उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी कानूनी दस्तावेज है अतः सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. अर्थात अगर किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति का स्वर्गवास किसी कारण वश हो जाता है तो परिवार के लोगों को मृत व्यक्ति का Mrityu Praman Patra बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु अपने नगर परिषद तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करना होगा।

दोस्तों, आज के इस लेख में यही बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के निवासी यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन माध्यम द्वारा राज्य के नागरिक Uttar Pradesh Death Certificate application form प्राप्त कर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? साथ में यही साझा करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु किन आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी? अतः इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Mrityu Praman Patra online aawedan

जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के जिन भी नागरिक को किसी मृत व्यक्ति का Mrityu Praman Patra बनवाना है तो वह व्यक्ति ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों द्वारा apply कर सकता है।

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राज्य का कोई भी नागरिक किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत 21 दिनों के भीतर निःशुल्क बनवा सकता है. अगर आवेदक 21 दिन के बाद मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसे विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन या पंजीकरण करना होगा.

जो भी आवेदक UP Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरकर अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही अगर किसी आवेदक को ऑफलाइन माध्यम द्वारा Uttar Pradesh Mrityu Praman Patra के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं उन्हें application फॉर्म प्राप्त कर apply करना होगा।

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हाइलाइट्स: उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें ऑनलाइन

विषय मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें.
राज्य उत्तर प्रदेश
विभाग राजस्व विभाग यूपी
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम
उद्देश्य मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन apply करने की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in

डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for UP Death Certificate form:- जो भी आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके पास मृत व्यक्ति का निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है.

  • जो भी व्यक्ति का देहांत हो गया है उसका आधार कार्ड
  • अन्य पहचान पत्र (पैन कार्ड, मतदाता कार्ड इत्यादि)
  • मृत व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
  • 21 दिन बाद आवेदन करने पर शपथ पत्र
  • अगर व्यक्ति का मौत एक्सीडेंट में होता है तो FIR की कॉपी
  • हॉस्पिटल में व्यक्ति का देहांत होने पर हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने या आवेदन के लिए नियम

जब किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें।

  • मृतक की मृत्यु के ठीक 21 दिन के भीतर ही आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आप 21 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पात्र को बनवाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  • Uttar Pradesh Death Certificate का आवेदन करने के लिए मृतक का पहचान पत्र जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पण कार्ड या वटर कार्ड का होना जरुरी है।
  • यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई (रजिस्ट्रेशन) करने के लिए आपको एक स्व-प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ-पत्र में मृतक व्यक्ति के साथ आपका सम्बन्ध क्या वो लिखना होगा।

UP मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

किसी भी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र दो तरीकों द्वारा बनवाया जा सकता है. पहला तरीका है कि आवेदक UP Death certificate registration फॉर्म प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन करे। वहीँ दुसरे तरीके में आवेदक घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन apply कर सकता है।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

UP Death Certificate online apply:- जिन भी नागरिकों को किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निचे बताये गए सभी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करना होगा।

  • उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हेतु नागरिक को सबसे पहले सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद नागरिक को ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए General Public Signup के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें।
  • उसके बाद होम पेज पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को भरकर लॉगिन करना होगा। निचे बताये गए चित्र में देखें।
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  • लॉग इन कर लेने के बाद नागरिक के सामने कई सारे प्रमाण पत्र खुलकर आयेंगे जिसमे से नागरिक को मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र विकल्प चुन लेने के बाद नागरिक के सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इस आवेदन फॉर्म में मृत व्यक्ति का सभी डिटेल भरना है। जैसे कि जिसमे मृत्यु का कारण, नाम, पता, और अन्य जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज के फोटो कॉपी को अपलोड करना होगा।
  • सभी डिटेल को भरकर सबमिट करने के बाद आपका उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण प्रमाण रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा जिससे आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
  • इस प्रकार कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपने मोबाइल से यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन (UP Death Certificate Registration) कर सकते हैं।

ऑफलाइन यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण/आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा. डेथ सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म आवेदक अपने नगर परिषद्/ग्राम पंचायत कार्यालय या तहसील से प्राप्त क्र सकता है. इसके अतिरिक्त निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर apply कर सकता है.

सारांश –

ऊपर के लेख में UP Death Certificate Form प्राप्त कर आवेदन करने की प्रक्रिया को बताया गया है। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी भी सूची को उपलब्ध कराया गया है। ध्यान रहे जो कोई भी नागरिक मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म तहसील से प्राप्त कर आवेदन करना चाहते हैं वो लगने वाले दस्तावेज के फोटोकॉपी साफ़-सुथरी संलग्न कर आवेदन करें। यदि किसी नागरिक को उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।

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