भारत में कई संविधान एवं अधिनियम हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अधिनियम है भारतीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम आरटीआई अधिनियम कहते हैं। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी से उसके कार्यों का विवरण प्राप्त कर सकता है। इसी कारण कई गांव के लोग अपने ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई अधिनियम का उपयोग करना चाहते हैं।
गांव के लोग चाहते हैं कि उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों का सटीक विवरण मिले। इसलिए, वे जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाई जाए, और इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने की प्रक्रिया को कैसे अपनाया जा सकता है।
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आरटीआई या सूचना का अधिकार क्या है?
ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने का तरीका जानने से पहले हमें आरटीआई के बारे में विस्तारपूर्वक जानना होगा। यहां पर RTI का फुल फॉर्म Right to Information होता है, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं।
यह एक ऐसा कानून है, जो भारत के नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, और खर्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है।
आरटीआई का उपयोग सरकार को जवाबदेह बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वे लोग नागरिकों के हित में काम कर रही है या नहीं। यह RTI अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी अधिकारी से जानकारी मांग सकता है, चाहे वह कोई भी हो।
ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने का उद्देश्य क्या है?
कई लोग अपने गाँव के पंचायत या ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाते हैं क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान द्वारा पैसों का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। ग्राम पंचायत के कामों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अक्सर ग्राम प्रधान लोग गाँव के विकास के लिए मिलने वाले पैसों का दुरुपयोग भी कर देते हैं।
जब गाँव के लोगों द्वारा यह देखा जाता है कि गाँव के विकास के लिए पैसे ग्राम पंचायत को दिए गए हैं फिर भी गाँव का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है तो ऐसे समय में लोग ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाते हैं।
इसके साथ ही ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगते हैं ताकि उन्हें ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने से संबंधित सबूत मिल सके।
इसी प्रकार ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन यह कुछ मुख्य उद्देश्य थे।
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ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाए?
ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप ऑफलाइन माध्यम से और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं।
जो भी लोग यह जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच कैसे करें तो आरटीआई के माध्यम से ही यह जांच संभव हो सकती है। तो इसके लिए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाएं या लिखें?
अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लिखें – ऑफलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले हम ऑफलाइन तरीका जान लेते हैं जिसके माध्यम से आप ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लिख सकते हैं।
1.सबसे पहले आपको ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत पत्र या आरटीआई आवेदन को आपको सादे पेपर पर हिंदी या अंग्रेजी में लिखना होगा।
2. इस आरटीआई आवेदन में आप उन सभी कार्यों का उल्लेख करें जिसे आप ग्राम प्रधान से मांग रहे हैं। आप यह आरटीआई आवेदन पत्र एक साधारण आवेदन पत्र के रूप में लिख सकते हैं।
आरटीआई आवेदन में आपको निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी है।
- आपका नाम
- आपका पता
- संपर्क नंबर
- आपके द्वारा मांगी जा रही कामों का विवरण
- आरटीआई आवेदन की तारीख
3. आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आपको उसे सरकारी एजेंसी के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन लिखना होगा जिससे आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लोग सूचना अधिकारी आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं।
4. ग्राम प्रधान के खिलाफ लिखे गए आरटीआई आवेदन पत्र को आपको पंजीकृत डाक से भेजना है। जिससे कि आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है या नहीं।
5. अब आरटीआई आवेदन के लिए आपको ₹10 के शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आप इस शुल्क का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से कर सकते हैं।
6. उसके बाद आरटीआई आवेदन को ग्राम प्रधान को 30 दिनों के भीतर भेज दे। जेब ग्राम प्रधान या लोग सूचना अधिकारी को आरटीआई आवेदन मिल जाता है तो उसके 30 दिनों के बाद आपको ग्राम प्रधान जानकारी भेज देता है।
7. यदि 30 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान आपको जानकारी देने में असफल रहता है तो आप आगे भी अपील कर सकते हैं। आप यह इस अपील को राज्य सूचना आयुक्त को भेज सकते हैं और फिर ग्राम प्रधान को राज्य सूचना आयुक्त को जानकारी देना होगा।
कुछ इस तरह से आप ऑफलाइन माध्यम से ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं।
2. ग्राम प्रधान के खिलाफ ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं?
ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
Step 1:- ग्राम पंचायत ऑनलाइन आरटीआई के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आरटीआई लगाने की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाए।rtionline.gov.in
Step 2:- वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर ही एक Submit Request का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करेंगे।
Step 3:- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ जानकारियां लिखकर आएंगी, जिसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ ले।
Step 4:- सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद आप I Have read and Understood the above guidelines के विकल्प पर क्लिक करें और Submit पर क्लिक कर दे।
Step 5:- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Online RTI Request Form खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको पूरी जानकारी भरनी है।
Step 6:- सबसे पहले आप यहां पर उस अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिसके खिलाफ आप आरटीआई दर्ज करना चाहते हैं। तो इस विकल्प में आपको Ministry of Panchayati Raj के विकल्प को चुनना होगा।
Step 7:- उसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियां भरनी होगी। जैसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पता, इत्यादि।
Step 8:- फिर Third Step में आपको यह चुना है कि आप BPL Card में शामिल है या नहीं। यदि आप Yes का विकल्प चुनेंगे तो आपको अपने बीपीएल कार्ड से संबंधित पूरी जानकारी भी देनी होगी।
Step 9:- अब इसी स्टेप में आपको अपना RTI Request Application लिखना है। जिस तरह से आप ऑफलाइन कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार आप यहां पर भी आवेदन पत्र लिखेंगे। बस या ध्यान रखना है कि आपको यह आवेदन केवल 3000 अक्षरों में लिखना होगा।
Step 10:- फिर आगे बढ़ने पर आपको एक सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जहां पर आप अपना बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके यहां पर अपना कोई भी Personal ID नहीं लगानी है। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो दस्तावेज अपलोड करना जरूरी नहीं होगा।
Step 11:- फिर आपको Security Code भरकर Make Payment पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने का पोर्टल खुल जाएगा जहां पर आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट विकल्प के माध्यम से ₹10 का भुगतान कर सकते हैं।
Step 12:- जैसे ही आपका शुल्क जमा हो जाता है आपका RTI Gram Panchayat Form Submit हो जाएगा।
Step 13:- फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको एक Registration नंबर दिया जाएगा जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं ताकि आप Online RTI Status Check कर सके।
तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं और ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच कर सकते हैं।
FAQ’s –
Q. ग्राम पंचायत में लोक सूचना अधिकारी कौन होता है?
Ans- ग्राम पंचायत में लोक सूचना अधिकारी वह होता है जिसके ऊपर सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारियां हो। तो यह ग्राम प्रधान हो सकता है या फिर पंचायती राज में काम करने वाले भी अधिकारी हो सकते हैं।
Q. क्या ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई दायर की जा सकती है?
Ans- जी हां, ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई दायर की जा सकती है। इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीका है। इस लेख में हमने दोनों ही तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है।
Q. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने वर्ष पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है?
Ans- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 साल पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है।
Q. क्या आरटीआई के तहत व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा सकती है?
Ans- जी नहीं आरटीआई के तहत केवल सरकारी अधिकारी से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पूरी जानकारी मांगी जा सकती है। कोई भी नागरिक सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकता है।
निष्कर्ष –
आज के इस लेख में हमने जाना कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाएं? उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको आरटीआई लगाने से संबंधित पूरी जानकारी मिल पाई होगी।
यदि आप ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने से संबंधित या सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कोई अन्य जानकारियां पाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
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