Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra apply:- निवास प्रमाण पत्र अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि आधिवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, रेजिडेंस (Residence certificate) सर्टिफिकेट या डोमिसायिल (Domicile) प्रमाण पत्र इत्यादि. निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर एक नागरिक किसी राज्य की नागरिकता को प्रमाणित करता है.
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आवेदक विभिन्न सरकारी योजनावों का लाभ तथा पदों के आरक्षण का लाभ लेने योग्य हो जाता है. Niwas Praman Patra आवेदन हेतु सभी राज्य सरकारे अपना आधिकारिक पोर्टल जारी कर चुके हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी Domicile Certificate application form apply हेतु आधिकारिक पोर्टल जारी किया है.
दोस्तों, आज के इस लेख के माध्यम से हम यही बतायेंगे कि राज्य के उम्मीदवार उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करें? Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Application Form रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी? साथ में यह भी साझा करेंगे कि उत्तराखंड स्थायी आधिवास/निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर कैसे apply कर सकते हैं?
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Contents
- 1 Uttarakhand Domicile Certificate Apply Online
- 2 उत्तराखंड आवासीय / मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारियां
- 3 उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या है?
- 4 उत्तराखण्ड स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें ?
- 5 स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया
- 6 अंत में – उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
- 7 उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQ)
Uttarakhand Domicile Certificate Apply Online
Residence Certificate Registration Form Uttarakhand:- मूल निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो की हर नागरिक को बनवाना पड़ता है. स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवार घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ऑफलाइन Niwas Praman Patra Aawedan Form प्राप्त कर के अप्लाई कर सकते हैं.
जो भी आवेदक उत्तराखंड के निवासी उन्हें अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर पंजीकरण कर सकते हैं. या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या तहसील से Uttarakhand Residence certificate application form को प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं.
उत्तराखंड आवासीय / मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारियां
विषय | उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म हेतु अप्लाई कैसे करें |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तराखंड |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी |
उद्देश्य | स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र के लिए apply कैसे करें |
आधिकारिक पोर्टल | edistrict.uk.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा Niwas Praman हेतु आवेदन |
मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज उत्तराखंड (UK)
Required documents for Uttarakhand Domicile Certificate Form:- जो भी आवेदक Uttarakhand Mool Niwas Praman Application Form के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स या कागजात का होना जरुरी है.
मूल आवासीय या निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- उम्मीदवार का आधार कार्ड की छायाप्रति
- अन्य पहचान पत्र ( पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक के अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
- इसके अतिरिक्त बिजली बिल, पानी बिल भी प्रयोग कर सकते हैं.
- परिवार रजिस्टर की नक़ल
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ क्या है?
Benefits of Domicile Certificate application form:- Uttarakhand निवास प्रमाण पत्र फॉर्म बनवाने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित लाभ ले सकते हैं.
- सरकार द्वारा जारी किये गए योजनावों का लाभ
- स्कूल, संस्थान या विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने हेतु
- छात्रवृति का लाभ
- जमीन का ख़ारिज दाखिल के समय स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र का प्रयोग
- अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाने में प्रयोग
उत्तराखण्ड स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें ?
स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड के लिए आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला तरीका है की आप ऑफलाइन माध्यम द्वारा Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra आवेदन Form प्राप्त कर apply कर सकते हैं. दूसरा तरीका है की आप घर बैठ ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से UK Domicile Certificate Application Form के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. दोनों ही तरीकों को चरणबद्ध तरीके से बताया गया है.
1.) यूके मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
UK Permanent Residence Certificate Application Form :- ऑफलाइन माध्यम द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा. आवेदक डोमिसायिल सर्टिफिकेट को अपने जनसेवा केंद्र या तहसील से प्राप्त कर सकता है. या निचे दिए गए लिंक से निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (उत्तराखंड) को डाउनलोड कर सकते हैं.
स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सर्वप्रथम Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Form को प्राप्त करना होगा. उम्मीदवार उपर दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपने तहसील या जनसेवा से प्राप्त कर सकते हैं.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा. जैसे की नाम, स्थाई पता, जाति, जन्म तिथि, उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं इत्यादि.
- सभी डिटेल्स को भरने के बाद आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा. जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र इत्यादि.
- सभी दस्तावेजों को निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ने के बाद सरकारी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा.
- आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों और आवेदन फॉर्म की जाँच कार्यालय के अधिकारी द्वारा की जाएगी. सभी चीज़े सही होने पर आपका आवेदन फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाएगी.
- आवेदन के बाद आपके फॉर्म की जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर मेसेज से सूचित कर दिया जायेगा.
अंत में – उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
मुझे आशा है की ऊपर उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र (UK) के लिए बताये गए तरीके आपको समझ में आ गयी होगी. Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Application Form के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, इसकी जानकारी भी डिटेल में बताई गयी है. इसके अलावा किसी भी आवेदक को यूके स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र से सम्बंधित कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.
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