पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें :- समाज में अपराध पर लगाम लगाने के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए हमारे देश में पुलिस सिस्टम को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत देश के अधिकतर इलाकों में निश्चित दूरी पर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाती है, जहां पर फरियादी जाकर अपनी फरियाद लिखवा सकता है, जिसके बाद फरियादी की फरियाद पर पुलिस को कार्रवाई करनी होती है, परंतु क्या हो जब आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए और उसकी रिपोर्ट ही पुलिस दर्ज न करें या फिर पुलिस बेवजह आपके साथ बदतमीजी करें या फिर आपको झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी दे।
ऐसे मामले में आप चाहे तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। भले ही पुलिस अधिकारी सरकारी कर्मचारी है परंतु कानून उनके लिए भी लागू होता है। चलिए इस पेज पर जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करवाए और कहां दर्ज करवाए।
Contents
- 1 पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे और कहां करें?
- 2 1: पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।
- 3 थाना क्षेत्र में जाकर शिकायत पत्र द्वारा आवेदन करें
- 4 2: सीओ अथवा एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करवाएं।
- 5 3: ऑनलाइन पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं।
- 6 ऑनलाइन FIR निम्न तरीके से दर्ज करवा सकते हैं।
- 7 4: राज्य मानवाधिकार में पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं।
- 8 विभिन्न राज्यों के मानव अधिकार आयोग के नंबर
- 9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पता और फोन नंबर
- 10 6: पीआईएल दाखिल करें।
- 11 PIL कैसे दाखिल करें?
- 12 पुलिस के खिलाफ शिकायत करने में ध्यान रखने योग्य बातें
- 13 पुलिस की शिकायत करने पर कार्रवाई कैसे होती है?
- 14 थाने में सुनवाई न होने पर क्या करें?
- 15 FAQ:
पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे और कहां करें?
आप किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी दी गई हो या फिर सार्वजनिक रूप से आपके साथ मारपीट की गई हो या फिर आप पर फर्जी मुकदमा पुलिस अधिकारी के द्वारा लगा दिया गया हो।
अथवा पुलिस अधिकारी के द्वारा बार-बार आपको निजी दुश्मनी की वजह से परेशान किया जा रहा हो या फिर किसी नेता के कहने पर पुलिस अधिकारी आपको किसी न किसी बहाने परेशान कर रहा हो। इसके अलावा भी अन्य कई कारण पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के हो सकते हैं। खैर कारण चाहे जो भी हो, यदि कारण उचित है, तो आप निम्न तरीके से पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं।
1: पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।
पुलिस अधिकारी के खिलाफ सबसे पहले आपको अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप चाहे तो थाने में जाकर डायरेक्ट अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर खुद से ही एप्लीकेशन लिखकर उसे थाने में जाकर जमा कर सकते हैं, जिसके बाद ईमानदार पुलिस वालों के द्वारा आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है।
आप निम्न प्रकार से एप्लीकेशन में अपनी बातों का उल्लेख कर सकते हैं।
थाना क्षेत्र में जाकर शिकायत पत्र द्वारा आवेदन करें
सर! मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं आपके थाना के अंतर्गत आने वाले रामपुर गांव का रहने वाला हूं। सर आपके थाने के इंचार्ज उमेश कुमार मुझे फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे मैं काफी ज्यादा भयभीत हूं और मैं अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहा हूं। ऐसे में इस आवेदन पत्र के माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मामले की सही से जांच की जाए और उमेश कुमार को समझा बूझाकर इस मामले को खत्म किया जाए।
NOTE: आपको उपरोक्त एप्लीकेशन लिख करके तारीख भी लिखनी है और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं या अंगूठे का निशान लगाना है और थाने में इसे जमा करना है।
2: सीओ अथवा एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करवाएं।
जब लोकल थाने की पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है, तो आपको संबंधित पुलिस अधिकारी की शिकायत अपने जिले के सीओ या फिर एसडीएम से करनी चाहिए। शिकायत करने के लिए आपको जनता दरबार में शामिल होना चाहिए और अधिकारियों के समक्ष ही अपनी सारी बात को रखना चाहिए।
अगर आपके इलाके में जनता दरबार पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे में आप घर से ही शिकायत पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आप सारी घटना की जानकारी देंगे और इसे आप डायरेक्ट बड़े अधिकारियों के सामने हाजिर होकर के उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद पुलिस आप की शिकायत पर कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्हें बडे़ अधिकारियों से आर्डर मिलेगा।
