PM Kisan Mandhan Yojana apply online registration 2021

Contents

योजना का नाम   –  PM Kisan Mandhan Yojana

विभाग                –  समाज कल्याण विभाग

उद्देश्य                 –  लघु एवं सीमांत किसानो को पेंशन  

सरकार               –   केंद्र सरकार 

लक्ष्य                  –  किसानो की आर्थिक स्थिति को सुधारना 

वेबसाइट             –  https://maandhan.in/

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पीएम किसान मानधन योजना क्या है? What is kisan Mandhan Yojana?

PM kisan mandhan yojana:- जिस प्रकार भारत में सरकारी तथा निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति(retirement) के बाद उन्हें हर महीने पेंशन देती है. ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार ने की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए kisan mandhan yojana के तहत किसानो को पेंशन देने का काम कर रही है. Pradhanmantri kisan mandhan yojana के अंतर्गत किसानो के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उन्हें ये पेंशन देगी. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 में आवेदन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानो को ही 3000 रूपये प्रतिमाह की धनराशि प्राप्त होगी.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 Pradhan mantri kisan Mandhan Yojana

PM किसान मानधन योजना 2021 में कौन कर सकता है आवेदन ?

किसान मानधन योजना में केवल वही किसान आवेदन कर सकते है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है. इस योजना के तहत किसानों को 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक मासिक क़िस्त 60 साल की उम्र तक अदा करनी होगी. एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने 3000 रूपये की  पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है। इसके लिए किसानो को इस kisan yojana का लाभ लेने हेतु एक बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक हो.

Pradhan mantri kisan mandhan yojana 2021 का उद्देश्य

Pmkmy scheme योजना किसानों के लिए सभी योजनावों में से एक महत्वपूर्ण योजना है. Pmkmy योजना के तहत भारत के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है. चूँकि यह पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अतः ये किसानो के लिए भरोसा युक्त योजनावों में से एक है. PM Kisan Scheme में किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार किसानों के योगदान के बराबर ही धनराशि प्रीमियम के तौर खाते में जमा करती है.

उदाहरण के लिए:- मान लीजिए की आप अपने खाते में 55 रूपये की धनराशि जमा करते हैं तो केंद्र सरकार भी 55 रूपये की सहायता प्रदान करेगी. अर्थात आपके खाते में 110 रूपये जमा होंगे.

किसान मानधन पेंशन योजना में लगने वाले दस्तावेज़ 

चूँकि यह किसान पेंशन योजना केवल देश के छोटे एवं सीमांत किसानो के लिए है अतः pmkmy online registration में कुछ प्रमुख दस्तावेजों का होना जरुरी है.

  • संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर या उससे कम तक खेती योग्य भूमि का होना.
  • जो भी किसान आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो.
  • बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाता
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • खेत की खसरा खतौनी
  • दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र

PM Kisan Mandhan Yojana apply online registration

[PMKMY]किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?

मैं Pkkmy के लिए आवेदन कैसे करूँ? (How do I apply for Pkkmy?)  अक्सर जो पढ़े लिखे नहीं है उनका सवाल होता है. अतः इस आर्टिकल के माध्यम से online और offline आवेदन के दोनों तरीकों को बतायेंगे.

1. PM kisan mandhan yojana apply offline registration ऑफ़लाइन आवेदन

➢ चरण 1:- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के CSC केंद्र में जाना होगा.

➣ चरण 2:- उसके बाद अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को CSC केंद्र में ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) को देना होगा. इसके साथ ही कुछ रकम भुगतान करना होगा.

➢ चरण 3:- ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) सभी दस्तावेजों को आपके आवेदन पत्र के साथ संग्रहित कर सभी जरुरी डिटेल्स जैसे-बैंक खाता, आधार नंबर, आयु को भरकर आगे प्रक्रिया के लिए भेज देगा.

➣ चरण 4:- उसके बाद ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र को मुद्रित कर आवेदक के हस्तक्षार होंगे. ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) प्रपत्र को स्कैन कर सिस्टम में अपलोड कर देगा.

➢ चरण 3:- उसके बाद एक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

2. PM kisan mandhan yojana apply online registration ऑनलाइन आवेदन

➢ चरण 1:- सबसे पहले आवेदक को सरकार द्वारा निर्मित आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ (csc pmkmy portal link) पर जाना होगा.

➣ चरण 2:- उसके बाद होम पेज खुल कर आएगा. होम पेज पर बांयी तरफ Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana पर क्लिक करना होगा. ठीक उसी पेज पर दांयी तरफ click here to apply पर क्लिक करना होगा.

➣ चरण 3:- अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमे की आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल id आदि भरना होगा.

➢ चरण 4:- इसके  बाद आपके सामने kisan mandhan yojana registration का डैशबोर्ड खुलकर आ जायेगा.

➣ चरण 5:- डैशबोर्ड का पेज खुलने के बाद enrollement का आप्शन दिखेगा जिसपर क्लिक कर के Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana को सेलेक्ट करना होगा.

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

➢ चरण 6:-  इसके बाद आपके सामने pmkmy online registration फॉर्म खुल कर जायेगा जिसमे की सभी डिटेल्स सावधानी पूर्वक भर कर सबमिट कर देना होगा.

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

इसप्रकार आप स्वयं से भी अपना  pmkmy online registration फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है.

Also Read: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

Mandhan yojana contribution list

अपने उम्र के अनुरूप  pmkmy scheme में जो भी प्लान चयन करना चाहते हैं कर सकते हैं. Pmkmy list में 18 से 40 उम्र के सभी लाभार्थी के लिए मासिक शुल्क दिया गया है.

pmkmy yojana

Pmkmy हेल्पलाइन नंबर

Helpline: 1800 267 6888
E-Mail: vyapari@gov.in 

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के लाभ (pmkmy)

चूँकि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक प्रीमियम भरना एक बहुत बड़ा अन्तराल है. और इसी अन्तराल को लेकर लोगो के बीच कुछ संदेहात्मक प्रश्न भी होते है की अगर भुगतान करने वाले किसान, pmkmy योजना को बंद करना चाहते है तो क्या करे? अगर किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? बीच में योजना बंद करने पर कितना लाभ मिलेगा?

अतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम विस्तार से जानते है —

जो भी किसान pmkmy pension निधि में अपना प्रीमियम भर रहे हैं और किसी कारण वश इस योजना को बीच  में बंद करना चाहते है तो उनके द्वारा जमा की गयी अंशदान ब्याज़ सही वापस कर दिया जायेगा.

➣ सेवानिवृत (60 साल) से पूर्व अगर किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति/पत्नी किसान के शेष आयु तक प्रीमियम भर कर pmkmy pension निधि को जारी रख सकता है.

➢ सेवानिवृत (60 साल) के बाद अगर किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि पति/पत्नी इस mandhan yojana का लाभ नहीं लेना चाहते तो जमा की हुई कुल अंशदान ब्याज़ सहित आश्रित पति/पत्नी को दे दिया जायेगा.

➣ सेवानिवृत (60 साल) के बाद अगर किसान की मृत्यु होती है तो प्रतिमाह पेंशन (3000) का 50% पति/पत्नी अर्थात 1500 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है.

➢ सेवानिवृत (60 साल) से पहले यदि किसान की कोई पत्नी नहीं है तो अंशदान की सारा रकम ब्याज़ सहित उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दे दिया जायेगा.

 

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