ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे और कहाँ करें?

Gram pradhan ke khilaf shikayat :- ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा किये जा रहे मनमानी की शिकायत अब घर बैठे ही किया जा सकता है। ग्राम प्रधान द्वारा किये गए भ्रष्टाचार, अवैध लेन-देन, राशन में घपला आदि का साक्ष्य जुटाकर ग्राम प्रधान या सरपंच के खिलाफ़ शिकायत किया जा सकता है।

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ग्राम प्रधान का शिकायत विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। जैसे कि टोल-फ्री नंबर से अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान का शिकायत (Complain) किया जा सकता है।

अतः आज के इस पोस्ट के माध्यम से साझा करने वाले हैं कि ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे और कहाँ करें. इसके अलावा यह भी बतायेंगे कि ग्राम प्रधान की शिकायत करने से पूर्व किन नियमों को फॉलो करना है। अतः पोस्ट में बताये गए सभी प्रक्रियावों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी स्टेप को फॉलो करें।

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ग्राम प्रधान क्या है एवं उनके खिलाफ़ शिकायत कैसे और कहाँ करें ?

Gram Pradhan Kya hai:- ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर चुना गया या निर्वाचित एक सदस्य होता है। ग्राम प्रधान को गांव का मुखिया भी कहा जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

यदि ग्रामीण स्तर पर चुना गया मुखिया किसी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ़ ऑफलाइन शिकायत पत्र लिखकर कंप्लेन किया जा सकता है। नागरिकों को ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के पुख्ता सबूत का होना आवश्यक है।

यदि आपके द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ किया शिकायत बेबुनियाद पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्यवाही किया जा सकता है। अतः नागरिकों को आरटीआई या अन्य स्रोत के माध्यम से गांव के प्रधान के खिलाफ सबूत को इकट्ठा कर के ही डीएम के पास शिकायत करें।

अपने ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें?

ग्राम प्रधान की शिकायत 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि ग्राम पंचायत के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव जारी करके ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कर ग्राम प्रधान को पद से हटा सकते हैं।

जबकि दूसरे प्रक्रिया में गांव का कोई भी मेंबर ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाकर सभी पुख्ता सबूत को जुटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जिलाधिकारी) से शिकायत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

>> ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए गांव के किसी सदस्य को प्रधान के खिलाफ आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार या धांधली के सभी साक्ष्य को जुटाना होगा।

>> सभी सबूतों को जुटाने के बाद नागरिक को ग्राम प्रधान के खिलाफ एक शिकायत पत्र सादे पेज पर लिखना होगा।

>> शिकायत पत्र लिखने के बाद नागरिक को डीएम ऑफिस जाकर शिकायत पत्र को जमा करना होगा।

>> अब इसके बाद जिला अधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा जिसमें कि जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO), जिला पंचायत अधिकारी (DPO), ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) एवं सहायक विकास अधिकारी (ADO) होंगे।

>> गठित की गई इस टीम द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। यदि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार या धांधली में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाएगा।

टोल फ्री नंबर द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव के नागरिक ग्राम प्रधान या सरपंच के खिलाफ किसी प्रकार का शिकायत करना चाहते हैं तो वह इस दिए गए टोल फ्री नंबर (1076) पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।

सारांश – सरपंच या ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे, कहां करें?

जैसा कि हमने बताया ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए नागरिक के पास प्रमाणित सबूत होना आवश्यक है। यह सबूत आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी सबूत प्राप्त करने के बाद नागरिक को अपने जिला अधिकारी या डिस्टिक मजिस्ट्रेट को ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र लिखकर जमा करना होगा।

जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच करने के लिए एक टीम गठित की जाएगी। यह टीम उस ग्राम प्रधान के खिलाफ किए गए शिकायत के आधार पर जांच करेगी। गठित टीम द्वारा किए गए जांच में यदि ग्राम प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाएगा।

गांव के जो भी नागरिक अपने सरपंच या ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं वह इस बात की पुष्टि अवश्य कर लें कि उनके द्वारा इकट्ठा किए गए ग्राम प्रधान के खिलाफ सभी जानकारी सही हैं। मैं आशा करता हूं कि ऊपर बताए गए सभी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई हैं।

FAQ-

1. सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे करे?

अपने गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत जिलाधिकारी को शिकायत पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। किंतु ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए नागरिक के पास शिकायत के वजह के सभी सबूत होने आवश्यक है।

2. कैसे पता करें ग्राम पंचायत में कितना पैसा कहां खर्च हुआ है?

ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई दाखिल कर गांव का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत में होने वाले सभी खर्च का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

3. मैं यूपी में ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करूं?

उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक उपलब्ध कराया गया टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं प्रोग्राम इसके अलावा नागरिक ग्राम प्रधान के खिलाफ आवेदन पत्र लिखकर भी शिकायत कर सकते हैं।

4. ग्राम प्रधान की शिकायत कहां करें?

ग्राम प्रधान की शिकायत अपने जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखकर कर सकते हैं।

5. ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत नंबर UP?

टोल फ्री नंबर – 1076

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3 thoughts on “ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे और कहाँ करें?”

  1. Adityanath ji hamare gaon mein kafi sare jhor Hain jinka Pani nikalne ka bahar ka rasta nahin hai kripya karke Pani nikalne ka rasta banvaea Pradhan se kah ke Pani nikal sakta hai jo Pradhan chahe please hamare gaon mein kafi sare machhar paida Ho chuke hain kafi bimari Ho chuke ki Na Nagar Post merath police yogi Ji

    Reply
  2. Maanneeya ji se nivedan hai Ki Mera Gram Sabha Narayanpur Khurd. Block. Gaura Dis.- Pratapgarh (U.P.). Me hai mere gram ka Gram Pradhan 2. Mahine se. Lagataar Gareebo ka Rashan Kotedar Se mil baat ke bech le rha hai 2. Mahine se kisi bhi Gaon ke Gareebo ko Rashan Nhi mil pa Raha hai Maanneey ji se nivedan hai ki Esaki Jach Avashya karaye
    Dhanyawad

    Reply

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