3: ऑनलाइन पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं।
हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर राज्य पुलिस के द्वारा अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट या पोर्टल या फिर एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है या लॉन्च किया गया है। अगर लोकल थाने में आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है और आप दूर बैठे-बैठे या फिर घर पर रहकर ही अपनी शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप पोर्टल या एप्लीकेशन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
इससे आपकी शिकायत पर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई गई सभी शिकायत राज्य के पुलिस के बड़े अधिकारियों की देखरेख में होती है। ऐसे में अगर आपकी शिकायत पर लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो आप बार-बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे मजबूर होकर लोकल पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी।
ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कुछ प्रमुख राज्यों की ऑनलाइन FIR की वेबसाइट निम्नानुसार है।
मध्य प्रदेश: | citizen.mppolice.gov.in |
उत्तर प्रदेश: | uppolice.gov.in |
दिल्ली: | delhipolice.gov.in |
हरियाणा: | haryanapoliceonline.gov.in |
राजस्थान: | police.rajasthan.gov.in |
बिहार: | biharpolice.in |
ऑनलाइन FIR निम्न तरीके से दर्ज करवा सकते हैं।
1: सर्वप्रथम ऑनलाइन FIR जिस राज्य में करवाना है, उस राज्य की ऑनलाइन FIR की वेबसाइट पर चले जाएं।
2: अगर पहली बार वेबसाइट पर गए हैं तो अपना पंजीकरण करवा ले। इसके लिए कुछ पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस इत्यादि की आवश्यकता होगी।
3: अब मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करवा लेना है। इस प्रकार से आपका अकाउंट बन जाएगा।
4: इसके बाद FIR कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। आपको इसमें घटना की लोकेशन, घटना का समय, क्या घटना हुई, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी है।
5: इसके अलावा नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी इत्यादि की भी जानकारी देनी है।
6: अब आपको FIR सबमिट कर देना है, जिसके बाद एक वेरिफिकेशन होता है।
इस प्रकार से आपकी FIR ऑनलाइन दर्ज होती है।
4: राज्य मानवाधिकार में पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं।
राज्य मानव अधिकार कमिशन को अंग्रेजी में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि, पुलिस के द्वारा आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और लोकल थाने में रिपोर्ट करके आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है या फिर आपकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप संबंधित राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।
हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में अपना मानव अधिकार आयोग होता है। आप मानव अधिकार के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होकर के भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख करके उन्हें मानव अधिकार भवन के एड्रेस पर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं।
विभिन्न राज्यों के मानव अधिकार आयोग के नंबर
Up: | 0120-2511818 |
Bihar: | 0612-2999480 |
Jharkhand: | 0651-2401181 |
Gujarat: | 079-232 57546 |
Uttrakhand: | 0135-2608444 |
Rajasthan: | 0141-2227742 |
Madhya Pradesh: | 0755-2572034 |
Haryana: | 0172-2600569 |
Maharashtra: | 022 22076408 |
5: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अंग्रेजी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है। यदि आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं और पुलिस के द्वारा आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और बार-बार लोकल स्तर पर शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास कानून प्रवर्तन एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट की जांच करने का अधिकार होता है, साथ ही संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने का भी पूरा अधिकार होता है। इन्हें भी आप अपनी शिकायत खुद प्रस्तुत होकर के बता सकते हैं या फिर पोस्ट के माध्यम से अपने एप्लीकेशन भेज सकते हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पता और फोन नंबर
पता: Manav Adhikar Bhawan, Block-C, GPO Complex, INA
New Delhi – 110023
फोन नंबर:
6: पीआईएल दाखिल करें।
PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। इसे जनहित की याचिका भी कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। जनहित के बड़े मुद्दे या फिर व्यवस्थित प्रॉब्लम से संबंधित मामले में जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी अपनी समस्या को बताया जा सकता है।
PIL कैसे दाखिल करें?
