कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कैसे करें 2023 How Complaint is Filed in Consumer Court:- भारत में Consumer Protection Act 2019 लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए सही जगह पर आ सके और शिकायत कर सके। लेकिन अगर आप उनमें से एक है जो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें (Consumer Court me Shikayat)? तो आज का यह लेख आपके लिए ही है।
आज के इस लेख में हम विस्तारपूर्वक समझेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें? और इसके माध्यम से आप उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बन सकेंगे। तो आइए लेख को शुरू करते हैं।
Contents
- 1 कंज्यूमर कोर्ट क्या है 2023 Consumer Court kya hai
- 2 कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत (Consumer Court me Shikayat) करने से पहले जरूरी बातें
- 3 कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के प्रकार
- 4 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- 5 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- 6 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- 7 ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने पर लगने वाला शुल्क
- 8 कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें? How Complaint is Filed in Consumer Court
- 9 कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
- 10 उपभोक्ता फोरम में SMS द्वारा में शिकायत दर्ज करें
- 11 कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत करें –
- 12 उमंग ऐप द्वारा शिकायत दर्ज करें
- 13 निष्कर्ष – Consumer Court me Shikayat Darj kaise Kare
कंज्यूमर कोर्ट क्या है 2023 Consumer Court kya hai
सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कंज्यूमर कोर्ट क्या है? जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक Consumer Protection Act लागू किया गया था जिसके अंतर्गत अपने अधिकारों को जान सकते थे। और साथ ही एक कोर्ट भी तैयार किया गया था, जिसमें उपभोक्ता अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत कर सकते है।
कई बार जब हम कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी भी प्रकार का लेनदेन करते हैं तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जैसे सामान अगर केवल ₹100 का है तो उसके लिए हमें ₹150 चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में आप अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं ताकि आपके साथ हुई धोखाधड़ी पर कार्यवाही की जा सके और आपका पैसा भी वापस दिलाया जा सके।
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत (Consumer Court me Shikayat) करने से पहले जरूरी बातें
अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत (Consumer Court me Shikayat) करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले कुछ जरूरी बातों का भी जरूर ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले आपको विक्रेता से बात करने की जरूरत है और जो भी धोखाधड़ी की गई है उस समस्या को शांति से सुलझाने का प्रयास करें।
जब आपको बात करने पर भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं तब आप उस कंपनी को एक लिखित शिकायत करें जिसमें स्पष्ट रूप से आप अपनी शिकायत और होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दें। साथ ही आप उस लिखित नोट में धोखाधड़ी को खत्म करने का समाधान भी बताए।
यदि आपको कंपनी की तरफ से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है तब आप कंजूमर कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं।
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के प्रकार
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट कितने प्रकार की होती है और आप कौन से Consumer Court me Shikayat कर सकते हैं।
आपको दावे के मूल्य के आधार पर कंज्यूमर कोर्ट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। आप अपनी शिकायत के महत्व के आधार पर उपयुक्त कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
यहां पर आप 20 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
यदि 20 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ तक के बीच का अगर कोई दावा करना है तो आपको राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जाकर अपना शिकायत / complain कर सकते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
अगर आपके साथ एक करोड़ या एक करोड़ से ऊपर का कोई धोखाधड़ी हुआ है तो आप इसके लिए नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाए और अपना शिकायत दर्ज करवाएं।
ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने पर लगने वाला शुल्क
Consumer कोर्ट में शिकायत की राशि | कोर्ट का नाम | शिकायत शुल्क |
1 लाख रुपये तक | जिला कोर्ट | 100 रुपये |
1-5 लाख रुपये | जिला कोर्ट | 200 रुपये |
5-10 लाख रुपये | जिला कोर्ट | 400 रुपये |
10-20 लाख रुपये | जिला कोर्ट | 500 रुपये |
20-25 लाख रुपये | हाई कोर्ट | 2000 रुपये |
50 लाख-1 करोड़ | हाई कोर्ट | 4000 रुपये |
