एमपी चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति के आचरण को बताता है। CHARITRA PRAMAN PATRA को अन्य नाम भी दिए गए हैं जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र, करैक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र इत्यादि।

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पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए online तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रक्रिया में आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म भरना होता है उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर के जमा करना होता है।

अतः आज के इस लेख में यही साझा किया गया है कि मध्यप्रदेश के निवासी अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ? चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा? साथ ही MP Charitra Praman Patra Form को ऑनलाइन व ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया को डिटेल में बताया गया है, अथ ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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Madhya Pradesh Charitra Praman Patra Online Apply

आर्टिकल मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें
विभाग राजस्व विभाग एमपी
आधिकारिक पोर्टल क्लिक करें
लाभार्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी
आवेदन प्रक्रिया online व ऑफलाइन

MP Charitra Praman Patra Form Apply in Hindi

आज के समय किसी भी सरकारी जॉब पर नियुक्ति हेतु अथवा विदेश मे उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए CHARITRA PRAMAN PATRA को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के निवासी चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) हेतु आवेदन online व ऑफलाइन दोनों तरीकों द्वारा कर सकते हैं।

जो भी आवेदक ऑफलाइन तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।

यदि कोई आवेदक घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आवेदन करना होगा। साथ ही सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा।

एमपी चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required documents for MP Character Certificate Form:- राज्य के जो भी आवेदक पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र फॉर्म हेतु online या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास निम्नलखित दस्तावेजों का होना जरुरी है।

1. आवेदक का आधार कार्ड2. राशन कार्ड
3. जन्म प्रमाण पत्र4. निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक पासबुक6. आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
7. शपथ पत्र8. अन्य (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा certificate)

नोट:- ध्यान रहे यदि आवेदक MP CHARITRA PRAMAN PATRA Form को online भर कर आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पासपोर्ट साइज़ फोटो 200 Kb से कम रखना है।

एमपी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मानदंड या योग्यता

जो भी आवेदक मध्यप्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए हुए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

  • आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा या FIR न हो।
  • उम्मीदवार दिवालियापन का शिकार न हो।
  • आपके पास मध्यप्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र हो।

चरित्र प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश हेतु आवेदन प्रक्रिया

जैसा कि हमने ऊपर के लेख में बताया है कि MP Police Verification Character Certificate Form को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों द्वारा भरकर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों को चरणबद्ध तरीके से डिटेल में बताया गया है।

1.) मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन

मध्यप्रदेश के निवासी अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, इसके लिए निम्न प्रक्रियावों को फॉलो करना होगा।

प्रक्रिया 1:- आवेदक को MP CHARITRA PRAMAN PATRA Form को ऑनलाइन भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

प्रक्रिया 2:- इसके बाद आवेदक को होम पेज पर लिखे नागरिक सेवाएँ के विकल्प में जाना होगा। इस विकल्प में जाने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

mp-charitra-praman-patra-apply

नोट:- आवेदक को ऑनलाइन मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को भरने से पूर्व पोर्टल पर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड को बनाना होगा। उसके बाद लॉग इन करना होगा। साथ ही जितने भी आवश्यक दस्तावेज है उसके स्कैन कॉपी को पहले से कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लें।

प्रक्रिया 3:- इस प्रक्रिया में यूजर नाम तथा पासवर्ड भरकर लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद निम्नलिखित तरीकों द्वारा अग्रसर होना है।

मुख्यपृष्ठ >> नागरिक सेवाएं>> चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध >> चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोडें पर क्लिक करें

प्रक्रिया 4:- इसके बाद मध्यप्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म को online भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियावों द्वारा पूछे गए विवरणों को भरना होगा।

1. आवेदक विवरण 2. पता
3. शपथ पत्र 4. गवाह सूचना तथा चालान

प्रक्रिया 5:- इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करैक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म को भरने के लिए अपने आधार कार्ड के नंबर से भर सकते हैं, अथवा आधार कार्ड नंबर से नहीं भरना चाहते हैं तो भी अन्य विकल्प के द्वारा भर सकते हैं।

प्रक्रिया 6:- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा जिसमे की सभी डिटेल को सही-सही भरना होगा। फॉर्म के भरने के साथ आवश्यक डाक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी को भी अपलोड करते रहना होगा। फॉर्म के भर जाने के बाद अंत में आवेदन शुल्क भर कर सबमिट कर देना है।

ज्यादा डिटेल में देखने के लिए इस दिए गए विडियो लिंक में देख सकते हैं।

2.) Charitra Praman Patra Form हेतु ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदकों को चरित्र प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के थाना से आवेदन फॉर्म को सत्यापित करवाना होता है. इस सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक को पुलिस द्वारा पूछे गए सभी जानकारियों का जवाब देना होता है. सभी डिटेल सही होने पर आवेदक द्वारा अप्लाई किये गए फॉर्म को स्वीकृति दे दी जाती है।

आवेदक ऑफलाइन आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, तहसील से प्राप्त कर सकते हैं।

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अंत में –

ऊपर के लेख में मध्यप्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें इस प्रक्रिया को बताया गया है। साथ ही आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची को भी साझा किया गया है. अगर किसी भी आवेदक को MP CHARITRA PRAMAN PATRA FORM से सम्बंधित कोई भी जानकारी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।

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