यदि आप खुद वकील हैं तो आपको तो यह पता ही होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे दाखिल किया जाता है। अगर आप वकील नहीं है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने के लिए आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं। वकील आपसे कुछ सामान्य फीस लेगा और आपकी याचिका को अपने स्तर से हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगा।
पुलिस के खिलाफ शिकायत करने में ध्यान रखने योग्य बातें
अगर पुलिस की वजह से आप घायल हुए हैं तो आपको शिकायत में मेडिकल रिपोर्ट दस्तावेज को अटैच करना चाहिए। इसके अलावा आपको फोटो भी शामिल करना चाहिए जो चोट की फोटो हो। यदि पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई है या फिर पुलिस की हिरासत में बलात्कार हुआ है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर ने पीड़िता की जमीन या घर को हड़प लिया है या जबरन पुलिस अधिकारी वसूली कर रहे हैं, तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, फोटो रिकॉर्ड इत्यादि भी जरूर शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा पुलिस की शिकायत करने के दौरान निम्न बातों को शिकायत पत्र में जरूर शामिल करें।
- शिकायतकर्ता का नाम,
- शिकायतकर्ता का पता,
- शिकायतकर्ता का संपर्क विवरण,
- शिकायत के बारे में लिखें- क्या हुआ,
- कब हुआ,
- जिसके खिलाफ शिकायत करना है, उस पुलिस अधिकारी का नाम
- पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या बातें कही गई
- कोई गवाह है तो उसका उल्लेख
पुलिस की शिकायत करने पर कार्रवाई कैसे होती है?
जब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है, तो अथॉरिटी के द्वारा शिकायत की जांच के बाद यह देखा जाता है कि, क्या ऐसे सबूत अवेलेबल है जिससे इस बात को साबित किया जा सके या फिर यह बात साबित हो सके कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आचरण शिकायतकर्ता के साथ किया गया है वह अनैतिक है।
अगर शिकायतकर्ता की बात सही होती है, तो पुलिस के अधिकारियों के द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके निलंबन का आदेश भी दिया जा सकता है।
थाने में सुनवाई न होने पर क्या करें?
आपके साथ कोई घटना घट चुकी है और पुलिस में आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाना चाहते हैं, परंतु पुलिस के ऑफिसर आप की शिकायत को दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको चुपचाप वहां से चले आना है और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा देना है, क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर करवाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है।
ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हर राज्य की अलग-अलग प्रक्रिया होती है, साथ ही अलग-अलग वेबसाइट भी होती है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को मजबूर होकर आपकी FIR पर कार्रवाई करनी ही होगी और आपको इसकी सूचना भी देनी होगी।
मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र कैसे लिखे ?
FAQ:
ANS: लोकल थाने में, एसपी के पास, सीओ के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास शिकायत को दर्ज करवाया जा सकता है।
पुलिस अधिकारी के खिलाफ सबसे पहले आपको अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप चाहे तो थाने में जाकर डायरेक्ट अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर खुद से ही एप्लीकेशन लिखकर उसे थाने में जाकर जमा कर सकते हैं.
ANS: आईपीसी की सभी धाराएं पुलिस पर लग सकती है।
ANS: यह पुलिस हेल्पलाइन नंबर है।
ANS: यूपी पुलिस का नंबर 112 है।
CONCLUSION:
हम आशा करते हैं कि “पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे और कहां करें” आर्टिकल में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो गई होगी और आप यह जान गए होंगे कि, पुलिस के खिलाफ कौन-कौन से तरीके शिकायत दर्ज करवाने के हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो इस आर्टिकल से संबंधित है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें।
जल्द ही हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप चाहे तो इस आर्टिकल को अपने जान पहचान और दोस्तों के साथ Facebook और Whatsapp पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो।