[2024] उत्तराधिकारी / वरासत हेतु आवेदन कैसे करें – UP Varasat Online Apply

उत्तराधिकारी / वरासत हेतु आवेदन कैसे करें:- उत्तर प्रदेश के केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई सारे पोर्टल निकाले गए हैं, जिनमें से एक पोर्टल का नाम वाद पोर्टल भी है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ही भूमि संबंधित वरासत के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अंतर्गत ही एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी बनवाया जा रहा है। लेकिन कई सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वरासत / उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें (UP Varasat Online Apply)? या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जिसके कारण वे इस पोर्टल का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

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इसलिए आज के इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि उत्तराधिकारी / वरासत हेतु आवेदन कैसे करें (UP Varasat Online Apply)? उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वरासत प्रमाण पत्र क्या होता है? तो आइए बिना देरी के लेख को शुरू करें।

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वरासत क्या होता है? Varasat Kya Hota Hai?

यूपी वरासत हेतु आवेदन कैसे करें जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वरासत क्या होता है? जब किसी घर या जमीन का उत्तराधिकारी अपने किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को उस जमीन का उत्तराधिकारी बना देता है तो वह वरासत कहलाता है।

वरासत को हम दूसरी भाषा में वसीयत भी कहते हैं। यानी कि किसी जमीन की वसीयत जब दूसरे नाम की जाती है तो उसके लिए आवेदन पत्र भरा जाता है। और इसे ही हम वरासत हेतु आवेदन पत्र कहते हैं। यह आवेदन पत्र राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार के लिए भरा जाता है।

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र क्या होता है? Uttaradhikari Praman Patra Kya Hai?

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ है किसी संपत्ति के मालिक होने का प्रमाण पत्र होना। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत यह बताया गया है कि चल संपत्ति का एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता है।

ऐसे तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कई तरह के हो सकते हैं परंतु भूमि के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ यह है कि जो भूमि का मालिक है वह उत्तराधिकारी है। और उसके पास उस उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि जो किसी भी वरासत का जमीन का या मकान का वारिस है वही उत्तराधिकारी है और उसके पास उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / वरासत हेतु आवेदन कैसे करें या कैसे बनवाएं? UP Varasat Online Apply

उत्तर प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन Vad UP Portal के माध्यम से वरासत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इस लेख में Step By step प्रक्रिया के माध्यम से यह जानकारी दे रहे हैं कि यूपी वरासत के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को ही वरासत प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो अगर आप यह ढूंढ रहे हैं कि यूपी वरासत प्रमाण पत्र 2023 ऑनलाइन कैसे बनवाएं तो आपको इसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा

उत्तराधिकारी या वरासत हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –

STEP 1:- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / वरासत हेतु आवेदन या बनवाने के लिए सबसे पहले आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाद vaad.up.nic.in पर आ जाए। https://vaad.up.nic.in/

STEP 2:- यह राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली का पोर्टल है। जो कि RCCMS Portal के नाम से भी जाना जाता हैं।

STEP 3:- इस पोर्टल पर आने के बाद आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, जहां पर आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / वरासत बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन का एक विकल्प दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे चित्र में देखें।

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STEP 4:- क्लिक करने के बाद आपको उत्तराधिकार / वरासत के विकल्प पर क्लिक करना है। ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

STEP 5:- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जहां पर आप उत्तराधिकार/ वरासत हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।

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STEP 6:- क्लिक करते ही फिर से आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, जहां पर आप से पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें पर क्लिक करना है।

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STEP 7:- अब आपको s.m.s. के माध्यम से एक OTP आएगा जिसे आप Verify करेंगे उसके बाद कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। जहां पर आपको आवेदन करने के लिए राजस्व संहिता की धारा 351 के उत्तराधिकार के विकल्प पर क्लिक करेंगे।

STEP 8:- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / वरासत हेतु आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। यह आवेदन का भाग 1 होगा। जिसमें सबसे पहले आवेदक का विवरण मांगा जाएगा। यह विवरण भरने के बाद आप को सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे और आपके सामने भाग 2 का एक नया फॉर्म कुल कर आ जाएगा।

STEP 9:- यहां पर उस व्यक्ति का विवरण लिखा जाएगा ,जिसकी मृत्यु के बाद इस उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। तो यहां पर आप उस व्यक्ति की पूरी जानकारी सही ढंग से भर देंगे। फिर से आप सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपके सामने भाग 3 का पेज खुल कर आ जाएगा।

STEP 10:- भाग 3 में आपको अपने जमीन से संबंधित जानकारियां भरनी होंगी, जिसके लिए वरासत हेतु आवेदन किया जा रहा है। आपको यह सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी है। सभी जानकारियां भरने के बाद आप फिर से सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपके सामने चौथे भाग का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।

STEP 11:- अब चौथे भाग में वारिशों का विवरण लिखा जाएगा। यानी कि यह जमीन किसके नाम की जानी है, उस व्यक्ति का यहां पर आपको विवरण लिखना है। यहां पर आपको सबसे पहले वारिशों की संख्या पूछी जाएगी यानी कि आप अगर एक जमीन को 2 लोगों के नाम करना चाहते हैं तो आप दो संख्या चुनेंगे और एक-एक करके दोनों वारिशों का विवरण जोड़ेंगे।

STEP 12:- सभी जानकारियां पूरी तरह से भर लेने के बाद आपको वारिस जोड़े पर क्लिक करना है। और फिर सुरक्षित करें कि बटन पर क्लिक करना है। एक बार सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद फिर से आप से Confirmation मांगी जाएगी जहां पर आप को फिर से सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करना होगा।

STEP 13:- क्लिक करते ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया जा चुका है और आपका कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या (…………..) है। आप अपने कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या को अच्छे से नोट कर लेंगे और उसके बाद मुख्य पृष्ठ के विकल्प पर क्लिक करेंगे।

STEP 14:- मुख्य पृष्ठ के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका भरा हुआ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / वरासत आवेदन फॉर्म आएगा जिसमें आप अपनी आवेदन संख्या पर क्लिक करेंगे।

क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आप PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं या उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं।

तो इस प्रकार आसानी से आप इस पोर्टल के माध्यम से वरासत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सभी दस्तावेजों को ले जाकर लेखपाल को जमा कर सकते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया लेखपाल द्वारा ही पूरी की जाएगी।

वरासत हेतु आवेदन करने की ऑफलाइन विधि l vaad up nic varasat online apply

ऑनलाइन के साथ-साथ आप चाहे तो ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको वरासत हेतु आवेदन के लिए आवेदन पत्र का पीडीएफ नीचे प्रदान किया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

उसके बाद आप इस आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरकर और इसके साथ सभी दस्तावेज लगाकर लेखपाल को जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से ऑफलाइन विधि द्वारा भी UP वरासत हेतु आवेदन कर सकेंगे।

FAQ’svarasat praman patra online apply

Q. वरासत कराने के लिए क्या करना पड़ेगा?

Ans- वरासत कराने के लिए सबसे पहले आपको राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के बाद आपको वरासत से संबंधित सभी दस्तावेज ले जाकर लेखपाल को जमा करना होगा।

Q. वरासत की प्रक्रिया क्या है?

Ans- उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधित विवाद को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा वरासत अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले वरासत के लिए आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी हमने इस लेख में बताई है। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

Q. वरासत की स्थिति कैसे जाने?

Ans- वरासत की स्थिति जानने के लिए आपको इस लेख में बताए गए राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर आना है। जिसे हम वाद पोर्टल भी कहते हैं।
उसके बाद आपको वाद खोज विधि के विकल्प पर क्लिक करना है और वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर आ जाना है। यहां पर आप आवेदन संख्या भरकर अपने वरासत की स्थिति जान सकते हैं।

निष्कर्ष- Varasat / Uttaradhikari Praman Patra Online Apply

आज के इस लेख में हमने जाना कि वरासत हेतु आवेदन कैसे करें? उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको वरासत हेतु आवेदन करने से संबंधित सभी जानकारियां मिल पाई होंगी। यदि आपको इस विषय पर कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

यदि आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर के पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

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