हरियाणा जाति प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें 2023 Haryana SC ST Caste Certificate online apply

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें 2023 Haryana SC ST Caste Certificate online apply:- जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी क़ानूनी दस्तावेज है जो कि सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (Scheduled caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति समूह के लोगों को जारी किया जाता है. जिससे कि Haryana Caste certificate के आधार पर राज्य के SC/ST/OBC समुदाय के लोगो को राज्य तथा केंद्र सरकार योजनावों का लाभ पारपत हो सके.

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दोस्तों, आज के इस लेख में हम यही बताने वाले है कि Haryana Jati Praman Patra के लिए आवेदन कैसे करें? साथ में यह भी जानेंगे कि हरियाणा SC ST तथा OBC जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा पात्रताएं क्या होनी चाहिए? अतः राज्य के कास्ट सर्टिफिकेट से जुडी जानकारी जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें.

हाइलाइट्स : हरयाणा जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें

लेख जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन Haryana
विभाग राजस्व विभाग हरियाणा
लाभार्थी राज्य के SC, ST तथा OBC जाति समूह के लोग
उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
आधिकारिक पोर्टल eSeva.haryana.gov.in

Haryana SC ST Caste Certificate online apply

जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन Haryana :- हरियाणा सरकार ने राज्य के एससी, एसटी तथा ओबीसी जाति के समूह के लोगों के उत्थान हेतु जाति प्रमाण पत्र जारी करता है. जिससे कि Jati Praman Patra की मदद से आवेदक राज्य के सरकारी योजनावों का लाभ प्राप्त कर सकते है.

Haryana caste certificate आवेदन हेतु नागरिकों अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से फॉर्म को प्राप्त करना होगा. आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद फॉर्म में सभी जानकारियों को भरकर दस्तावेजों के साथ जोड़कर कार्यालय में जमा करना होता है. उसके बाद 7 दिनों के अन्दर आवेदक का जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है.

जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for Haryana caste certificate form :- हरियाणा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म हेतु आवेदन करते समय कुछ जरुरी कागजात के साथ जोड़कर जमा करना होता है. अतः नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है.

आवेदक का आधार कार्डउम्मीदवार की पासपोर्ट साइज़ फोटो
जाति प्रमाण पत्र अप्लाई फॉर्मआवेदक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि)
शैक्षणिक सर्टिफिकेट या मार्क शीटराशन कार्ड की छायाप्रति
स्व-प्रमाणित घोषणा पत्रअन्य प्रमाण पत्र (आय, निवास, बिजली बिल इत्यादि)

Haryana caste certificate के लिए आवश्यक पात्रता

Eligibility Criteria for Caste Certificate:- हरियाणा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र आवेदन के लिए निम्नलिखित पत्र होना आवश्यक है.

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो.
  • जो भी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है वह राज्य निवासी डाटाबेस में शामिल हो.
  • अगर किसी भी व्यक्ति का निवासी डाटाबेस में नाम नहीं है तो वह अलग से निर्धारित आवश्यकता पूरा कर के ई-दिशा या ई-सेवा केंद्र में जाकर नाम दर्ज करा सकता है.

हरियाणा sc/st/obc जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रक्रिया

Haryana Jati Praman Patra Form के लिए पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें.

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  • सर्वप्रथम आवेदक को Haryana Jati Praman Patra Application form को प्राप्त करना होगा. ऊपर दिए गए लिंक से एससी, एसटी तथा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.
  • आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा.
  • सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक सभी जरुरी कागजात को जोड़ना होगा.
  • सभी फॉर्म जोड़ने के बाद अपने तहसील या हरियाणा राजस्व विभाग में जमा करना होगा.
  • जमा करने के बाद 7 दिनों के अंदर आपका Jati Praman Patra फॉर्म बनकर तैयार हो जायेगा.

जाति प्रमाण पत्र फॉर्म से होने वाले लाभ

राज्य हरियाणा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्ग समूह के लोग जाति प्रमाण पत्र को बनवाकर निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

  • जाति प्रमाण पत्र को एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं.
  • राज्य व केंद्र सरकार द्वारा लायी जाने वाली योजनावों का लाभ व आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
  • स्कूल, संस्थान व विश्वविद्यालयों में दाखिला के समय जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं.
  • छात्रवृति का लाभ लेने हेतु.
  • अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाने में प्रयोग कर सकते हैं.

जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है.

जाति प्रमाण पत्र जारी करने देने के बाद इसकी वैधता आजीवन तक रहती है. इसकी वैधता को तभी ख़ारिज किया जाता है जब तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचानावों में ऐसी जाति को हटाया या संशोधित नही किया जाता है.

जाती प्रमाण पत्र की वैधता को तब खत्म कर दिया जाता है जब आपके जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में उल्लेख किया गया जाति को गलत तरीके से सत्यापित किया हो.

अंत में – हरियाणा जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया

ऊपर के लेख में हरियाणा जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया को बताया गया है. साथ ही Haryana Caste Certificate Form के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता व उसकी वैधता को भी बताया गया है. मुझे आशा है कि ऊपर बताया गया तरीका आपको समझ में आ गया हिगा. अगर किसी भी आवेदक को जाति प्रमाण पत्र हरियाणा से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है.

Haryana Jati Praman Patra ऑनलाइन आवेदन से जुड़े प्रश्नोत्तर FAQs

1. जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कागजात Haryana.

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगेंगे. आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, फोटो, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवेदक के माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र इत्यादि.

2. कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाता है?

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र 14 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो जाता है.

हरियाणा जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply online for Haryana caste certificate ।

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