UP Aay praman patra online apply 2023 उत्तर प्रदेश नया आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करे:- दोस्तों, आज के इस लेख में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है. जैसा कि हम सब जानते है कि आय प्रमाण पत्र एक व्यक्ति का मासिक या वार्षिक आय के विवरण का एक दस्तावेज है. जो कि इनकम सर्टिफिकेट (Income certificate) राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली वैध और एक आधिकारिक प्रूफ होता है.
Income Certificate की मदद से राज्य के नागरिक सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनावों का लाभ, एजुकेशनल लोन, स्कूल या कॉलेजों के फीस में कटौती के लिए सहायक होता है.
आज के इस आर्टिकल में हम बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवासी UP आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? साथ ही यदि किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो यह भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? अतः UP Aay praman patra से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें.
आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई | आय प्रमाण पत्र स्टेटस ऑनलाइन चेक एवं डाउनलोड |
मध्य प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें | आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज |
Contents
- 1 हाइलाइट्स : UP Income Certificate Online Apply
- 2 उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे ऑनलाइन
- 3 Benefits of UP New Income Certificate
- 4 उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 5 उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें?
- 6 1.) उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें?
- 7 उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 8 1.) उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- 9 उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- 10 UP आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- 11 यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें?
- 12 सारांश – (आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें )
- 13 UP Income Certificate Online Apply (FAQ’s)
हाइलाइट्स : UP Income Certificate Online Apply
विषय | उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन (UP Income Certificate Apply) |
विभाग | उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग |
लाभार्थी | यूपी के निवासी |
उद्देश्य | ऑफलाइन व ऑनलाइन यूपी आय प्रमाण कैसे बनायें |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक वेब पोर्टल | edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे ऑनलाइन
Uttar Pradesh Income Certificate Apply:- आय प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसकी वैधता 6 महीने होती है. अर्थात प्रत्येक सरकारी स्कीम का लाभ अथवा अन्य जरुरी कामों के लिए 6 महीने बाद आय प्रमाण पत्र को बनवाना ही पड़ता है.
इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अक्सर तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है. किन्तु उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा UP Aay praman patra online apply करने के लिए आधिकारिक पोर्टल जारी कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के निवासी अब आसानी से ई-साथी वेब पोर्टल पर जाकर Income Certificate के ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. साथ ही जिन भी आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना है वो आधिकारिक पोर्टल से यूपी आय प्रमाण पत्र फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं.
Benefits of UP New Income Certificate
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता:- ऑफलाइन या ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदक बहुत सारे योजनावों के लाभ प्राप्त कर सकते है. राज्य के लोग आय प्रमाण पत्र की मदद से निम्नलिखित फायदे ले सकते है.
- Income Certificate Uttar Pradesh का प्रयोग कर आम नागरिक सरकारी योजनावों का लाभ उठा सकते है.
- बच्चों के पढाई के लिए एजुकेशनल लोन ले सकते हैं.
- स्कूल या कॉलेजों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति या स्कालरशिप का लाभ आय प्रमाण पत्र के मदद से प्राप्त कर सकते हैं.
- बैंक द्वारा लोन प्राप्त कर सकते हैं.
- अलग-अलग दस्तावेजों को बनवाने लिए प्रयोग होता है. जैसे राशन कार्ड के लिए, आवास सर्टिफिकेट के लिए
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
Uttar Pradesh Income Certificate बनाने के लिए कुछ जरूरी कागजात या डाक्यूमेंट्स को आय प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है. अगर आवेदक आय प्रमाण पत्र के ऑनलाइन फॉर्म को भरता है तो कुछ चुनिन्दा दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होता है. वहीँ अगर आवेदक ऑफलाइन तरीके से UP Aay praman patra form को भरकर तहसील या सीएससी सेंटर में जमा करता है तो कुछ जरुरी दस्तावेजों को जमा करना पड़ेगा.
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड की छायाप्रति
- आवेदक के बैंक डिटेल का छायाप्रति
- पहचान पत्र (वोटर कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट)
- निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें?
आय प्रमाण पत्र UP के लिए आवेदन दो प्रक्रियावों द्वारा किया जा सकता है. राज्य के प्रत्येक निवासी Uttar Pradesh income certificate application form के ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई कर सकते है.
1.) उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें?
Aay praman patra apply UP:– उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए ऑफलाइन बनवाने के लिए आवेदक को अपने तहसील या नजदीकी CSC सेंटर जाना होगा. Uttar Pradesh income certificate ऑफलाइन तरीके से बनवाने के लिए आवेदकों को के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज का होना जरुरी है.
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आवेदक का सैलरी स्लिप
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
- पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र
नोट:- UP आय प्रमाण पत्र फॉर्म को ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आपके पास स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र तथा तथा प्रार्थना पत्र वास्ते आय प्रमाण पत्र फॉर्म का होना जरुरी है. आप अपने तहसील से इन एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
➢♦ आवेदक को सर्वप्रथम अपने तहसील से आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा.
➢♦ आवेदन फॉर्म को मिल जाने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारियों को सही से भरना होगा. जैसे कि आवेदक का नाम, गाँव, जिला, मकान नंबर, स्थायी पता इत्यादि.
➣♦ Aay Praman patra एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा.
➣♦ सभी जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद तहसील या सीएससी सेंटर में फॉर्म को जमा करना होगा.
➢♦ फॉर्म को जमा करने के बाद राजस्व विभाग द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा.
➢♦ सत्यापन प्रक्रिया में अगर आपके सभी डिटेल्स सही होते है तो आय प्रमाण पत्र को 15 से 20 दिनों के अंदर ही बन जाता है.
