दोस्तों, देश में बेरोजगारी की जड़ इतनी मजबूत हो गयी है की शिक्षित युवा पीढ़ी को रोजगार हेतु दर-दर ठोकरे खानी पड़ रही है. बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारे तरह- तरह की योजनाये भी ला रही है. इसी कड़ी में झारखण्ड सरकार ने Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana को आरम्भ किया है. इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू कर दी गयी है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के तकनीकी रूप से शिक्षित एवं प्रमाणित बेरोजगार युवावों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है? इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है, इस योजना की विशेषता क्या है? साथ ही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना बेरोजगारी भत्ता की आवेदन प्रक्रिया को जानने के लिए अंत तक बने रहे.
Contents
- 1 झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 2 मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है?
- 3 झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
- 4 झारखण्ड मुख्यमंत्री बरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता
- 5 झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- 5.1 1. झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से क्या तात्पर्य है?
- 5.2 2. Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana के लिए शिक्षण योग्यता क्या होन चाहिए.
- 5.3 3. क्या मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है.
- 5.4 4. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना झारखण्ड का आवेदन प्रक्रिया कब से आरम्भ होगी?
- 5.5 5. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (झारखण्ड) के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- 5.6 6. झारखण्ड प्रोत्साहन योजना का पोर्टल क्या है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
विषय | झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना |
सरकार | झारखण्ड सरकार (मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में) |
विभाग | श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
राज्य | झारखण्ड |
आर्थिक मदद | 5000 रूपये प्रति वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन दोनों |
आधिकारिक वेबसाइट | rojgar.jharkhand.gov.in |
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है?
झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा आरम्भ किया गया योजना है जिसके तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवको को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी. इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ उन युवावों को मिलेगा जो की तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तथा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency) से प्रमाणित बेरोजगार हो, जो की किसी भी रोजगार तथा स्वरोजगार से न जुड़ा हो.
इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवावों (युवक/युवती दोनों) को 1 साल के लिए 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. वहीँ दूसरी ओर इस प्रोत्साहन भत्ता का लाभ विधवा, विकलांग, आदिम जनजाति, परित्यक्ता, दिव्यांग आदि को 7500 रूपये की आर्थिक मदद दी जायेगी.
झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
यह प्रोत्साहन योजना जो की श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बेरोजगारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. अतः इसका बेरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य यही है की राज्य के जिन शिक्षित युवावों के पास रोजगार नहीं है उनको कुछ आर्थिक योगदान मिल जाये. इस प्रोत्साहन राशि से कुछ हद तक उनकी जीवन स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा.
यह प्रोत्साहन राशि केवल उन्ही को मिलेगी जो की शिक्षित है और बेरोजगार है. इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गलत जानकारी के साथ कोई आवेदन करता है उनका आवेदन रोक दिया जायेगा और उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही भी की जाएगी.
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज
प्रोत्साहन योजना के लाभ लेने हेतु जरुरी डाक्यूमेंट्स देना जरूर है जो की निचे दिए गए है.
➢ आवेदक का आधार कार्ड जो की बैंक अकाउंट से लिंक हो.
➢ तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र
➣ वैध मोबाइल नंबर
➣ झारखण्ड निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र
➢ नियोजनालय पंजीकरण नंबर ( 3 साल पुराना होने की स्थिति में नवीनीकरण करना होगा)
➢ आवेदक का शपथ पत्र जिसमे की लिख हो उसके पास कोई रोजगार तथा स्व-रोजगार नहीं है.
➣ दिव्यांग, विधवा, विकलांग, आदिम जनजाति, परित्यक्ता होने की स्थिति का प्रमाण पत्र.
नोट:- झारखण्ड बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने हेतु आवेदक जो भी प्रमाण पत्र दे रहा है वो सत्य होना चाहिए. अगर किसी भी तरीके की दस्तावेज सत्यापन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री बरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता
➢ जो भी आवेदक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा है वो झारखण्ड का निवासी होना चाहिए.
➢ आवेदक किसी भी प्रतिष्ठित संस्था से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए.
➣ आवेदक के पास रोजगार अथवा स्व-रोजगार नहीं होना चाहिए.
➣ आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो.
➢ आवेदक के पास विशेष श्रेणी (स्पेशल केटेगरी) का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. (जैसे की दिव्यांग, विधवा, विकलांग, आदिम जनजाति, परित्यक्ता )
झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है. किन्तु ध्यान बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए जो भी दस्तावेज संलग्न कर रहे हो वो सत्य हो.
➢ आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को झारखण्ड सरकार द्वारा जरी किये गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. क्लिक करे
➢ इसके बाद आपको होम पेज दिखेगा, अब होम पेज पर आपको New Job Seeker के विकल्प पर क्लिक करना होगा. जैसा की ऊपर दिए गए चित्र की मदद ले सकते है.
➣ अब आपको अपना फ़ोन नंबर डालन होगा और Proceed without OTP पर क्लिक करना होगा. बिना OTP डाले ही आप रजिस्टर हो जाओगे.
➣ अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे की तीन चरणों में आपको फॉर्म भरना होगा.
1. व्यक्तिगत विवरण (personal details)
2. पते का विवरण (Address Details)
3. शिक्षण योग्यता (Qualification details)
➢ ध्यान रहे तीनो चरणों को भरने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो भी अपलोड करना होगा. फोटो की साइज़ 25 KB का होना चाहिए.
➢ सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है. इस प्रकार आप Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana apply कर पाएंगे.
Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana Helpline Number
अगर आपको protsahan rashi के आवेदन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप झारखण्ड सरकार इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया है.
हेल्पलाइन नंबर – 06512491424
जीमेल ID – jharkhandrojgarhelp@gmail.com
FAQ –
1. झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से क्या तात्पर्य है?
यह योजना झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व ने आरम्भ की गयी है. इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवावों को 5000 रूपये आर्थिक मदद एक वर्ष के लिए दी जाएगी. इस बेरोजगारी भत्ता को विशेष श्रेणी वालो के लिए 7500 रूपये तक आर्थिक लाभ दिया जायेगा.
2. Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana के लिए शिक्षण योग्यता क्या होन चाहिए.
इस योजना के लिए जो भी आवेदक रजिस्टर कर रहे है उनकी शिक्षण योग्यता स्नातक तथा स्नातकोत्तर होना चाहिए.
3. क्या मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है.
जी हां, इस योजना के लिए आप दोनों माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है.
4. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना झारखण्ड का आवेदन प्रक्रिया कब से आरम्भ होगी?
इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेने हेतु रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 से आरम्भ कर दिया गया है.
5. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (झारखण्ड) के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
आवेदन प्रक्रिया में समस्या को हल करने हेतु इस हेल्पलाइन की मदद ले सकते है.
हेल्पलाइन नम्बर – 06512491424
6. झारखण्ड प्रोत्साहन योजना का पोर्टल क्या है?
आधिकारिक पोर्टल – rojgar.jharkhand.gov.in क्लिक करे