra online apply
- 3 यूपी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 4 चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन । UP Charitra Praman Patra apply
- 5 1.) यूपी चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 6 2.) उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं – ऑफलाइन
- 7 उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया
- 8 सारांश- उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- 9 FAQ-
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
पोस्ट | Uttar Pradesh Charitra Praman Patra apply |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
आधिकारिक पोर्टल | uppolice.gov.in |
विभाग | राजस्व विभाग |
UP Charitra Praman Patra online apply
चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो कि किसी सरकारी नौकरी पर मिलने पर अथवा विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लेते समय प्रयोग होता है। Charitra Praman Patra किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिला कलेक्टर, सांसद तथा तहसील से बनवाया जाता है। साथ ही व्यक्ति पर किसी का मुकदमा या दिवालियापन जैसे कोई केस नहीं इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन हेतु थाना जाना पड़ता है।
यूपी के नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र (UP Character Certificate) को बनवाने के लिए अपने इच्छानुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम चुन सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र हेतु online आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म को भरना होगा। साथ ही करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा।
यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म (UP Character Certificate kaise banwaye) को भरकर अप्लाई करना चाहते है तो उन्हें अपने तहसील से या जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
चरित्र प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति विशेष के आचरण या व्यक्तित्व के सन्दर्भ में व्याख्या करता है। किसी व्यक्ति का Character certificate या आचरण प्रमाण पत्र निम्नलिखित कार्यों हेतु बनवाया जाता है।
- जब किसी व्यक्ति को किसी सरकारी पद कार्यरत होना होता है तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- किसी विदेशी संस्थान या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर।
- किसी नेता को चुनाव लड़ने हेतु आचरण प्रमाण पत्र देना होता है।
- पासपोर्ट को बनवाने पर भी चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है।
- आत्मरक्षा के लिए किसी विशेष प्रकार का शस्त्र लेने पर।
- किसी प्रकार का सरकारी ठेका लेने के लिए।
यूपी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Documents for Character Certificate in Uttar Pradesh:- ऑनलाइन या ऑफलाइन उत्तरप्रदेश में charitra praman patra बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के छायाप्रति को आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ना होगा।
1. उम्मीदवार का आधार कार्ड | 2. राशन कार्ड की छायाप्रति |
3. आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो | 4. निवास प्रमाण पत्र |
5. बैंक पासबुक का डिटेल | 6. वोटर कार्ड या पैन कार्ड |
7. वैध मोबाइल नंबर | 8. पासपोर्ट |
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन । UP Charitra Praman Patra apply
उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी चरित्र प्रमाण के लिए अप्लाई करना कहते हैं वो निम्नलिखित तरीकों द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
1.) यूपी चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, इसके लिए नीचे दिए गए चरणबद्ध तरीकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1:- आवेदक को उत्तर प्रदेश का चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदक चाहे तो अपने कंप्यूटर या मोबाइल दोनों की सहायता से आधिकारिक पोर्टल को खोलकर चरित्र प्रमाण पत्र (Charitra Praman Patra Form) आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं।
चरण 2:- इसके बाद आवेदक को होम पेज जाकर सिटीजन सर्विसेज (Citizen Services) के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद इसी विकल्प में आपको Character Verification का एक आप्शन दिखेगा जिसपर क्लिक करना होगा। नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
चरण 3:- इसके बाद आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म ऑनलाइन भरने से पूर्व अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाने के बाद आवेदक को लॉग इन करना होगा।
चरण 4:- लॉग इन करने के बाद करैक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी ।
चरण5:- फॉर्म पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। जितने आवश्यक डाक्यूमेंट्स की मांग है उसे स्कैन कर के पहले ही कंप्यूटर में सेव कर लें।
चरण 6:- सभी डिटेल भरने तथा डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा।
2.) उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं – ऑफलाइन
जिन भी व्यक्तियों को ऑनलाइन UP charitra praman patra form को भरने में किसीप्रकार की दिक्कत आ रही है तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को आवेदन फॉर्म को अपने कलेक्टर ऑफिस या तहसील से जाकर प्राप्त करना होगा।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन उत्तर प्रदेश आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- नागरिको को अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म में दी हुई डिटेल को सावधानीपूर्वक भरना होगा। जैसे कि नाम, पता, पिता का नाम, निवास स्थान, राष्ट्रीयता इत्यादि।
- चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को भर लेने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म को वेरिफिकेशन हेतु थाना या राष्ट्रीय आधिकारी के पास जाना होगा। आधिकारी द्वारा पुलिस द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी। सभी डिटेल सही होने पर आपके फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाएगी।
सारांश- उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
इस पोस्ट में यूपी चरित्र प्रमाण पत्र से सम्बंधित सभी जानकारियों डिटेल में साझा किया गया है। जैसे कि online प्रक्रिया, ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज इत्यादि। यदि किसी आवेदक को Uttar Pradesh Charitra Praman Patra से सम्बंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ।
FAQ-
1. उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह या 1 साल तक होती है। यदि चरित्र प्रमाण की वैधता खत्म हो जाती है तो पुनः इसके लिए आवेदन करना होता है।
2. चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक online या ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आपके द्वारा भरे हुए फॉर्म को थाना प्रभारी या किसी राष्ट्रीय आधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद फॉर्म को तहसील या जिला ऑफिस में जमा करना होता है।
3. पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन में हो जाता है?
पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आप फॉर्म को जमा करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर थाने से बुलावा आता है। वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने में 15 दिन का समय लग जाता है।
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