मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं – आवेदन, दस्तावेज

Madhya Pradesh online driving license apply:- चाहे आपके पास दो पहिया गाड़ी हो या चार पहिया आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, तभी आप किसी भी राज्य में गाड़ी चला सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है जहां के निवासी यह जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं ताकि उन्हें भी गाड़ी चलाने का अधिकार प्राप्त हो सके।

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मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी राज्य परिवहन विभाग की है। तो आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे की राज्य परिवहन विभाग के द्वारा आप मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

साथ ही मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी. इन आवश्यक दस्तावेजों को ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होता है.

मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और कैसे बनवाएं ?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारत में किसी भी सड़क पर वाहन चलाने के लिए लीगल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं।

लर्नर लाइसेंस

लर्नर लाइसेंस उन्हें दिया जाता है जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। या लाइसेंस ड्राइविंग सिखाने वाले व्यक्ति को 6 महीने के लिए दिया जाता है।

परमानेंट लाइसेंस

जब व्यक्ति ड्राइविंग सीख लेता है तो उसे ड्राइविंग परीक्षा उतरन करनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है।

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मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

MP Driving License बनवाने या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होगी जो कि इस प्रकार है –

  • मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शायद मोबाइल नंबर
  • फॉर्म नंबर 5 (यदि आप वाणिज्यिक वाहन के लिए लाइसेंस ले रहे हैं।)

परमानेंट लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

  • लर्नर लाइसेंस
  • मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म 4
  • तीन पासपोर्ट साइज
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

Driving Licence MP बनवाने के लिए आवश्यक पात्रता

चाहे आप MP Learner License बनवा रहे हो या Permanent License आपको यह लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा।

✈ आप मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।

✈ आपकी उम्र 16 वर्ष या 18 वर्ष होनी चाहिए।

✈ आपको मध्य प्रदेश परिवहन विभाग से जुड़े ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

आइये अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से लाइसेंस अप्लाई करने की अनुमति दी जाती है।

मध्य प्रदेश के नागरिकों को अपना Driving Licence MP ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा बनवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें

MP Driving License Offline तरीका

सबसे पहले हम मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑफलाइन तरीका जान लेते हैं।

  • मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने हेतु आप अपने राज्य के जिले के RTO कार्यालय में चले जाएं। हर जिले में इसका एक अलग RTO ऑफिस होता है।
  • RTO ऑफिस में जाने के बाद आपको वहां पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहना है। जिसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप सावधानीपूर्वक भर लेंगे।
  • उस एमपी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म को भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज अटैच कर RTO अधिकारी को जमा कर देंगे।
  • अब RTO अधिकारी आपके भरे गए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म एवं सभी दस्तावेजों की सत्यापन करेगी। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस देने के लिए बुलाया जाएगा।
  • MP लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप उसके आधार पर कुछ समय तक गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से RTO ऑफिस जाना होगा।
  • अब आपको मध्य प्रदेश परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा जिसके लिए आप एक अलग फॉर्म भरेंगे।
  • आप उसे ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म के साथ सभी अन्य दस्तावेजों को जमा कर देंगे और फिर से आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
  • सभी दस्तावेजों का सत्यापन हो जाने के बाद आपको RTO अधिकारी द्वारा कॉल करके ड्राइविंग से संबंधित परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा।
  • यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको आपका एमपी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में प्रदान कर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु ऑनलाइन तरीका

आगे अब समझते हैं कि आप मध्य प्रदेश में Online Driving License के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसे भी लर्नर लाइसेंस पहले से प्राप्त है वही नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकता है।

स्टेप 1:- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं

MP में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है।https://parivahan.gov.in/parivahan/

✈ वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर Menu वाले भाग में Online Services के विकल्प को चुनना है।

✈ हम आपके सामने कहीं और ऑप्शन खुलकर आएंगी जिनमें से आप Driving License related services के विकल्प पर क्लिक कर देंगे।

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✈ क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर सबसे पहले आप अपने राज्य का नाम चंगे। जिसमें आपको मध्य प्रदेश चुनना है।

स्टेप 2:- Apply for Driving License के विकल्प पर क्लिक करें

✈ जैसे ही आप अपने राज्य का नाम चुन लेते हैं आपके सामने एक और नया पोर्टल खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको Apply for Driving License के विकल्प पर क्लिक करना है।

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✈ Click करते ही आपके सामने पहले एप्लीकेशन से संबंधित कुछ Details खुलकर आएंगी, जिसे आप सही ढंग से पढ़ लेंगे और Continue पर क्लिक कर देंगे।