1 करोड़ से ज्यादा | सुप्रीम कोर्ट | 5000 रुपये |
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें? How Complaint is Filed in Consumer Court
कंजूमर कोर्ट में शिकायत करने के कई सारे तरीके हैं जैसे कि ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम द्वारा Consumer Court me Shikayat कर सकते हैं। हमने पोस्ट में इनमें से कुछ तरीकों के बारे में जानकारी को साझा किया हैं।
कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी शिकायत रजिस्टर करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफिस के तीन हेल्पलाइन नंबर है जो कि नीचे बताए गए हैं।
कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर -1800-11-4000 या 14404 या 1915
अगर आपका प्रश्न है कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत कब की जा सकती है तो आप इस नंबर पर सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम के 8:00 बजे के बीच में कभी भी फोन कर सकते हैं।
उपभोक्ता फोरम में SMS द्वारा में शिकायत दर्ज करें
SMS भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर (08130009809) पर अपना शिकायत लिखकर भेजें। और आपको सामने से मैसेज आएगा या फिर आपके पास कॉल भी आ सकती है।
कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत करें –
अक्सर लोगों को ऑफलाइन उपभोक्ता अदालत में शिकायत करने में काफी परेशानी होती है इसलिए सरकार में ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है ताकि आप आसानी से इस प्रक्रिया के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
स्टेप 1:- ऑनलाइन माध्यम द्वारा Consumer Court me Shikayat करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पर आना है।
स्टेप 2:- यहां पर आपको consumer corner में जाकर Sign UP का एक विकल्प दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे।
स्टेप 3:- क्लिक करते ही आपके सामने उपभोक्ता पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आप अपने सभी जानकारियां भरकर साइन अप करें पर क्लिक करेंगे।
स्टेप 4:- साइन अप करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इस पोर्टल पर Consumer Court में Complaint हेतु साइन इन करना होगा।
स्टेप 5:- साइन इन करने के बाद आपको शिकायत करने का विकल्प चलना है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है।
स्टेप 6:- कुछ इस तरह से आप आसानी से कंजूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
स्टेप 7:- अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको उपभोक्ता फोरम शिकायत प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड करने का भी विकल्प आता है। तो इस प्रकार से आप अपना शिकायत किया गया फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
हम आपको बता दें कि consumerhelpline.gov.in एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहां पर किसी भी प्रकार का Complain आसानी से दर्ज करा सकते हैं।
उमंग ऐप द्वारा शिकायत दर्ज करें
एक अगला तरीका अगर आप किसी भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी माध्यम से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार द्वारा जारी किया गया उमंग ऐप के माध्यम का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर आपको सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिलता है।
इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है और कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन के विकल्प पर जाना है। उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करके शिकायत दर्ज करानी है। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
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FAQ’s – How Complaint is Filed in Consumer Court
Ans- कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए आपको कंजूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। या फिर आपको consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर जाना है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है।
Ans- उपभोक्ता में हर वह व्यक्ति शिकायत कर सकता है जो एक उपभोक्ता है और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है।
Ans- उपभोक्ता की कई सारी शिकायतें हो सकती हैं जैसे भुगतान की गई राशि को वापस मानना, समान या सेवा लेने पर उसमें दोष निकलना, इत्यादि।
Ans- जी नहीं अगर आपके पास कोई कैश मेमो या बिल नहीं है जिससे कि यह प्रूफ हो सके कि आपके साथ धोखा हुआ है तब तक आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण होना जरूरी है।
निष्कर्ष – Consumer Court me Shikayat Darj kaise Kare
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, इसकी जानकारी को ऊपर के पोस्ट में बताया गया है। साथ ही हम ने अलग-अलग कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के बारे में भी जानकारी साझा किया गया है।
उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने से संबंधित सभी जानकारियां मिल पाई होंगी। यदि आप इसी विषय पर कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।