Mukhymantri Ayushman Arogya Yojana:- जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के पूरे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस योजना का नाम बदलकर राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती चिरंजीवी योजना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इतिहास के असलियत में हम साझा करेंगे राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है एवं आवेदन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करना होगा?
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान 2024?
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिकों को 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान की जाती थी। इसी योजना का नाम बदलकर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी द्वारा यह सर्कुलर जारी किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल तथा समस्त प्रिटिंग सामग्री/ हॉर्डिंग / बैनर / प्रचार-प्रसार सामग्री / अस्पतालों के काउंटर / प्रांगण आदि पर नाम बदलकर “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना” रखा जायेगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक परिवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 25 लाख का केशलेस बीमा कवरेज प्रदान की जाती है। मौजूदा राज्य सरकार द्वारा चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित की गई स्वास्थ्य बीमा कवरेज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु आवश्यक पात्रता
राजस्थान के नागरिकों को आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
1. राजस्थान का मूल निवासी आयुष्मान कार्ड की योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
2. यदि नागरिक का नाम 2011 जातीय जनगणना सूची में सम्मिलित है तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड का होना जरूरी है।
4. राज्य के लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
5. इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड आरोग्य योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान के नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है।
- नागरिक का जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय डिटेल
आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान हेतु आवेदन कैसे करें?
१. आयुष्मान जन आरोग्य योजना हेतु आवेदन करने के लिए नागरिकों को राजस्थान में एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा।
२. एसएसओ पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना होगा।
३. लोगिन करने के बाद नागरिकों को सर्च बॉक्स में जाकर राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना लिखकर सर्च करना होगा.
४. अब इसके नागरिकों के सामने आयुष्मान आरोग्य योजना आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा जिसको की भरना होगा।
५. इसके बाद नागरिकों को आयुष्मान आरोग्य योजना आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
५. सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सबमिट कर देना होगा इस प्रकार कोई भी राजस्थान का नागरिक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु आवेदन कर आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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FAQ
राजस्थान में गहलोत सरकार के अधीन कार्यरत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रख दिया गया है।
जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित की जाती है। अतः बीजेपी सरकार राजस्थान में आने के बाद चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रख दिया। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जब भी आयुष्मान भारत योजना में कोई परिवर्तन किया जाएगा उसके साथ ही ही राजस्थान में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।