स्टेप 3:- ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरे

✈ ऐसे ही आप Continue पर क्लिक करते हैं, आपके सामने Application for Driving License का पेज खुलकर आ जाएगा।

✈ यहां पर आपको अपना मध्य प्रदेश Learner License number और Date of Birth डालकर OK पर क्लिक कर देना है।

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✈ क्लिक करते ही आपके सामने एमपी ड्राइविंग लाइसेंस Enrollment Form खुलकर आ जाएगा जिसे आपको चार स्टेप में भरना है। सबसे पहले आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।

डीएल आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद आपको Appointment Slot चलने का विकल्प आएगा। जिनमें से आपको वह समय और तारीख चुननी है जब आप RTO ऑफिस में प्रशिक्षण देने जा सके।

✈ चुन लेने के बाद अब आपको Next बटन पर क्लिक करना है और अपनी Address भरनी है। सभी जानकारी भरने के बाद आप Next बटन पर क्लिक कर देंगे।

✈ क्लिक करने के बाद आपके सामने Class Of Vehicle selection का ऑप्शन खुल कर आएगा। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है बस कुछ जानकारियां दी हुई होगी जिसे पढ़कर आप Submit बटन पर क्लिक कर देंगे।

Submit बटन पर क्लिक करते ही अब आपसे Confirmation मांगी जाएगी, जिसे आप OK कर देंगे।

✈ इसके बाद आपका पूरा एमपी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। Form सबमिट होने के बाद आपको एक Receipt दी जाएगी जिसमें आपका Reference ID Number, RTO ऑफिस का नाम, Appointment date & Time Driving License Fees, इत्यादि सभी जानकारियां लिखी होगी।

तो आपको यह सभी जानकारी नोट कर लेनी है या इसका प्रिंट निकाल लेना है। क्योंकि जब आप RTO ऑफिस में जाएंगे तो आपके पास यह Receipt होनी चाहिए।

एमपी ड्राइविंग लाइसेंस फीस जमा करें

MP में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद अब Receipt प्रिंट कर लेने के बाद आपके सामने आपकी सभी Details भी खुलकर आ जाएंगे। यहां पर आप पेज को स्क्रोल करते जाएंगे और पेज में नीचे आने पर आपको Make Payment के विकल्प पर क्लिक करना है।

Make Payment के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वह सारे विकल्प खुलकर आएंगी इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे भर सकते हैं। जैसे – UPI ID के माध्यम से, Net Banking के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से इत्यादि।

✈ अब आप किसी भी विकल्प का उपयोग करके अपना पेमेंट पूरा कर देंगे और आपको पेमेंट की Receipt भी मिल जाएगी जिसे आप प्रिंट करवा ले।

✈ अब इस तरह से आपका MP Driving License आवेदन भरा जा चुका है। अब आपको यह दोनों ही Recepits लेकर RTO ऑफिस में जाना होगा और वहां अपना प्रशिक्षण पास करके अपना एमपी परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

Driving License MP Online Apply Fees क्या है?

Driving License MP Fees बहुत ही कम होती है। हमने नीचे टेबल के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शुल्क की जानकारी दी है।

  • वाहन के लर्नर लाइसेंस का शुल्क – ₹150
  • Driving Licence शुल्क – ₹200

FAQ’s-

Q. एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

Ans- एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

Q. घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

Ans- घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस में जाकर टेस्ट पास करना होगा।

Q. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में क्या-क्या कागज लगते हैं?

Ans- लाइसेंस बनवाने में आपको ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म की जरूरत होती है। जो कि आपको RTO ऑफिस द्वारा मिल जाती है। इसके अलावा आपको पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। इस लेख में हमने सभी दस्तावेजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है।

Q. नया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है?

Ans- नया ड्राइविंग लाइसेंस आप RTO ऑफिस में भी जाकर बनवा सकते हैं या फिर राज्य परिवहन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।

सारांश

मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना होगा. आरटीओ ऑफिस के अधिकारी द्वारा आपको एमपी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म दिया जायेगा. इस आवेदन फॉर्म में नागरिक को अपना व्यक्तिगत एवं अन्य जानकारी को भरकर आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा कर के बुलाये गए दिन पर आपको आकर टेस्ट ड्राइव का परीक्षा देना होगा. इसके बाद ही आपका एमपी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिया जायेगा.

निष्कर्ष

आज के इस लेख में हमने जाना कि मध्य प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाई होगी। यदि आप इस विषय पर कोई अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस लेख को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। यदि आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर के पूछ सकते हैं।

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