1.) उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई (उप) करने की प्रक्रिया काफी सरल है. अतः आवेदक को UP Income Certificate online apply करने लिए ई – साथी वेब पोर्टल पर जाना होगा. इ-साथी आधिकारिक पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए निम्न प्रक्रिया है.
- ई-साथी वेब पोर्टल पर आवेदक को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा.
- eSathi वेब पोर्टल पर लॉग इन कर के आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरना होगा.
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज –
यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को भरते समय कुछ जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इन सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में सेव कर ले.
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड की छायाप्रति
- आवेदक के वर्तन पर्ची का डिटेल
- अन्य डिटेल्स (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड)
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
♦ चरण -1:- सर्वप्रथम इ-साथी वेब पोर्टल पर जायें.
आवेदक को उत्तरप्रदेश आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यूपी के इ- साथी वेब पोर्टल पर जाना होगा. आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए इस दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
♦ चरण-2:- ई -साथी वेब पोर्टल पंजीकरण हेतु अपना यूजर आईडी व पासवर्ड जेनरेट करें.
ई – साथी वेब पोर्टल पर आवेदकों को सबसे पहले एक अपना अकाउंट को बनाना होगा. अकाउंट बनाने के बाद ही इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है. आधिकारिक वेब पोर्टल के होम पेज आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु एक फॉर्म खुल कर आएगा.
♦ चरण -3 :- अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म भरें.
अपना अकाउंट बनाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र फॉर्म को भरना होगा. इस फॉर्म पूछे गए सबी डिटेल जैसे कि लॉग इन आईडी, अपना नाम, जन्मतिथि, जिला, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भरना होगा. फॉर्म को भरने के बाद आवेदक को सुरक्षित करें के विकल्प क्लिक करना होगा.
♦ चरण -4 :- होम पेज पर लॉग इन करें .
पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP/पासवर्ड आएगा. अब ई-साथी पोर्टल पर जाकर अपना यूजर आईडी, OTP या पासवर्ड तथा कैप्चा कोड भरकर लोगिन कर लेना होगा. लॉग इन करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा.
♦ चरण -5:- आय प्रमाण पत्र के विकल्प को चुने.
नए पेज पर आवेदक को यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु “आय प्रमाण पत्र” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जैसा कि नीचे दिए गए चित्र से मदद ले सकते हैं.
♦ चरण -6:- आय प्रमाण पत्र हेतु Application Form को भरें.
आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा. आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सामने दो विकल्प आयेंगे.
अपने क्षेत्र को सेलेक्ट करें-
- ग्रामीण
- नगरीय
अपने क्षेत्र को चुनने के बाद आवेदक को उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट के आवेदन फॉर्म को भरना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारियां जैसे की आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जिला, तहसील, गाँव इत्यादि भरना होगा.
♦ चरण -7:- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
यूपी Income Certificate प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स के छायाप्रति को अपलोड करना होगा. जैसे कि आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो (अधिकतम 50 Kb), स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र.
♦ चरण -8:- दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करें.
सभी डिटेल्स भर जाने तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद नीचे “दर्ज करें” के विकल्प पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आपका AAY PRAMAN PATRA आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा जिसका मेसेज आपके फ़ोन में आ जायेगा. साथी ही आवेदन किये हुए आय प्रमाण पत्र फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है.
जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
UP आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
UP Income Certificate Form डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी सरल है. नीचे दिए गए प्रक्रियावों को फॉलो करें.
➢♦ आवेदक को सर्वप्रथम edistrict.up.gov.in आधिकारीक पोर्टल पर जाना होगा.
➢♦ होम पेज पर आपको महत्वपूर्ण डाउनलोड का मेनू दिखेगा. महत्वपूर्ण डाउनलोड के मेनू में आवेदन प्रपत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा. जैसा की नीचे दिए गए चित्र का हेल्प ले सकते हैं.
➣♦ आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. नए पेज पर सेवावों की सूची दिखेगा. सेवावों की सूची में आय प्रमाण पत्र का एक विकल्प दिखेगा. Aay Praman Patra के सामने लिखे “विवरण के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा.
➣♦ इस प्रकार राज्य का कोई भी नागरिक इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन अप्लाई फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है.
यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें?
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने या देखने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रियावों को फॉलो करें.
- ➢♦ आवेदक को सबसे पहले edistrict.up.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ➣♦ अब होम पेज पर लिखे आवेदन की स्थिति का ऑप्शन क्लिक करना होगा.
- ➢♦ क्लिक करने के बाद आय प्रमाण पत्र देखने के लिए आवेदन क्रमांक को भरना होगा.
- ➢♦ आय प्रमाण पत्र Application Number भरने के बाद आपके आवेदन की स्थिति या स्टेटस खुलकर आ जायेगा.
यूपी आय प्रमाण पत्र देखना है तो ऊपर दिए गए तरीकों से पता कर सकते हैं.
सारांश – (आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें )
➢♦ UP Income Certificate Online Apply Form:- मुझे आशा है कि ऊपर बताये गए आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया आपको समझ में आ गयी होगी. ऑफलाइन आवेदन के लिए Uttar Pradesh Aay Praman Patra कैसे डाउनलोड करे, प्रक्रिया भी समझ में आ गयी होगी. साथ ही UP Income Certificate के आवेदन की स्थिति कैसे देखें, प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बताया गया है. UP Income Certificate form से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.
UP Income Certificate Online Apply (FAQ’s)
1.) आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के लिए आपको UP इ-साथी पोर्टल पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करें.
2.) उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
Uttar Pradesh Income Certificate Application Form डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाना होगा.
मैं चाहता हूं कि बिना जनसेवा केंद्र जाए ही मैं आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकूं
तब आपको आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.